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श्रद्धा वॉल्कर मर्डर केस के आरोपी आफताब को मिली परिवार से मिलने की इजाजत, 4 दिन बढ़ाई गई रिमांड

श्रद्धा वॉल्कर मर्डर केस के आरोपी आफताब को मिली परिवार से मिलने की इजाजत, 4 दिन बढ़ाई गई रिमांड
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 नई दिल्ली। श्रद्धा वॉल्कर मर्डर केस के आरोपी आफताब पूनावाला को साकेत कोर्ट ने अपने परिजनों से मिलने की इजाजत दे दी है। जानकारी के मुताबिक आफताब के वकील ने कोर्ट से परमिशन मांगी थी कि आफताब को उसके परिजनों से मिलने दिया जाए। वहीं साकेत कोर्ट ने इसकी मंजूरी दे दी है।

आफताब को आज दिल्ली की साकेत कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आफताब की चार दिन की पुलिस कस्टडी और बढ़ा दी है। इससे पहले पुलिस ने कोर्ट से आफताब के पॉलीग्राफी टेस्ट की इजाजत मांगी थी। आफताब के पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद ही उसका नार्को टेस्ट किया जाएगा।

आफताब के वकील अविनाश ने बड़ा दावा किया था कि उसका परिवार लापता नहीं है। उन्होंने कहा कि वे एक या दो दिन में परिवार से संपर्क करेंगे। वहीं, वकील अविनाश ने कोर्ट से मांग की थी कि आफताब को उसके परिजनों से मिलने दिया जाए। जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है।

वहीं, आफताब ने कोर्ट ने कहा कि वह जांच में सहयोग कर रहा है। उसने जहां शव के टुकड़े फेंके, उसने उन जगहों की जानकारी दी। आफताब ने कहा कि वह सब कुछ बताएगा, लेकिन घटना को ज्यादा दिन हो जाने की वजह से वह कई चीजों को याद नहीं कर पा रहा है। आफताब के वकील के मुताबिक, उसे यह सही तरीके से याद नहीं है कि उसने आरी कहा से खरीदी। आफताब ने तालाब का भी मैप बनाया है, जहां उसने श्रद्धा का सिर फेंका था।

उधर, आफताब के एडवोकेट अविनाश ने बताया कि आफताब ने कोर्ट में यह भी नहीं माना कि उसने ही श्रद्धा की हत्या की है। आफताब के वकील ने दावा किया कि आफताब ने कोर्ट में ड्रग्स के नशे में होने की बात भी स्वीकार नहीं की। आफताब ने कोर्ट में कहा कि जो हुआ, वह गुस्से में हुआ। हीट ऑफ द मोमेंट का मतलब ये भी हो सकता है कि उसे किसी ने बहकाया हो या फिर इस पूरे मामले में तीसरा भी कोई शामिल हो।


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