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ट्रैफिक पुलिस की अब नहीं चलेगी मनमानी, काटे गलत चालान तो देखें क्या कहता है नियम

ट्रैफिक पुलिस की अब नहीं चलेगी मनमानी, काटे गलत चालान तो देखें क्या कहता है नियम
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कई बार ये देखा गया है कि गाड़ी, मोटरसाइकिल या अन्य किसी तरह का वाहन चलाते हुए आपकी कोई गलती ना होने पर भी आपको ट्रैफिक पुलिस की मनमानी और चालान भुगतना पड़ता है। कानून के अनुसार अगर आपकी कोई गलती नही है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रैफिक चालान कोई कोर्ट का आदेश नही है। इसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अगर आपका गलत चालान ट्रैफिक पुलिस काट रही है तो उस समय उन्हें ऐसा करने से रोके नहीं, बल्कि कोर्ट का चालान कटवा लें। आप बाद में उसे कोर्ट में चुनौती देकर चालान देने से बच सकते है।
हेलमेट पहने होने पर भी 2000 का चालान

नए ट्रैफिक नियम के अनुसार आपका हेलमेट पहने होने के बावजूद 2000 रुपए का चालान कट सकता है। दसअसल मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार मोटरसाइकिल, स्कूटर चलाते हुए अगर आपको हेलमेट की स्ट्रिप नही बंधी है तो नियम 194D MVA के अनुसार आपका 1000 रुपए का चालान और अगर आपने दोषपूर्ण हेलमेट (बिना बीआईएस वाला) पहना है तो 194D MVA के अनुसार आपका 1000 रुपए का चालान कट सकता है। ऐसे में हेलमेट पहने होने के बावजूद नए नियमों का पालन ना करने के कारण आपको 2000 रुपए का चालान भुगतना पड़ सकता है।

गलत पार्क किए गए वाहन की फोटो खीचों और कमाओं 500 रुपए

यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से सड़क पर खड़े किए गए वाहन की तस्वीर भेजता है, तो उसे 500 रुपये का इनाम मिलेगा। सरकार जल्द इस तरह का एक कानून लाने जा रही है। वहीं पार्किंग गलत तरीके से करने वाले वाहन मालिक को 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी दी है।
गडकरी ने कहा कि वह सड़क पर गलत तरीके से वाहन खड़ा करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए एक कानून लाने पर विचार कर रहे हैं। गडकरी ने कहा, ''मैं एक कानून लाने वाला हूं कि रोड पर जो वाहन खड़ा करेगा, उसपर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं गलत तरीके से वाहन खड़ा करने वाले की तस्वीर खींचकर भेजने वाले को इसमें से 500 रुपये दिए जाएंगे।'' 

 

source: Hindustan live


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