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बड़ी खबर : सहकारी समितियों और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण से संबंधित संस्थाओं को लॉकडाउन प्रतिबंधों से मिली छूट, गृह मंत्रालय का आदेश, पढ़ें पूरी खबर

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नई दिल्ली | गृह मंत्रालय ने कुछ गतिविधियों को कोविड-19 से निबटने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के तहत लगाए गए प्रतिबंधों से छूट देने के लिए सभी मंत्रालयों / विभागों को समेकित संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। 

आदेश के तहत वन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों और अन्य वनवासियों द्वारा लघु वनोपज (एमएफपी) / गैर काष्ठ वनोत्पादों((एनटीएफपी) के संग्रह, कटाई और प्रसंस्करण तथा बांस, नारियल, सुपारी, कोको, मसालों की खेती और उनकी कटाई  तथा प्रसंस्करण , पैकेजिंग, बिक्री और विपणन जैसी कुछ गतिविधियों को लॉकडाउन के प्रतिबंधों से छूट दी गई है। 
छूट की यह व्यवस्था गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान, जिनमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां और माइक्रो फ़ाइनेंस कंपनियाँ भी शामिल हैं, जहां कर्मचारियों की संख्या न्यूनतम है पर भी लागू होगी। रिण उपलब्ध कराने वाली सहकारी समितियों को भी यह लाभ दिया गया है। 
इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों में बिजली की आपूर्ति और स्वच्छता, बिजली पारेषण लाइनों को बिछाने / निर्माण और दूरसंचार ऑप्टिकल फाइबर और केबल बिछाने के साथ-साथ संबंधित गतिविधियों को भी छूट में शामिल किया गया है। 
 

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