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गणेश उत्सव को लेकर गाइडलाइन जारी, सड़क पर पंडाल लगाने से पहले अनुमति लेना होगा अनिवार्य

गणेश उत्सव को लेकर गाइडलाइन जारी, सड़क पर पंडाल लगाने से पहले अनुमति लेना होगा अनिवार्य
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 रायपुर। त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। वहीं 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा। जिसे लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। चारों तरफ बप्पा के आगमन की तैयारियां हैं तो वहीं दूसरी ओर राजधानी रायपुर में गणेश उत्सव को लेकर जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी किया है।

दरअसल, गणेश चतुर्थी को लेकर एडिशनल कलेक्टर उमाशंकर बंदे और एडिशनल एसपी लखन पटले ने समितियों की बैठक ली। जिसमें सभी समितियों को NGT के निर्देशों का पालन करने के आदेश दिए गए।

Raipur News: जिला प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार, सड़क पर पंडाल लगाने से पहले समिति को प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसी के साथ ही रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) पर पूरी तरह रोक होगी और हर गणेश पंडाल में CCTV कैमरा लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही कहा गया कि, समितियां स्वयंसेवक तैनात करेंगी और रात में विशेष निगरानी रखेंगी।



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