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छत्तीसगढ़ के इस जिले में दुकानें सुबह नौ से तीन बजे तक खुलेंगी, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे

 छत्तीसगढ़ के इस जिले में दुकानें सुबह नौ से तीन बजे तक खुलेंगी, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे
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कोरबा। कोरबा जिलेे में कोरोना संक्रमण नियंत्रण को देखते हुए सात अगस्त सुबह नौ बजे से नए दिशा-निर्देश लागू हो जाएंगे। कल से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरी सामान बेचने वाली दुकानें, एकल दुकाने, कॉलोनी की दुकानें और आवासीय परिसरों मे संचालित होने वाली दुकानें सुबह नौ बजे से दोपहर तीन बजे तक खुलेंगी। जिला दण्डाधिकारी किरण कौशल ने इस संबंध में जरूरी निर्देश आज शाम कलेक्टोरेट से जारी कर दिए हैं।
 
 
घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता और न्यूज पेपर हॉकर आवश्यकतानुसार सुबह एवं शाम के समय वितरण कार्य करेंगे। जिले के सभी शासकीय,अद्र्धशासकीय एवं अशासकीय कार्यालय कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संचालित होंगे। मेडिकल संबंधी व्यवसाय के संस्थान, हॉस्पीटल, जांच केन्द्र, पैट्रोल पंप, बैंक सहित अन्य वित्तीय संस्थान अपने पूर्व निर्धारित समयानुसार संचालित होंगे।
 
 
जारी किए गए निर्देशों के अनुसार स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थाएं अभी बंद रहेंगी केवल ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा की अनुमति होगी। सभी सिनेमा हॉल, स्विमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम आदि स्थान भी आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक आयोजनों पर पहले की तरह ही प्रतिबंध रहेगा। शॉपिंग मॉल के भीतर बच्चों के प्ले ऐरिया और गेमिंग आर्केड भी बंद रहेंगे। क्लब, योग संस्थान, व्यायाम शाला, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, होटल संचालन पहले जारी निर्देशानुसार ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की शर्त पर भारत सरकार की एसओपी अनुसार ही संचालित होंगे। धार्मिक तथा पूजा स्थलों को कोविड प्रोटोकॉल के पालन के साथ खोलने की अनुमति होगी।

 



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