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राजधानी के रहेजा रेसीडेंसी में मिला कोरोना संक्रमित मरीज, इलाका हुआ कन्टेनमेंट जोन घोषित

राजधानी के रहेजा रेसीडेंसी में मिला कोरोना संक्रमित मरीज, इलाका हुआ कन्टेनमेंट जोन घोषित
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रायपुर | भारत सरकार,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम रायपुर अंतर्गत ब्लॉक- के,रहेजा रेसीडेंसी में एक नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है।जिला प्रशासन द्वारा घोषित कंटेनमेंट जोन में पश्चिम में फ्लैट न 401 तथा उत्तर में फ्लैट न 403 एवं पूर्व में रहेजा मैंन गेट और दक्षिण में गार्डन तक की सीमाएं निर्घारित की गई है।

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इसी तरह परमिका गृह, व्ही.आई.पी.स्टेट में 01 और नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा घोषित कंटेनमेंट जोन में पश्चिम में बी बी अग्रवाल का मकान तथा उत्तर में रोड एवं दक्षिण में बंद और पूर्व में जी के गुप्ता का मकान तक की परिसीमाएं निर्घारित की गई है।

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कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल एक द्वार होगा। जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी द्वारा फिजिकल डिस्टेंसिग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी  आदेश पर्यन्त पूर्णतः बंद रहेंगें। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु विधिवत परिवहन अनुमति इंसीडेंट कमांडर द्वारा दी जाएगी। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारण से कन्टेनमेंट जोन या मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर के द्वारा पास जारी कर इंसीडेंट कमांडर को सूचित करना होगा।आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति फिजिकल डिस्टेंसिग तथा सेनिटाईजेशन सुनिश्चित करते हुये कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगें। अन्य किसी भी व्यक्ति को कन्टेनमेंट जोन से बाहर निकलना अथवा अन्दर आना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन में उपरोक्तानुसार लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने हेतु संबंधित थाना प्रभारी उत्तरदायी होगे।कन्टेनमेंट जोन में शासन की गाईडलाईन अनुसार व्यवस्था बनाये रखने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर के द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा सैम्पल की जांच इत्यादि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

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जिला प्रशासन द्वारा घोषित कंटेंटमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल एक द्वार की व्यवस्था करने बेरिकेटिंग के लिए श्री राजीव नशीने, अनुविभागीय अधिकारी,लोकनिर्माण विभाग,संभाग- 01,रायपुर मो.नं. 94255-03818,लोक निर्माण विभाग की मांग अनुसार बैरिकेडिंग हेतु बांस-बल्ली की आपूर्ति हेतु श्री बी एस ठाकुर,वनमंडलाधिकारी रायपुर वनमंडल,रायपुर 94242-38769,कंटेंटमेंट जोन में सेनिटाइजेशन तथा आवश्यक वस्तुओ की आपूर्ति व्यवस्था हेतु श्री प्रवीण गहलोत,जोन आयुक्त,नगर पालिक निगम,जोन क्रमांक- 03,मो नं. 99774-24466,घरो का एक्टिव सर्विलांस,स्वास्थ्य टीम को एसओपी अनुसार दवा, मास्क, पीपीई इत्यादी उपलब्ध कराने एवं बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु श्रीमती मीरा बघेल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर मो.नं. 94255-16797, उपरोक्त दर्शित क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सहित अन्य समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु इंसीडेंट कमांडर श्रीमती पूनम शर्मा,डिप्टी कलेक्टर एवं अनुभिवागीया दण्डाधिकारी,रायपुर,मो.नं. 94242-34044,को दायित्व सौंपा गया है वही भारत सरकार एवं राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी गाईड लाईन अनुसार कंटेंटमेंट जोन में लाकडाउन का कडाई से पालन सुनिश्चत करने हेतु सिविल लाईन थाना के थाना प्रभारी श्री नसर सिद्दीकीे,मो.नं. 94791-91007 को जिम्मेदारी दी गई है।



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