अब शहर में सिर्फ 3 बजे तक ही खुली रहेंगी दुकानें, जारी हुआ आदेश
बीजापुर, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रितेश कुमार अग्रवाल ने जारी आदेश में कहा है कि नगरीय क्षेत्रों में अपरान्ह 3 बजे तक ही दुकानों का संचालन किया जा सकेगा। जिसके तहत स्वास्थ्य सुविधाएं एवं आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे संचालित रहेंगी। इसके साथ ही दवा एवं मेडिकल दुकानें 24 घंटे संचालित रहेगी। इन सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों की सभी दुकानें प्रातः काल से दोपहर 3 बजे तक संचालित रहेंगी।सब्जी व्यवसाय, दूध,मांस-मटन, मछली, अण्डे की दुकानें भी प्रातः काल से अपरान्ह 3 बजे तक संचालित होंगी। घर पर जाकर दूध बांटने वाला दुग्ध विक्रेता को प्रातः काल से अपरान्ह 3 बजे तक और सांयकाल 5 बजे से 7 बजे तक दूध प्रदाय करने की अनुमति होगी। पेट्रोल-डीजल पंप तथा एलपीसी गैस प्रातःकाल से अपरान्ह 3 बजे तक विक्रय करने की अनुमति होगी। शासकीय एवं अशासकीय बैंकों को अपरान्ह 3 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। कृषि उपकरण, फर्टिलाईजर, पेट् शॉप, एक्यूरियम शॉप प्रातःकाल से अपरान्ह 3 बजे तक संचालित रहेगी। प्रतिबंधित क्षेत्र में स्थित शराब दुकानों को प्रातःकाल से दोपहर 3 बजे तक संचालन की अनुमति रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होकर आगामी आदेश पर्यन्त लागू रहेगा।