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अंजलि जैन मामले में हाईकोर्ट ने सुनाया अपना फैसला, जाने पूरी खबर...

 अंजलि जैन मामले में हाईकोर्ट ने सुनाया अपना फैसला, जाने पूरी खबर...
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रायपुर| धमतरी के बहुचर्चित प्रेम विवाह के मामले में चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली डिविजन बेंच ने अंजलि जैन को अपनी पसंद की जगह और व्यक्ति के साथ रहने की दी छूट दी है। इधर कलेक्टर डॉ.एस भारतीदासन ने सखी वन स्टॉप सेंटर बैरन बाजार रायपुर के 200 मीटर की परिधि में भारतीय दंड संहिता की धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया है। दरअसल अंजलि जैन मामले में आए हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रशासन ने धारा 144 लगा दिया है। अंजलि जैन 17 नवंबर यानी कल सखी सेंटर से जाएगी। डीबी ने अंजलि को छूट देते हुए कहा कि वह अपनी पसंद की जगह में अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रह सकती हैं।

 
यह है मामला : 
करीब 20 महीने पहले अंजलि जैन और इब्राहिम ने आर्य समाज मंदिर में प्रेम विवाह किया था। अंजलि के परिजनों के विरोध के कारण यह मामला स्थानीय अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया। इस विवाह और इब्राहिम के खिलाफ अंजलि के परिजनों ने पुलिस में रिपोर्ट और कोर्ट में केस दर्ज कराया था। अंजलि और इब्राहिम का आरोप है कि उन्हें इस विवाह के बाद तमाम तरीकों से धमकाया गया और जान से मारने की धमकी भी दी गई। अंजलि और इब्राहिम की मदद कर रही अधिवक्ता प्रियंका शुक्ला पर रायपुर के सखी केंद्र में मारपीट की गई, जिसकी पुलिस में शिकायत भी की गई। अंजलि को हाईकोर्ट के आदेश पर इस सखी सेंटर में रखा गया था। इसके पहले इब्राहिम ने अपनी पत्नी अंजलि को साथ रखने के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर गुहार लगाई थी। प्रकरण की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पहले उसे बिलासपुर के गर्ल्स हॉस्टल में रखने का आदेश जारी किया था। आरोप है कि यहां से अंजलि के पिता उसे बिना किसी अदालती और पुलिस के आदेश के अपने साथ ले गये थे। इब्राहिम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की पत्नी को उनके परिजनों द्वारा जबरिया ले जाने का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तब अंजलि को दोबारा हाईकोर्ट में पेश किया गया। अंजलि ने तब अपने माता-पिता के साथ रहने से इनकार कर दिया था। अंजलि के खुलासे के बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उसे रायपुर के सखी सेंटर में भेज दिया गया था।


स्वयं राज्यपाल तक कर चुकी हैं हस्तक्षेप :
इस मामले में स्वयं राज्यपाल अनुसुइया उइके ने सखी सेंटर रायपुर का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने हाई प्रोफाइल शादी के मामले में पीड़िता से तकरीबन आधे घंटे बंद कमरे में चर्चा की थी। राज्यपाल ने सेंटर प्रभारी और काउंसलर को सख्त हिदायत दी थी कि शाम के बाद किसी को न मिलने दिया जाए। वहीं पुरुषों के अंदर आने और मिलने पर प्रतिबंध लगाने और पीड़ितों को संरक्षण देने कहा था।
 

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