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एचडीएफसी एर्गो ने छत्तीसगढ़ में रबी सीजन के लिये किसानों के लिये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की

एचडीएफसी एर्गो ने छत्तीसगढ़ में रबी सीजन के लिये किसानों के लिये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की
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जांजगीर चांपा । निजी क्षेत्र में भारत की तीसरी सबसे बड़ी गैर-जीवन बीमा प्रदाता एचडीएफ सी एर्गो जनरल इंश्योऱेंस कंपनी को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फ सल बीमा योजना (पीएमएफ बीवाय) लागू करने के लिये अधिकृत किया गया है। यह बीमा योजना जशपुर, बलरामपुर, जांजगिर-चम्पाी, मुंगेली और कबीरधाम जिलों में कर्जदार और गैर-कर्जदार किसानों के लिये रबी सीजन 2019 के लिये उपलब्धा कराई जायेगी। इस स्की म को छत्तीगसगढ़ सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत अधिसूचित फसलों के लिये इन जिलों में लागू किया जायेगा। नीचे की तालिका में फसलों और कवर प्राप्तै करने की अंतिम तारीख के बारे में उल्लेंखित किया गया है। 

जिले का नाम 
फसल 
बीमित राशि (रूपये प्रति हेक्टे यर)
प्रीमियम (रूपये प्रति हेक्टेहयर)
अंतिम तारीख 
जशपुर 
चना 18,300 274.5 31 दिसंबर 2019 
अलसी 9,100 136.5 31 दिसंबर 2019 
सरसों 11,315 169.725 31 दिसंबर 2019 
सिंचित क्षेत्र का गेहूं
18,100 271.5 31 दिसंबर 2019 
असिंचित क्षेत्र का गेहूं 
13,800 207 31 दिसंबर 2019 
बलरामपुर 
चना 27,000 405 31 दिसंबर 2019 
अलसी 10,000 150 31 दिसंबर 2019 
सरसों 18,000 270 31 दिसंबर 2019 
सिंचित क्षेत्र का गेहूं 25,000 375 31 दिसंबर 2019 
असिंचित क्षेत्र का गेहूं 15,000 225 31 दिसंबर 2019 
जांजगिर-चम्पा0
चना 14,000 210 31 दिसंबर 2019 
अलसी 17,000 255 31 दिसंबर 2019 
सरसों 17,000 255 31 दिसंबर 2019 
सिंचित क्षेत्र का गेहूं 13,000 195 31 दिसंबर 2019 
मुंगेली 
चना 14,000 210 31 दिसंबर 2019 
अलसी 17,000 255 31 दिसंबर 2019 
सरसों 17,000 255 31 दिसंबर 2019 
सिंचित क्षेत्र का गेहूं 13,000 195 31 दिसंबर 2019 
असिंचित क्षेत्र का गेहूं 10,000 150 31 दिसंबर 2019 
कबीरधाम 
चना 31,500 472.5 31 दिसंबर 2019 
अलसी 12,500 187.5 31 दिसंबर 2019 
सरसों 20,000 300 31 दिसंबर 2019 
सिंचित क्षेत्र का गेहूं 33,000 495 31 दिसंबर 2019 
असिंचित क्षेत्र का गेहूं 20,000 300 31 दिसंबर 2019 
पीएमएफ बीवाई स्कीम सूखा, बाढ़, शुष्क काल, भूस्खलन, चक्रवात, तूफ ान, कीट एवं बीमारियों और कई अन्य जैसे बाहरी जोखिमों से फ सल को होने वाले नुकसान के लिए किसानों का बीमा करती है। उपज में हुए नुकसान का निर्धारण करने के उद्देश्य से, राज्य सरकार इस योजना के लिए अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फ सलों पर फ सल काटने के प्रयोग (क्रॉप कटिंग एक्सपीरिमेंट्स-सीसीई) के लिए योजना बनाएगी और उसका क्रियान्वयन करेगी। यदि सीसीई के आधार पर उपज डेटा कम हो जाता है, तो किसानों को उनकी उपज में कमी का सामना करना पड़ेगा जिसके लिए किसानों को दावों का भुगतान किया जाएगा।   
यह योजना फ सल चक्र के सभी चरणों के लिए बीमा कवर प्रदान करती है, जिसमें बुआई के पहले से लेकर कटाई और कटाई के बाद के जोखिम शामिल है। पीएमएफ बीवाई योजना के तहत सभी उत्पादों को कृषि विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाता है। जशपुर, बलरामपुर, जांजगिर-चम्पाा, मुंगेली और कबीरधाम जिलों के किसान उपरोक्त फसलों के लिए पीएमएफ बीवाई योजना के तहत बीमा कवर प्राप्त करने के लिए जिले में अपने संबंधित बैंकों, आम सेवा केंद्रों (सीएससी) तक पहुंच सकते हैं या अधिकृत एचडीएफसी एर्गो एजेंटों से संपर्क कर सकते हैं। बीमा कवर प्राप्त करने के लिए वैधता अवधि का विवरण किसानों के लिए कृषि विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।  

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