BIG BREAKING : राजधानी रायपुर में सामाजिक कार्यक्रमों के दौरान धुमाल / बैण्ड बजाने की मिली अनुमति, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
रायपुर | राजधानी में सामान्य दिनों की भांति ही अब धुमाल/बैण्ड पार्टी बजाने की अनुमिति जिला प्रशासन ने जारी कर दी है। इस दौरान कुछ नियम प्रशासन ने लागु किये हैं, जिसक पालन धुमाल/बैण्ड पार्टी बजाने वालों को करना होगा।
जारी आदेश के अनुसार धुमाल/बैण्ड पार्टी बजाने वालों की कुल संख्या 10 से ज्यादा नहीं होगी।
धुमाल/बैण्ड पार्टी में केवल बैण्ड के बजाने की अनुमति होगी।
साउण्ड बॉक्स बजाने की अनुमति नहीं होगी।
धुमाल/ बैण्ड किसी भी सार्वजनिक रोड पर नहीं बजाया जावेगा।
केवल कार्यक्रम के नियत स्थान पर बजाने की अनुमति अधिकतम समय रात्रि 10.00 बजे तक के लिए मान्य
होगी।
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जिस क्षेत्र में धुमाल,/बैण्ड बजाया जाना है, उसके पूर्व उस क्षेत्र के थाना प्रभारी को पूर्व सूचना देना होगा।
धुमाल/ बैण्ड बजाते समय उसमें सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को भारत सरकार, राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए जारी समस्त निर्देशों का पालन किया जाना होगा।
घुमाल/बैण्ड के बजाने वालो में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों का थर्मल स्कीनिंग कराया जाना, मास्क पहनना, समय-समय पर हैण्ड सेनेटाइजर का उपयोग करना, फिजिकल डिस्टेंशिंग तथा सोशल डिस्टेंशिंग अर्थात व्यक्तियों के मध्य कम से कम दो मीटर/06 फीट दूरी रखना अनिवार्य होगां।
धुमाल/बैण्ड बजाते समय एन.जी.टी. एवं शासन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानकों कोलाहाल अधिनियम, भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना होगा।
यदि उपरोक्त शर्तों का उल्लघंन करना पाया जाता है, तो सम्पूर्ण जिम्मेदारी धुमाल/बैण्ड पार्टी के प्रबंधक की होगी तथा भारतीय दण्ड संहिता 860 की धारा 88 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कडी कार्यवाही की जाएगी।