ट्विटर के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल
केंद्र सरकार द्वारा जारी नये सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का पालन नहीं किए जाने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई। याचिका में ट्विटर को तत्काल प्रभाव से सरकार द्वारा जारी नियमों का पालन करने का आदेश देने की मांग की है।
अधिवक्ता अमित आचार्य ने याचिका में कहा है कि केंद्र सरकार ने इसी साल 25 फरवरी को नये सूचना प्रौद्योगिकी नियमों को जारी करते हुए ट्विटर सहित सभी सोशल मीडिया नेटवर्कों को तीन माह के भीतर इस पर अमल करने को कहा था। 25 मई को समय सीमा समाप्त होने के बाद भी ट्विटर ने अब तक अपने प्लेटफॉर्म पर ट्वीट के बारे में शिकायतों के निवरण के लिए स्थानीय शिकायत अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है। सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थों और डिजिटल मीडिया आचार संहिता के लिए दिशा निर्देश) नियम, 2021 को केंद्र सरकार ने 25 फरवरी, 2021 को अधिसूचित किया था। इसके तहत सोशल मीडिया नेटवर्कों को इस बात का पता लगाना होगा कि कोई मैसेज सबसे पहले किसने भेजा। इसके साथ ही किसी पोस्ट, मैसेज के बारे में शिकायतों का निवारण के लिए स्थानीय शिकायत अधिकारी नियुक्त करने को कहा है। याचिकाकर्ता आचार्य ने याचिका में कहा है कि ‘उन्हें कथित ट्विटर द्वारा नये नियमों का पालन नहीं करने के बारे में तब पता चला जब, उन्होंने कुछ ट्वीट के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि याचिका में ट्विटर को बिना किसी देरी के एक स्थानीय शिकायत अधिकारी नियुक्त करने का आदेश देने की मांग की गई है।