बड़ी खबर: अब कल से खुलने वाले दुकानों में दुकानदारों को करना होगा ये जरूरी काम, नहीं तो दुकानें हो जाएँगी सील
रायपुर। राजधानी रायपुर में लॉकडाउन हटा दिया गया है। जिला कलेक्टर डॉ भारतीदासन ने बताया की लॉकडाउन हटाने के साथ-साथ कुछ पाबंदियां भी सख्ती के साथ लागू की गई हैं। जो इस प्रकार हैं-
1. हर दुकानदार को कम से कम 50 मास्क दुकान में रखने होंगे
2. सोशल डिस्टेंसिंग या किसी शर्तो का उल्लंघन पाया गया तो तत्काल दुकान को 15 दिन के लिए सील कर दिया जाएगा ।
3. दुकान के बाहर अनिवार्य रूप से लिखना होगा कि दुकान खुलने का समय सुबह 11:00 बजे बंद करने का समय शाम 7:00 और यहां बड़े अक्षरों में लिखा हुआ होना चाहिए|
4. रविवार अनिवार्य रूप से दुकान बंद रहेगी |
5. निगम की टीम और पुलिस प्रशासन की टीम संयुक्त रूप से कड़ी कार्यवाही करेगी पकड़े जाने पर या आर्थिक दंड के अलावा अन्य कार्यवाही करने के लिए भी स्वतंत्र रहेगी।
6. प्रत्येक 15 दिवस के बाद Review किया जायेगा। यदि प्रकरण कम होते है तो दुकान खोलने की समय सिमा में वृद्धि की जा सकती है।
7. पान-गुटखा खाकर थूकना प्रतिबंधित रहेगा।
8. दुकानों में सेनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। सेनिटाइजर खुद भी लगाएंगे और ग्राहकों भी देंगे।
9. यदि कोई बाजार या अन्य क्षेत्र कन्टेनमेंट क्षेत्र घोषित होता है तो उस क्षेत्र में समस्त व्यवसाय बंद हो जायेंगे।
10. मेडिकल, LPG & PUMP अपने निर्धारित समय पर खुलेंगे।
11. सभी दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग की मार्किंग अनिवार्य होगी।
12. सभी व्यपारियो को मास्क बेचने के लिए रखना होगा। बिना मास्क पहने लोग आते है तो पहले मास्क देकर ही अपना मूल सामान विक्रय करेंगे।