'लव जिहाद' को लेकर कानून बनाएगी एमपी की शिवराज सरकार, होगी पांच साल की सजा- नरोत्तम मिश्रा
भोपाल, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार लव जिहाद के खिलाफ अगले विधानसभा सत्र में विधेयक लाने जा रही है. गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अगले विधानसभा सत्र में लव जिहाद को लेकर विधेयक लाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि लव जिहाद में 5 साल के कठोर कारावास की सजा का प्रावधान रहेगा और ही गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज होगा. साथ ही सहयोग करने वाला भी मुख्य आरोपी की तरह अपराधी होगा. गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अगर कोई शादी के लिए स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करता है तो उसके लिए एक महीने पहले कलेक्टर के यहां आवेदन करना अनिवार्य रहेगा.
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लव जिहाद के मामलों से सख्ती से निपटेंगे- शिवराज
इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लव जिहाद के खिलाफ बड़ा बयान दे चुके हैं और साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश में ऐसे मामले सामने आने पर उससे सख्ती से निपटा जाएगा और जल्द ही मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून को अमली जामा पहना दिया जाएगा. उन्होंने मंत्रालय में गृह विभाग की एक हाई लेवल मीटिंग के दौरान मंत्री और अफसरों के साथ यह तय किया था.
सीएम शिवराज सिंह चौहान के लव जिहाद पर कानून बनाए जाने के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर ने तो इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर लव जिहाद कानून बनाने का मसौदा मांगा. रामेश्वर शर्मा का कहना है कि जिस तरह से नाम बदलकर लड़की को धोखा दिया जाता है और फिर उसके साथ जो कुछ भी होता है ऐसे में जरूरी है कि देश भर में इसके लिए एक सा कानून बने.