खुशखबरी: कर्मचारी अब पीएफ खाते से दूसरी बार भी निकाल सकेंगे इतनी राशि
नई दिल्ली , देशभर में कोविड-19 की तीसरी लहर का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कई नौकरीपेशा लोगों को फिर से वित्तीय परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। श्रम मंत्रालय के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान पीएफ खाताधारकों को वित्तीय सहयोग देने के लिए अपने सदस्यों को दूसरे नॉन-रिफंडेबल कोविड-19 एडवांस का लाभ उठाने की अनुमति दी थी। इससे पहले महामारी के दौरान सदस्यों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष निकासी का प्रावधान मार्च, 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत किया गया था। इस नियम के मुताबिक, पीएफ के कर्मचारी अपने अकाउंट से तीन महीने की बेसिक सैलरी और का पैसा निकाल सकते हैं। इसके अलावा ईपीएफ अकाउंट बैलेंस का 75 फीसदी दोनों में से जो भी कम हो उन पैसों को निकाला जा सकता है. इन पैसों को निकलने के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।