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एनबीडब्ल्यू पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, टाल दी गई कर्नाटक के डीजीपी की गिरफ्तारी...

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नईदिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय की ओर से राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) पर गुरुवार को रोक लगा दी।


कर्नाटक सरकार की याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा राज्य के डीजीपी और आईजीपी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट रद्द करने की माँग की गई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की खंडपीठ के सामने मामले का विशेष उल्लेख किया।

मेहता ने कहा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी किया है, जो अमान्य है, लिहाजा शीर्ष अदालत गैर जमानती वारंट रद्द करें। कर्नाटक में एक डीएसपी का सर्विस केस था जिसमें उच्च न्यायालय ने डीजीपी को कोर्ट में पेश होने को कहा था, लेकिन डीजीपी ने खुद उच्च न्यायालय न जाकर अपने जूनियर पुलिस अधिकारी को अदालत भेज दिया था, जिससे नाराज़ होकर उच्च न्यायालय ने डीजीपी को ग़ैरज़मानती वारंट जारी कर दिया था।

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