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बड़ी खबर : दुकान खोलने और बंद करने के समय के संबंध में कलेक्टर ने जारी किया नया आदेश, पढ़ें पूरी खबर

बड़ी खबर : दुकान खोलने और बंद करने के समय के संबंध में कलेक्टर ने जारी किया नया आदेश, पढ़ें पूरी खबर
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कोरबा। कोरोना संक्रमण के कारण जिले की दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खुलने बंद होने के समय निर्धारण को शिथिल कर दिया गया है। मंगलवार को इस संबंध में कलेक्टर ने आदेश जारी कर जिले में सभी प्रकार की दुकानों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने व बंद करने की प्रशासनिक पाबंदी हटा दी है।
 
 
जिला प्रशासन ने दुकानों को पहले की तरह खोलने व बंद करने से संबंधित नया आदेश जारी किया है, लेकिन कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर अभी भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एडवाजरी और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य किया गया है। दुकानदारों तथा ग्राहकों को मास्क लगाना, फि जिकल डिस्टेसिंग का पालन करना जरूरी किया है। अभी भी लोगों को घरों से बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क लगाया अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं सामानों की खरीद-बिक्री के दौरान ग्राहक व दुकानदार दोनों को चेहरे पर मास्क लगाना होगा। मास्क नहीं लगाने पर अफ सरों द्वारा जांच के दौरान पकड़े जाने पर संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी।
 
 
मास्क की जांच के लिए शहर में नगरीय निकायों के अधिकारियों सहित प्रशासनिक अधिकारी निगरानी करेंगे। इसके साथ ही रेस्टोरेंट-होटलों के संचालन और पार्सल तथा होम डिलीवरी की निर्धारित समय-सीमा को भी हटा लिया गया है। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग और ग्राहकों के हाथों को सेनेटाइज करने की पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी दुकानदारों की होगी। उल्लेखनीय है कि कोविड वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिये पूर्व में जिला प्रशासन द्वारा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और दुकानों के रात्रि आठ बजे तक संचालित होने का आदेश जारी किया गया था। इसके साथ ही रेस्टोरेंट-होटलों के संचालन और टेक अवे-होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि दस बजे तक निर्धारित की गयी थी। अब इन दोनों पाबंदियों को पूरी तरह से हटा लिया गया है।


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