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इस राज्य ने लगाया दिवाली पर पटाखों की बिक्री पर रोक, समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश

इस राज्य ने लगाया दिवाली पर पटाखों की बिक्री पर रोक, समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश
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जयपुर। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने पटाखों की बिक्री एवं आतिशबाजी पर रोक लगाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने पटाखों से निकलने वाले विषैले धुएं से कोविड-19 संक्रमित रोगियों और लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए पूरे प्रदेश में पटाखों की बिक्री, आतिशबाजी पर रोक लगाने के अलावा बिना फिटनेस के धुआं उगलने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
 

मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि कोरोना महामारी के इस चुनौतीपूर्ण समय में प्रदेशवासियों की जीवन की रक्षा सरकार के लिए सर्वोपरि है। आतिशबाजी से निकलने वाले धुएं के कारण कोविड मरीजों के साथ ही हृदय और श्वास रोगियों को भी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। ऐसे में, दीवाली पर लोग आतिशबाजी से बचें। साथ ही उन्होंने पटाखों के बिक्री के अस्थायी लाइसेंस पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि शादी एवं अन्य समारोहों में भी आतिशबाजी को रोका जाए।

 
गहलोत आज रविवार शाम को मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण की स्थिति, `नो मास्क-नो एंट्री` और `शुद्ध के लिए युद्ध` अभियान की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री गहलोत ने बैठक में अनलॉक-6 की गाइडलाइंस पर चर्चा की और दिशा-निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, स्पेन जैसे विकसित देशों में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो गई है। कई देशों को तो फिर से लॉकडाउन लगाने पर मजबूर होना पड़ा है। हमारे यहां भी ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो जाए, इसे देखते हुए हमें भी सावधानी बरतनी होगी।
 

अनलॉक-6 की गाइडलाइंस पर चर्चा के दौरान प्रमुख शासन सचिव गृह अभय कुमार ने बताया कि प्रदेश में स्कूल-कॉलेज सहित शिक्षण संस्थान एवं कोचिंग सेंटर्स 16 नवंबर तक नियमित शैक्षणिक गतिविधियों के लिए बंद रहेंगे। इसके पश्चात फिर से समीक्षा कर उनके संबंध में निर्णय लिया जाएगा। स्वीमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क आदि पूर्व के आदेश के अनुरूप 30 नवंबर तक बंद रहेंगे।

विवाह समारोह में अतिथियों की अधिकतम सीमा 100 ही रहेगी। अंतिम संस्कार में 20 व्यक्तियों की सीमा पूर्ववत लागू रहेगी। साथ ही, खुले स्थानों पर जिला कलेक्टर की अनुमति से होने वाले सामाजिक एवं राजनीतिक समारोहों में 2 गज की दूरी बनाए रखकर अधिकतम 250 लोगों तक को ही अनुमति दी जा सकेगी। बंद हॉल में हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ अधिकतम 200 लोगों तक अनुमति बरकरार है। इन कार्यक्रमों में मास्क पहनने और सोशल डिस्टेसिंग आदि की पालना जरूरी होगी।

`शुद्ध के लिए युद्ध` अभियान की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मिलावटखोरी को संज्ञेय अपराध बनाने के लिए कानून में संशोधन किया जाएगा। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा, स्वास्थ्य राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग समेत प्रदेश के कई आला अफसर भी मौजूद थे।

वाहन चालकों से अपील करते हुए गहलोत ने कहा कि वे लालबत्ती होने पर वाहनों के इंजन को बंद कर दें। साथ ही, मोहल्लों में कचरे को न जलाएं। ऐसे छोटे, किन्तु महत्वपूर्ण उपाय अपनाकर हम सभी पर्यावरण प्रदूषण रोकने और प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सहयोग कर सकते हैं।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। फिटनेस होने के बावजूद यदि वाहन निर्धारित मात्रा से अधिक धुआं छोड़ते पाया जाता है तो संबंधित फिटनेस सेंटर पर भी कार्रवाई हो। चिकित्सकों की भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश में 2,000 चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए। परीक्षा परिणाम में चयनित चिकित्सकों को समस्त प्रक्रिया 10 दिन के भीतर पूरी कर जल्द नियुक्ति दी जाए। इससे कोरोना सहित अन्य रोगों के उपचार में मदद मिलेगी।
 

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