BREAKING NEWS : देखिए लाल किले के पास हुए बम धमाके की खौफनाक तस्वीरें, 8 लोगों की मौत    |    Breaking : 1 नवंबर को सभी स्कूल – कॉलेजों में रहेगी छुट्टी, आदेश जारी    |    BIG BREAKING : सी.पी. राधाकृष्णन होंगे भारत के नए उपराष्ट्रपति    |    साय कैबिनेट की बैठक खत्म, लिए गए कई अहम निर्णय    |    CG Accident : अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, युवक-युवती की मौके पर ही मौत, 3 की हालत गंभीर    |    Corona Update : छत्तीसगढ़ में फिर डराने लगा कोरोना, इस जिले में एक ही दिन में मिले इतने पॉजिटिव मरीज    |    प्रदेशवासियों को बड़ा झटका, बिजली दरों में हुई बढ़ोतरी, जाने प्रति युनिट कितने की लगेगी चपत    |    छत्तीसगढ़ में बढ़ा कोरोना का खतरा: 20 दिनों में 3 मौतों के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर    |    Ration Card के बदले रोजगार सहायक की Dirty Deal, बोला- ‘पहले मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ फिर मिलेगा राशन कार्ड    |    छत्तीसगढ़ में तेजी से पांव पसार रहा कोरोना, रायपुर में सबसे ज्यादा केस, राज्य में कुल 45 एक्टिव केस    |

CG : उड़नदस्ता टीम ने दो कृषि केंद्रों के लाइसेंस किए निलंबित, जानें पूरा मामला..!!

CG : उड़नदस्ता टीम ने दो कृषि केंद्रों के लाइसेंस किए निलंबित, जानें पूरा मामला..!!
Share

 तखतपुर :- जिले के तखतपुर विकासखंड में खाद वितरण में अनियमितता सामने आने पर कृषि विभाग की उड़नदस्ता टीम ने सख्त कार्रवाई की है। गनियारी और तखतपुर में संचालित दो खाद दुकानों में गड़बड़ी पाए जाने पर दोनों के लाइसेंस निलंबित कर 21 दिनों के लिए खाद बिक्री पर रोक लगा दी गई है।

खाद वितरण में बड़ी गड़बड़ी उजागर
कृषि विभाग द्वारा किसानों को खाद, बीज और कीटनाशकों की सही उपलब्धता सुनिश्चित करने और कालाबाजारी रोकने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई। जांच के दौरान टीम ने तखतपुर स्थित मेसर्स किसान सेवा केंद्र और गनियारी के मेसर्स अमन कृषि केंद्र का औचक निरीक्षण किया, जहां रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में भारी अंतर पाया गया। जांच में सामने आया कि किसान सेवा केंद्र तखतपुर में मशीन रिकॉर्ड में 750 बोरी यूरिया दर्ज थी, जबकि मौके पर केवल 550 बोरी ही मिली।

इसके अलावा 200 बोरी यूरिया बिना रिकॉर्ड में दर्ज किए रखी गई थी। वहीं गनियारी के अमन कृषि केंद्र में रिकॉर्ड में 1679 बोरी यूरिया दिखाया गया, लेकिन मौके पर स्टॉक उपलब्ध नहीं था। इसके साथ ही दोनों दुकानों में उर्वरक भंडारण और वितरण से संबंधित जरूरी रजिस्टर भी संधारित नहीं पाए गए, जो नियमों का उल्लंघन है। प्रारंभिक जांच में दोषी पाए जाने पर दोनों दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 21 दिनों के लिए खाद विक्रय पर प्रतिबंधित कर दिया गया है।



Share

Leave a Reply