राज्य में 1 जुलाई तक बढ़ा लॉकडाउन, कोई नई छूट नहीं, गाइडलाइन हुआ जारी
झारखंड सरकार ने आज मंगलवार को राज्य में लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को एक जुलाई तक जारी रखने का आदेश दिया है. मौजूदा लॉकडाउन कल 24 जून सुबह छह बजे समाप्त हो रहा था. आपदा प्रबंधन विभाग (Disaster Management Department of Jharkhand) ने इस संबंध में आदेश जारी किया और कोई लोगों को कोई अतिरिक्त छूट नहीं दी है. यानी 16 जून को लागू हुए लॉकडाउन के दिशा-निर्देश एक जुलाई तक लागू रहेंगे. प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Jharkhand CM Hemant Soren) की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन की बैठक में ये फैसला लिया गया.
सरकारी दिशा-निर्देश के अनुसार राज्य में पहले की तरह ही शाम चार बजे तक दुकानें खुलेंगे. शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार को सुबह 6 बजे तक पूरे राज्य में वीकेंड लॉकडाउन रहेगा. इस दौरान सिर्फ मेडिकल स्टोर और दूध की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी. निर्णय के अनुसार शॉपिंग मॉल और डिपार्टमेंट स्टोर के संचालन की अनुमति रहेगी.
सभी सरकारी और 50 प्रतिशत कर्मचारियों की संख्या के साथ निजी कार्यालय शाम 4 बजे तक खुलेंगे. जबकि भोजन की होम डिलीवरी की अनुमति है. आदेश के अनुसार सभी सामानों के परिवहन की अनुमति है. साथ ही सभी पूजा स्थलों को पर्यटकों के प्रवेश के बिना खोलने की अनुमति है. राज्य में पांच से अधिक व्यक्तियों के साथ सभी इनडोर और आउटडोर मंडली पर प्रतिबंध है. अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं.
शादी समारोह घर पर या अदालत में आयोजित किए जा सकते हैं. सार्वजनिक स्थानों जैसे सामुदायिक हॉल, बैंक्वेट हॉल आदि में नहीं होंगे. सभी विवाह बारात बैन है. दूल्हा और दुल्हन सहित 11 से अधिक व्यक्ति विवाह में शामिल नहीं होंगे. साथ ही झारखंड आने वालों के लिए सात दिन का होम क्वारंटीन होना अनिवार्य है. (एजेंसी इनपुट्स)