मतदाता परिचय पत्र नहीं होने पर इन 18 दस्तावेजों के जरिए दे सकते है अपना वोट, जाने पूरी खबर...
रायपुर। अगर किसी कारणवश मतदाता परिचय पत्र नहीं बन पाया है या फिर गुम हो गया है। ऐसे मतदाता भी अपना अमूल्य वोट डाल सकते हैं, बशर्ते उन्हें इसके लिए मतदान केंद्र में अपने परिचय का पुख्ता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए मतदाता परिचय पत्र के अलावा 18 तरह के दस्तावेजों को व्यक्तिगत पहचान पत्र के रूप में मान्यता दी है। इनमें से कोई भी दस्तावेज अपने साथ मतदान केंद्र ले जाकर आप वोट दे सकते है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा- नगर पालिका आम निर्वाचन के तहत 21 दिसम्बर को आयोजित हो रहे मतदान के दौरान निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने और पहचान सुगम बनाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 18 प्रकार के दस्तावेजों को मान्य किया है। मतदाता को मतदाता केन्द्र पर अपना वोट डालने के लिए इनमें से किसी एक दस्तावेज को पीठासीन अधिकारी या प्राधिकृत मतदान अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यह दस्तावेज हैं मतदाता परिचय के लिए मान्य- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदाय किया गया मतदाता परिचय पत्र, बैंक/डाकघर फोटोयुक्त पासबुक , पासपोर्ट पेन कार्ड, आधार कार्ड , राज्य/केन्द्र सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्थानीय निकाय द्वारा उनके अधिकारी एवं कर्मचारियों को जारी किया गया फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र , फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज , मनरेगा जॉब कार्ड , फोटोयुक्त स्वास्थ बीमा योजना (स्मार्ट) कार्ड , ड्रायविंग लायसेंस, स्वतंत्रता सेनानी फोटोयुक्त पहचान-पत्र , केन्द्रीय अथवा राज्य माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी दसवीं एवं बारहवीं की फोटोयुक्त अंकसूची , बार कौसिंल द्वारा अधिवक्ताओं को जारी फोटोयुक्त परिचय पत्र , फोटोयुक्त विकलांगता प्रमाण-पत्र , छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी वैध फोटोयुक्त राशन कार्ड , महाविद्यालय अथवा विद्यालय द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान-पत्र , फोटोयुक्त शस्त्र लायसेंस , छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर एस.ई.सी.-ई.आर. द्वारा आनलाइन जनरेटेड मतदाता पहचान पर्ची