21 दिन के भीतर होगा रेप के आरोपियों का निपटारा, जानिये पूरी खबर...
नई दिल्ली। अब आंध्र प्रदेश में रेप के आरोपियों के खिलाफ 21 दिन में सजा का ऐलान करेगी। आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने उस कानून के मसौदे को मंजूरी दे दी| अब आंध्र सरकार इस मसौदे को विधानसभा में पेश करेगी। कैबिनेट ने एक और कानून के मसौदे को भी मंजूरी दी, जो महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अत्याचार के मामलों में मुकदमा चलाने के लिए खास अदालतों के गठन का रास्ता निकालेगा। प्रस्तावित ‘आंध्र प्रदेश दिशा अधिनियम’ के तहत, बलात्कार के जुर्म पर मौत की सजा का प्रावधान किया गया है।
इस अधिनियम के अधीन-
ऐसे मामलों में, जहां संज्ञान लेने लायक सबूत मौजूद हों, जांच को सात दिनों में पूरी करने और अगले 14 दिनों में कोर्ट से मुकदमा चलाने का प्रावधान करता है, ताकि 21 दिनों के अंदर सजा दी जा सके। मौजूदा कानून ऐसे मामलों में मुकदमा चलाने के लिए चार महीने का समय देता है।
इस कानून के अधीन
सभी 13 जिलों में विशेष अदालतें गठित की जाएंगी, जो बलात्कार, यौन उत्पीड़न, तेजाब हमला और सोशल मीडिया के जरिए उत्पीड़न जैसे महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अत्याचार के मामलों में मुकदमा चलाएंगी।