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अब खुद से नहीं कटेगा आपका पैसा, पूछकर ही होगी पेमेंट- नया नियम लागू

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नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा मोबाइल बिल, अन्य यूटिलिटी बिल और ओटीटी मंचों के सब्सक्रिप्शन के लिए लगाए जाने वाले ऑटो डेबिट सिस्टम की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 तय की गई थी। यानी एक अक्टूबर से देश में ऑटो-डेबिट लेनदेन में बदलाव हो गया है।


इस नियम के तहत अक्तूबर से बैंकों को ऑटो-डेबिट भुगतान की तारीख से पांच दिन पहले ग्राहक को एक नोटिफिकेशन भेजना होगा। भुगतान केवल तभी हो पाएगा, जब ग्राहक मंजूरी देगा। इसके अलावा, अगर भुगतान रकम 5,000 रुपए से ज्यादा है तो बैंक ग्राहक को ओटीपी भी भेजेगा।


आसान भाषा में समझें, तो अक्तूबर से नए ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम लागू होने के बाद बैंक और पेटीएम-फोन पे जैसे ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म्स को किस्त या बिल के पैसे काटने के पहले हर बार ग्राहकों से उनकी अनुमति लेनी होगी। इसकी मंजूरी के बाद ही पैसे काटे जाएंगे। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपके मोबाइल नंबर का बैंक में अपडेट होना जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके मोबाइल नंबर पर ही ऑटो डेबिट से जुड़ा नोटिफिकेशन एसएमएस के जरिए भेजा जाएगा।


पहले इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 थी। यानी एक अप्रैल 2021 से इस सिस्टम में बदलाव होना था। बैंक और भुगतान सुविधा प्रदान करने वाले तमाम प्लेटफॉर्म मांग कर रहे थे कि नए व्यवस्था को लागू करने के लिए उन्हें कुछ समय दिया जाए। केंद्रीय बैंक ने ये तारीख इसलिए बढ़ाई ताकि ग्राहकों को किसी तरह की परेशानी ना हो।


मौजूदा समय में ज्यादातर लोग अपने मोबाइल, पानी का बिल, आदि के बिलों को ऑटो पेमेंट मोड में डाल देते हैं। यानी डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म या बैंक ग्राहक से एक बार अनुमति लेने के बाद हर महीने बिना किसी जानकारी के खाते से पैसे काट लेते हैं। इससे फ्रॉड की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए बढ़ते फ्रॉड के मद्देनजर यह बदलाव किया जा रहा है।


नए नियम लागू होने से करोड़ों ग्राहक प्रभावित होंगे। हालांकि, यूपीआई के ऑटोपे सिस्टम से ऐसे ऑटो-डेबिट भुगतान पर कोई असर नहीं होगा। बैंकों ने अपने ग्राहकों को इस नए नियम के बारे में जानकारी देनी शुरू कर दी है। देश के बड़े निजी बैंक एक्सिस बैंक ने अपने ग्राहकों ऑटो डेबिट नियम के बार में सूचित किया है।


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