अन्तर्जातीय विवाह करने पर ढाई लाख रूपये प्रोत्साहन राशि,विवाह के एक साल तक कर सकते हैं आवेदन
कोरबा। छत्तीसगढ़ में राज्य शासन द्वारा अंतर्जातीय विवाह करने वाले दम्पत्तियों को 2 लाख 50 हजार रूपए प्रोत्साहन राशि एवं प्रशंसा पत्र प्रदान की जायेगी। यह राशि छत्तीसगढ़ अस्पृश्यता निवारणार्य अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना नियम 1978 (यथा संशोधित नियम 2019 के अनुसार) के प्रावधानों के तहत् दी जायेगी। प्रोत्साहन राशि में से भुगतान पूर्व दम्पत्ति से 10 रूपये के रसीद नान-ज्युडिशियल के स्टॉप पेपर पर शपथ पत्र लेकर एक लाख रूपए दम्पत्ति के संयुक्त बैंक खाते में आरटीजीएस अथवा एनईएफ टी के माध्यम से जमा कराया जाएगा। शेष डेढ़ लाख रूपए दम्पत्ति के संयुक्त नाम एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास के पद नाम के संयुक्त रूप से राष्ट्रीयकृत बैंक में 3 वर्ष के लिए फि क्स डिपोजिट रखा जाएगा। एफ डी जिले के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास की शासकीय अभिरक्षा में रहेगी। एफ डी की निर्धारित अवधि समाप्ति के अधिकतम 2 वर्ष के भीतर दम्पत्ति द्वारा स्वयं उपस्थित होकर राशि प्राप्त करनी होगी अन्यथा एफ डी आहरित कर राशि शासकीय खजाने में जमा कर दी जाएगी। दम्पत्ति में से किसी एक की मृत्यु की दशा में जीवित सदस्य को एफ डी की राशि का भुगतान किया जाएगा। प्रोत्साहन राशि पात्रता के लिए अंतर्जातीय विवाह करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के अन्दर आवेदन करना होगा।