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तीन संशोधित आपराधिक कानून विधेयकों को राष्ट्रपति मुर्मू ने दी मंजूरी

तीन संशोधित आपराधिक कानून विधेयकों को राष्ट्रपति मुर्मू ने दी मंजूरी
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 नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र में पारित हुए तीन संशोधित आपराधिक कानून विधेयकों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मंजूरी दे दी। इससे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल के अब कानून बनने का रास्ता साफ हो गया है। अब भारतीय दंड संहिता (IPC) को भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता से, दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) को भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता से और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) संहिता से बदला जाएगा।

इन विधेयकों को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा ने 20 दिसंबर को और राज्यसभा ने 21 दिसंबर पारित किया था। राज्यसभा में विधेयकों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से पेश किए जाने के बाद ध्वनि मत से पारित किया गया था। दोनों सदनों से 141 विपक्षी संसद सदस्यों के निलंबन के बीच विधेयकों को 20 दिसंबर को निचले सदन में पारित किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों सदनों में विधेयकों का बचाव किया था।

 


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