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शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मिली जमानत, फिर भी आज की रात काटनी होगी जेल में, जाने क्यों

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मिली जमानत, फिर भी आज की रात काटनी होगी जेल में, जाने क्यों
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मुंबई | शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, मॉडल मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है. आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत के फैसले के बाद कहा कि कल विस्तृत ऑर्डर की कॉपी मिलेगी. हमें उम्मीद है कि सभी आरोपी कल या शनिवार तक जेल से बाहर आ जाएंगे. आर्यन 7 अक्टूबर से ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं.

नियम के तहत किसी को भी जमानत मिलने पर शाम 5 बजे के पहले ऑर्थर रोड जेल के बाहर लगे बॉक्स में जमानत पत्र डालना ज़रूरी होता है. अगर आर्यन की टीम, स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट से आज ही रिलीज ऑर्डर हासिल कर लेती है और जमानत पेटी में डाल देती है तो कल सुबह 6 बजे जमानत पेटी खोली जाएगी और उसके कुछ घंटों के बाद आर्यन की रिहाई मुमकिन है.

अगर आर्यन की टीम, स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट से आज रिलीज ऑर्डर हासिल नहीं कर पाई तो कल सुबह जब कोर्ट की प्रक्रिया शुरू होगी तब हासिल कर सकती है और दोपहर तक जेल के बाहर लगी जमानत पेटी में डाल सकती है. इसके बाद शाम 5 बजे जमानत पेटी खोली जाएगी और उसके कुछ घंटों के बाद आर्यन की रिहाई मुमकिन है.

बता दें कि एनसीबी ने दो अक्टूबर को क्रूज से ड्रग्स बरामद करने के मामले में आर्यन खान, मॉडल मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को हिरासत में लिया था. इसके बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया. इस मामले में एनसीबी ने 20 लोगों को गिरफ्तार किया था. इनमें से दो को पिछले दिनों निचली अदालत ने जमानत दे दी थी.

गिरफ्तारी के बाद एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद पिछले सप्ताह आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था. आज हाई कोर्ट ने भी जमानत दे दी. जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान एनसीबी ने जोरदार विरोध किया.

एनसीबी ने कहा कि आर्यन करीब दो साल से ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं और साजिश का हिस्सा हैं. क्रूज पर ड्रग्स की जानकारी उन्हें थी. आर्यन को बेल नहीं दी जा सकती है. इसपर कोर्ट ने पूछा कि आर्यन पर ड्रग्स के कारोबार के आरोप का आधार क्या है? इस सवाल पर एनसीबी ने कहा कि आर्यन के व्हाट्सएप चैट से बात सामने आई है.

जमानत याचिका पर मंगलवार और बुधवार को भी सुनवाई हुई थी. आज सुनवाई के दौरान एनसीबी के वकील ने पक्ष रखा


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