छत्तीसगढ़ पर फिर पड़ा Corona का साया,एक ही दिन में इस जिले में मिले इतने कोरोना मरीज,जानिए किस जिले में कितने एक्टिव केस ?    |    CG CORONA UPDATE : छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में बढ़त जारी...जानें 24 घंटे में सामने आए कितने नए केस    |    छत्तीसगढ़ में आज कोरोना के 10 नए मरीज मिले, कहां कितने केस मिले, देखें सूची…    |    प्रदेश में थमी कोरोना की रफ्तार, आज इतने नए मामलों की पुष्टिं, प्रदेश में अब 91 एक्टिव केस    |    CG CORONA UPDATE : छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में बढ़त जारी...जानें 24 घंटे में सामने आए कितने नए केस    |    BREAKING : प्रदेश में आज 15 नए कोरोना मरीजों पुष्टि, देखें जिलेवार आकड़े    |    प्रदेश में कोरोना का कहर जारी...कल फिर मिले इतने से ज्यादा मरीज, एक्टिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 100 के पार    |    छत्तीसगढ़ में मिले कोरोना के 14 नए मरीज...इस जिले में सबसे ज्यादा संक्रमित,कुल 111 एक्टिव केस    |    सावधान : छत्तीसगढ़ में फिर बढ़ रहा कोरोना...जानें 24 घंटे में सामने आए कितने नए केस    |    Corona update: प्रदेश में 2 कोरोना मरीजों की मौत...इलाज के दौरान तोड़ा दम    |

जाति मामले में जोगी को मिली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जाने पूरी खबर

जाति मामले में जोगी को मिली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जाने पूरी खबर
Share

राष्ट्रीय अजजा आयोग की याचिका खारिज,  अगली सुनवाई तक जोगी का विधायक पद यथावत रहेगा

नता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के सुप्रीमो एवं पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को जाति मामले में आज बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की याचिका को खारिज करते हुए उनके विधायक पद को अगली सुनवाई 6 नवंबर तक यथावत रखा है। 

बिलासपुर हाईकोर्ट में आज अजीत जोगी की जाति संबंधित प्रकरण पर सुनवाई हुई। न्यायालय ने इस प्रकरण में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और दो अन्य व्यक्तियों की हस्तक्षेप याचिका पर अपने आदेश में यह स्पष्ट कर दिया है कि उपरोक्त तीनों श्री जोगी के जाति-संबंधित प्रकरण में 'आवश्यक पक्षकारÓ की श्रेणी में नहीं आते है। अत: वे प्रकरण के तथ्यों से संबंधित कोई भी दलील नहीं कर पाएंगे और न ही कोई दस्तावेज या अन्य कोई तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रेषित कर पाएंगे। उनकी भूमिका केवल इस संबंध में न्यायिक स्थिति को स्पष्ट करने और विधिसम्मत न्यायिक सिद्धांतो को न्यायालय के समक्ष रखने तक ही सीमित रहेगी। साथ ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की आपत्ति को सिरे से खारिज करते हुए न्यायालय ने आदेशित किया कि जो पूर्व में 4 सितम्बर 2019 को श्री जोगी को उनकी विधायकी-सम्बंधित अंतरिम सुरक्षा प्रदान की गई थी, वो मामले की 6 नवम्बर 2019 को अगली सुनवाई तक यथावत रहेगी। 
 

Share

Leave a Reply