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BIG BREAKING : निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने की मिली अनुमति, बिलासपुर हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला

BIG BREAKING : निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने की मिली अनुमति, बिलासपुर हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला
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बिलासपुर | छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर से एक बड़ी खबर आ रही है | खबर मिली है कि बिलासपुर हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने की मंजूरी दे दी है। जानकारी के अनुसार जस्टिस पी.सेम कोशी की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार के आदेश को खारिज किया है। 

 

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आपको बता दें कि बिलासपुर जिले के 25 निजी स्कूलों ने ट्यूशन फीस लेने को लेकर याचिका दायर किया था। जिस पर आज हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस की इजाजत दी है। इस मामले में हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। जो आज जस्टिस पी.सेम कोशी की सिंगल बेंच निजी स्कूलों के पक्ष में सुनाया है।



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