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भगोड़े नीरव मोदी को लौटना होगा भारत, प्रत्यर्पण के खिलाफ ब्रिटेन में आखिरी अपील खारिज

भगोड़े नीरव मोदी को लौटना होगा भारत, प्रत्यर्पण के खिलाफ ब्रिटेन में आखिरी अपील खारिज
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 ब्रिटेन की लंदन हाईकोर्ट ने हीरा व्यापारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के आवेदन को गुरुवार को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने नीरव मोदी के धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करने के लिए भारत में अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के आवेदन को खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय ने नौ नवंबर को उसके भारत प्रत्यर्पण को हरी झंडी दे दी थी।

पिछले हफ्ते ही भारतीय प्राधिकारियों ने ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट में भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति देने का अनुरोध करने वाली उसकी याचिका पर जवाब दिया था। ब्रिटेन की अदालतों में भारत सरकार की ओर से कानूनी लड़ाई लड़ रही क्राउन प्रासीक्यूशन सर्विस (सीपीएस) ने 51 वर्षीय नीरव मोदी की अपील के खिलाफ अदालत में अपना जवाब दाखिल किया था। नीरव मोदी 2018 में पंजाब नेशनल बैंक में करीब 11 हजार करोड़ रुपए के घोटाले का आरोपी है। नीरव मोदी भारत छोड़कर भाग गया है। अभी वह लंदन में है।
ऐसा माना जा रहा है कि भारत प्रत्‍यर्पण का रास्‍ता साफ है, लेकिन इसमें कुछ परेशानियां भी आ सकती हैं। बीते सप्‍ताह हाई कोर्ट ने नीरव के वकीलों को फटकार लगाई थी और कहा था कि नीरव में सुसाइड की प्रवृत्तियां दिखना, प्रत्‍यर्पण से बचने का आधार नहीं बन सकता है।


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