छत्तीसगढ़ पर फिर पड़ा Corona का साया,एक ही दिन में इस जिले में मिले इतने कोरोना मरीज,जानिए किस जिले में कितने एक्टिव केस ?    |    CG CORONA UPDATE : छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में बढ़त जारी...जानें 24 घंटे में सामने आए कितने नए केस    |    छत्तीसगढ़ में आज कोरोना के 10 नए मरीज मिले, कहां कितने केस मिले, देखें सूची…    |    प्रदेश में थमी कोरोना की रफ्तार, आज इतने नए मामलों की पुष्टिं, प्रदेश में अब 91 एक्टिव केस    |    CG CORONA UPDATE : छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में बढ़त जारी...जानें 24 घंटे में सामने आए कितने नए केस    |    BREAKING : प्रदेश में आज 15 नए कोरोना मरीजों पुष्टि, देखें जिलेवार आकड़े    |    प्रदेश में कोरोना का कहर जारी...कल फिर मिले इतने से ज्यादा मरीज, एक्टिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 100 के पार    |    छत्तीसगढ़ में मिले कोरोना के 14 नए मरीज...इस जिले में सबसे ज्यादा संक्रमित,कुल 111 एक्टिव केस    |    सावधान : छत्तीसगढ़ में फिर बढ़ रहा कोरोना...जानें 24 घंटे में सामने आए कितने नए केस    |    Corona update: प्रदेश में 2 कोरोना मरीजों की मौत...इलाज के दौरान तोड़ा दम    |

विदेशों से आ रहे लोगों के लिए सरकार ने बदले नियम, 8 अगस्त से होंगे लागू

विदेशों से आ रहे लोगों के लिए सरकार ने बदले नियम, 8 अगस्त से होंगे लागू
Share

नई दिल्ली. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने रविवार को दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं. ये नए दिशानिर्देश 8 अगस्त रात 12.01 मिनट से लागू हो जाएंगे. नए दिशानिर्देशों के मुताबिक सभी यात्रियों को अपनी तय यात्रा से कम से कम 72 घंटे पहले http://newdelhiairport.in पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा. मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि पोर्टल पर भी ये जानकारी दी गई है कि यात्रियों को लौटने के बाद अनिवार्य 14 दिन के क्वारंटाइन में रहना होगा. इसमें 7 दिन संस्थागत क्वारंटाइन होगा जिसका खर्च उन्हें खुद उठाना होगा जबकि 7 दिन वह होम आईसोलेशन में रहेंगे जहां वह लगातार अपने स्वास्थ्य पर नजर बनाए रहेंगे.

स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देश के अनुसार, सिर्फ किसी परेशानी, जैसे प्रेग्नेंसी, परिवार में किसी की मृत्यु, गंभीर बीमारी या फिर 10 साल से कम उम्र के माता-पिता को ही होम क्वारंटाइन रहने की इजाजत दी जाएगी. पहुंचने के बाद आरटीपीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट सौंपने के बाद भी संस्थागत क्वारंटाइन से छूट मिल सकती है. ये टेस्ट यात्रा से पहले के 96 घंटे के भीतर होना जरूरी है. यात्रा से पहले यात्रियों को टिकट के साथ संबंधित एजेंसियां डू एंड डोंट्स की एक लिस्ट देंगी, उसमें ब्यौरेवार तरीके से बताया जाएगा कि यात्री क्या कर सकते हैं क्या नहीं.

 

सभी यात्रियों को अपने फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने का सुझाव दिया गया है.
इन बातों का रखना होगा ध्यान
बोर्डिंग के समय सिर्फ बिना लक्षण वाले मरीजों को ही स्क्रीनिंग कराने के बाद जाने की अनुमति होगी. जमीनी रास्ते से आ रहे लोगों को भी इन नियमों का पालन करना होगा. बोर्डिंग के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग के सभी नियमों का पालन करना होगा. यात्रा के दौरान जिन लोगों ने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं भरा है उन्हें फ्लाइट में इसे भरना होगा और उसकी कॉपी हेल्थ और इमीग्रेशन अधिकारियों को देनी होगी. फ्लाइट में मास्क पहनना, आस-पास साफ सफाई रखना और हाथ साफ रखना बेहद जरूरी हैं. इसका ख्याल फ्लाइट या शिप के क्रू मेंबर्स लगातार रखेंगे.
 


Share

Leave a Reply