बड़ी खबर : सीबीआई जांच के लिए संबंधित राज्य से अनुमति लेना होगा अनिवार्य, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है। अब सीबीआई जांच के लिए संबंधित राज्य से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने वीरवार को कहा है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को किसी भी मामले की जांच करने से पहले उस राज्य की सहमति अनिवार्य तौर पर लेनी होगी। आठ राज्यों द्वारा सामान्य सहमति वापस लिए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है।
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एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि ये प्रावधान संविधान के संघीय चरित्र के अनुरूप है। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (डीएसपीई) अधिनियम के तहत वर्णित शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के लिए सीबीआई को किसी भी मामले की जांच से पहले संबंधित राज्य सरकार से सहमति की आवश्यकता जरूरी है।
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