इस महीने के आखिर तक करा ले पैन कार्ड को आधार से लिंक, अन्यथा हो सकती है मुश्किल, जाने पूरी खबर.
दिल्ली| इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ तौर पर कह दिया है की इस महीने के आखिर तक पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना ही होगा इसके बाद किसी तरह की कोई छूट आयकर दाता को नहीं मिलेगी, दरअसल पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की आधार योजना को संविधान के मुताबिक बताया था| कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि आयकर रिटर्न भरने और पैन आवंटन में बायोमीट्रिक पहचान की अनिवार्यता बनी रहेगी, जिसके चलते अब आधार कार्डधारकों को इसे पैन कार्ड के साथ लिंक करना अनिवार्य होगा|