दिशा सालियान मर्डर केस: बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, सीबीआई करेगी जांच
मुंबई। करीब छह साल पुराने दिशा सालियान मौत मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अहम आदेश देते हुए जांच CBI को सौंपने का निर्देश दिया है। अदालत ने एजेंसी को एफआईआर दर्ज कर नए सिरे से जांच शुरू करने और दिशा के पिता सतीश सालियान का बयान दर्ज करने को कहा है। इस फैसले के बाद मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। दिशा के पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दावा किया था कि उनकी बेटी की मौत की पहले हुई जांच में कई सवाल अनसुलझे रह गए। उन्होंने स्वतंत्र जांच और एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। अदालत ने याचिका पर सुनवाई के बाद CBI को मामले की जांच आगे बढ़ाने का निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि CBI अब पहले की जांच से जुड़े सभी रिकॉर्ड अपने कब्जे में लेकर मामले की शुरुआत से पड़ताल करेगी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि कार्रवाई केवल उपलब्ध सबूतों के आधार पर ही की जाएगी। दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक इमारत से गिरने के बाद हुई थी। शुरुआती जांच में इसे दुर्घटना और बाद में आत्महत्या बताया गया था। हालांकि, उनके पिता लगातार निष्पक्ष जांच की मांग करते रहे। अब CBI जांच के आदेश के बाद मामले की अगली कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।





















