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जोधपुर कोर्ट ने सुनी आसाराम की गुहार, जमानत याचिका पर जनवरी में होगी सुनवाई

 जोधपुर कोर्ट ने सुनी आसाराम की गुहार, जमानत याचिका पर जनवरी में होगी सुनवाई
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जोधपुर। यौन शोषण के आरोप में सात साल से जेल में बंद आसाराम को कोर्ट की तरफ से थोड़ी राहत मिली है। राजस्थान की जोधपुर हाईकोर्ट आसाराम बापू की जमानत याचिका पर सुनवाई करने को तैयार हो गया है। जनवरी के महीने में आसाराम की याचिका पर सुनवाई की जाएगी। जोधपुर हाईकोर्ट की जस्टिस संदीप मेहता और रामेश्वरलाल व्यास की खंडपीठ ने आसाराम की याचिका को स्वीकार कर लिया है।

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वहीं अब इस मामले में जनवरी के तीसरे हफ्ते में सुनवाई होगी। दरअसल, आसाराम ने अपनी उम्र का हवाला देते हुए सुनवाई करने की मांग की थी और याचिका दाखिल की थी। अपनी याचिका में आसाराम ने कहा था कि उसकी उम्र 80 साल की हो चुकी है और साल 2013 से जेल के अंदर हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता जगमाल चौधरी और प्रदीप चौधरी की ओर से आसाराम की ये याचिका पेश की गई थी।
 
 
बता दें कि साल 2013 से आसाराम जोधपुर जेल में बंद है। आसाराम पर रेप का आरोप लगाया गया था। एक नाबालिग लड़की की ओर से आश्रम में आसाराम के जरिए रेप करने का आरोप लगाया गया था। जिसके बाद आसाराम को गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं मामले में आसाराम पर पोक्सो, जुवेनाइनल जस्टिस एक्ट, आपराधिक षडयंत्र और रेप करने के साथ ही कई अन्य मामलों के तहत केस दर्ज है।

उम्रकैद की सजा-
वहीं सात साल से जेल में बंद आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है। अप्रैल 2018 में जोधपुर स्पेशल कोर्ट की ओर से आसाराम को नाबालिग लड़की के साथ रेप करने के मामले में दोषी पाया था। जिसके बाद कोर्ट ने आसाराम को सजा भी सुनाई थी। कोर्ट ने आसाराम को पोक्सो एक्ट के तहत उम्रकैद और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी।

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