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प्रेमजाल में फंसाकर तीन वर्ष तक बनाया शारीरिक संबंध, शपथपत्र के समक्ष रचाया शादी और तीन दिन बाद किया संबंध विच्छेद

 प्रेमजाल में फंसाकर तीन वर्ष तक बनाया शारीरिक संबंध, शपथपत्र के समक्ष रचाया शादी और तीन दिन बाद किया संबंध विच्छेद
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कोरबा। युवक पहले युवती को अपने प्रेमजाल में फांसता है फिर उससे शादी का वादा करके तीन वर्ष तक शारीरिक संबंध स्थापित करता है। युवती द्वारा जब शादी करने दबाव बनाया जाता है तब युवक शपथपत्र के समक्ष शादी तो रचाता लेकिन शादी के तीन दिन बाद शपथपत्र के ही माध्यम से युवती से दबावपूर्वक संबंध विच्छेद कर लेता है।
 
 
पीडि़ता की शिकायत पर पुलिस द्वारा युवक के विरुद्ध अनेक धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया जाता है तथा आरोपी को जेल जाना पड़ता है। लेकिन जेल से छूटने के बाद आरोपी पुन: युवती के घर पहुँचकर डरा-धमका तथा मारपीट करते हुए बलपूर्वक शारीरिक संबंध बनाता है। पीडि़ता द्वारा इस बाबत न्याय की मांग लेकर पुलिस कप्तान कार्यालय तक दस्तक देती है लेकिन इस बार उसकी फरियाद पर कोई कार्यवाही नही किया जाता और ऐसे में आरोपी का हौसला बुलंद हो जाता है।
 

उक्त वाक्या है जिले के कटघोरा थानांतर्गत ग्राम कसनिया का जहाँ निवासरत युवती को गत 2016 में कटघोरा पुरानी बस्ती निवासी हासिम खान पिता अकरम खान द्वारा अपने प्रेमजाल में फं साकर और शादी करने का झांसा देते हुए लगातार तीन वर्ष तक शारीरिक संबंध स्थापित करता रहा। इस बीच युवती द्वारा शादी का दबाव बनाए जाने पर गत 03 दिसंबर 2019 को युवक द्वारा शपथपत्र के समक्ष शादी रचाया गया और शादी के तीन दिन बाद यानी 06 दिसंबर 2019 को शारीरिक एवं मानसिक यातना देते हुए नाटकीय ढंग से पुन: शपथपत्र के माध्यम से दबावपूर्वक संबंध विच्छेद कर लिया गया। पीडि़ता द्वारा मामले की शिकायत कटघोरा थाना में की गई जहाँ शिकायत के आधार पर पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 376, 417, 506, 342, 06 बालक-बालिका संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही कर न्यायालय में पेश किया गया। जहां से आरोपी को जेल भेजा गया।
 
 
कुछ दिनों बाद आरोपी जमानत पर जेल से रिहा होने पश्चात पीडि़ता को बार-बार फोन करके अश्लील गाली-गलौज व मारने की धमकी देने लगा एवं 22 जून 2020 की रात लगभग 10.30 बजे आरोपी हासिम एकाएक युवती के घर आ धमका तथा अकेलेपन का फायदा उठाकर जेल भेजे जाने की बात कहते हुए गाली-गलौज के अलावा मारपीट करते हुए बलपूर्वक शारीरिक संबंध स्थापित किया। पीडि़ता ने 23 जून 2020 को कटघोरा थाना पहुँचकर इस बाबत लिखित शिकायत दी थी। जिस पर कोई कार्यवाही नही किये जाने के कारण बीते 01 जुलाई 2020 को पीडि़ता द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुँचकर अपनी शिकायत पत्र सौंप उचित कार्यवाही एवं न्याय की मांग की गई। किंतु आज पर्यंत समय तक पीडि़ता युवती को न्याय नही मिल पाया है और वह न्याय की आस में इधर-उधर की ठोकरे खाते फि र रही है। इस विषय पर पीडि़ता का कहना है कि उक्त पूरे घटनाक्रम के बाद आरोपी का हौसला काफी बुलंद है जिससे वह भय भरे माहौल में जीवन व्यतीत कर रही है। ऐसे में कभी भी उसके साथ अनहोनी घटना घटित हो सकती है।


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