BIG BREAKING : नाईट कर्फ्यू लगाने से पहले कलेक्टर को शासन की लेनी होगी अनुमति, गृह विभाग ने दिए निर्देश
भोपाल | कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कलेक्टर रात का कफ्र्यू लगा सकते हैं। लेकिन इसके लिए शासन से अनुमति लेनी होगी। गृह विभाग ने सभी कलेक्टरों को स्पष्ट किया है कि वे जिले के भीतर कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जिला अध्यक्ष प्रबंधन समूह के साथ बैठक करके निर्णय लेंगे।
बालाघाट कलेक्टर ने गृह विभाग से रात का कर्फ्यू (रात दस बजे से सुबह छह बजे तक) लगाने का आदेश पहले जारी कर दिया। फिर उसे धारा 144 में तब्दील करने का आदेश जारी किया। बाद में गृह विभाग को पत्र लिखकर अनुमति मांगी है।
अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने बताया कि केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जो दिशा-निर्देश जारी किए हैं, उसमें रात का कफ्र्यू लगाने को लेकर स्पष्ट प्रावधान हैं। यदि किसी जिले में कफ्र्यू लगाने की स्थिति बनती है तो शासन की अनुमति लेकर कलेक्टर कर्फ्यू लगा सकते हैं। प्रदेश के सीमावर्ती प्रदेश महाराष्ट्र में कोरोना के प्रकरणों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है।