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कोरोना कहर छत्तीसगढ़: दुकान एवं प्रतिष्ठानों को प्रात: 09 बजे से सायं 5 बजे तक संचालन की अनुमति

कोरोना कहर छत्तीसगढ़: दुकान एवं प्रतिष्ठानों को प्रात: 09 बजे से सायं 5 बजे तक संचालन की अनुमति
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कांकेर। नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते संक्रमण से जिले के कुछ क्षेत्रों में विशेषकर कांकेर, कोरर, भानुप्रतापपुर एवं अंतागढ़ में आमजनोंं में भी कोरोना वायरस के धनात्मक प्रकरण पाये जा रहे हैं, जिसे नियंत्रित करने के लिए गत दिवस हुई जनप्रतिनिधिगण एवं व्यापारिक संगठन के पदाधिकारियों की बैठक में नगरीय निकाय कांकेर, भानुप्रतापपुर एवं अंतागढ़ तथा ग्राम पंचायत कोरर सीमा क्षेत्र में व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों को प्रात: 09 बजे शाम 05 बजे तक संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

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कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के.एल. चौहान द्वारा उक्त बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर कोरोना वायरस के संभाव्य संक्रमण को रोकने एवं जनहित में नगरीय निकाय कांकेर, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़ एवं ग्राम पंचायत कोरर में आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकानों एवं प्रतिष्ठानों- पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर्स, पैथालॉजी लैब, दुग्ध दुकान, फल दुकान को समय-सीमा के बंधन से मुक्त रखते हुए शेष सभी प्रतिष्ठानों एवं दुकानों को 24 अगस्त 2020 से आगामी आदेश पर्यन्त प्रात: 09 बजे से सायं 05 बजे तक ही संचालन की अनुमति दी गई है।
 
 
नगरीय निकाय कांकेर, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़ एवं ग्राम पंचायत कोरर के साप्ताहिक बाजार में प्रात: 08 बजे से शाम 05 बजे तक केवल सब्जी के विक्रय की अनुमति होगी, अन्य वस्तुओं के विक्रय की अनुमति नहीं होगी। नगरीय निकाय कांकेर, भानुप्रतापपुर एवं ग्राम पंचायत कोरर में आवश्यक सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठानों पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर्स, पैथालॉजी लैब, दुग्ध दुकान, फल दुकान को छोड़कर शेष सभी प्रतिष्ठान व दुकान सप्ताह में एक दिन मंगलवार को पूर्णत: बंद रहेगी तथा नगरीय निकाय क्षेत्र अंतागढ़ में सप्ताह में एक दिन रविवार को पूर्णत: बंद रहेगी। चाय-नाश्ता, गुपचुप, चाट ठेले एवं पान दुकान को प्रात: 09 बजे से सायं 7 बजे तक ही संचालन की अनुमति होगी। होटल एवं रेस्टोंरेंट को ग्राहकों का नाम, पता एवं मोबाईल नंबर प्रतिदिन पंजी में संधारण किये जाने पर प्रात: 09 बजे से रात्रि 09 तक संचालन की अनुमति होगी।
 
 
संचालन हेतु अनुमति प्राप्त प्रतिष्ठान एवं दुकानों में व्यापारियों एवं कर्मचारियों द्वारा बिना मास्क लगाए सामग्री का विक्रय नहीं किया जावेगा एवं बिना मास्क लगाए ग्राहकों को सामग्री भी नहीं दिया जावेगा। प्रतिष्ठान एवं दुकान संचालकों को सोशल एवं फिजीकल डिस्टेंश रखने के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। व्यापारिक प्रतिष्ठान एवं दुकान निर्धारित समय से पूर्व अथवा पश्चात् संचालन करते पाए जाने पर नियमानुसार चालानी एवं सील किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
 
 
नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव हेतु शासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुए जिले में सभी निर्माण कार्य यथावत संचालित रहेंगे और केन्द्र एवं राज्य शासन के अधीन सभी शासकीय एवं अद्र्धशासकीय कार्यालय पूर्ववत्  समयानुसार संचालित रहेंगे। नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव हेतु शासन तथा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय कांकेर द्वारा पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश की शर्ते यथावत रहेंगी।


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