नई दिल्ली | आरटीआई आवेदन के जवाब में पश्चिमी रेलवे ने जानकारी दी है कि उसने अपने परिसर में पेस्ट कंट्रोल (चूहा मारने की दवा) के छिड़काव के लिए तीन साल में 1.52 करोड़ रुपये खर्च किए है। भारतीय रेलवे का सबसे छोटा जोन पश्चिम रेलवे है जो मुख्य तौर पर पश्चिमी भारत से उत्तर भारत को जोड़ने वाली रेलों का संचालन करता है। रेलवे ने इस आरटीआई के जवाब में कहा कि उसने तीन साल में 5,457 चूहों को मारने के लिए 1.52 करोड़ रुपये खर्च किए। अगर इस खर्च का औसत निकाला जाए तो रेलवे ने यार्ड और रेल कोच में पेस्ट कंट्रोल छिड़काव के लिए हर रोज 14 हजार रुपये खर्च किए। रेलवे के इस भारी भरकम खर्च के बाद भी हर रोज केवल पांच चूहे मारे गए। हालांकि, पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी रविंदर भाकर ने कहा कि इस तरह का निष्कर्ष निकालना अनुचित है।
पुलिस का कहना है कि मामले की अभी विवेचना की जा रही है
अहमदाबाद। नानावती आयोग ने गुजरात में 2002 के दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को क्लीन चिट दे दी है. इन दंगों में 1000 से अधिक लोग मारे गए थे जिनमें से अधिकतर अल्पसंख्यक समुदाय के थे|
सरोवर हमारी धरोहर के तहत मैं बूढ़ातालाब हूं पर विचार गोष्ठी का होगा आयोजन
रायगढ़| रायगढ़ से भी आये दिन दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं। बीते शुक्रवार को एक नाबालिग के साथ उस समय दुष्कर्म हुआ जब वह लक्ष्मी पूजा देख कर दोस्त के साथ वापस लौट रही थी। जानकारी के अनुसार, तमनार क्षेत्र के कचकोबा गांव की रहने वाली 15 वर्षीया नाबालिग 6 दिसंबर की शाम दोस्तों के साथ लक्ष्मी पूजा मेला देखने के लिए लैलूंगा गई थी। वहां देर रात होने के कारण अगले दिन 7 दिसंबर की सुबह 10 बजे वह दोस्त साेनू बैरागी के साथ उसके घर सागर पाली चली गई। लगभग चार घंटे बाद दोपहर करीब 2.30 बजे उसका दोस्त सोनू उसे बस स्टैंड छोड़ने के लिए निकला । बस स्टैंड से थोड़ी ही दुरी पर पीछे से आ रहे बाइक सवार दो युवकों सोनू से मारपीट कर उसका मोबाइल छीन लिया। जब नाबालिग ने शोर मचाना शुरू किया तो बाइक सवार युवक उसे उठाकर जगल ले गए।
सेना की ताकत में इजाफा
नईदिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय में आज हैदराबाद एनकाउंटर केस की सुनवाई होने वाली है। इसकी सुनवाई चीफ जस्टिस एसए बोवडे की पीठ करेगी। इस दौरान साइबराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार भी मौजूद रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना पुलिस का पक्ष वकील मुकुल रोहतगी रखेंगे। फिलहाल, चारों आरोपियों के शवों को सुरक्षित रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद शुक्रवार को तेलंगाना हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। तेलंगाना सरकार ने शादनगर कस्बे के पास छह दिसंबर को हुई मुठभेड़ की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन कर दिया है। इस मुठभेड़ में पुलिस ने लेडी डॉक्टर गैंगरेप और हत्या के चार आरोपियों को मार डाला है। इस आठ सदस्यीय एसआईटी का नेतृत्व राचकोंडा पुलिस आयुक्त महेश एम. भागवत करेंगे। दूसरे अधिकारियों में एक महिला सहित राज्य के विभिन्न भागों के अधिकारी हैं। एसआईटी के गठन का सरकारी आदेश (जीओ) 9 दिसंबर को जारी किया गया। इस बीच, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (हृ॥क्रष्ट) का एक दल आरोपियों की हत्या की जांच शुरू कर चुका है।
रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी से एक मामल सामने आया है जहां फेसबुक पर दोस्ती कर युवती को ब्लैकमेल कर खाते से करीब 3 लाख रूपये आरोपी ने हड़प लिए और युवक—युवती के दोस्त होने की बात का सार्वजनिक करने का डर दिखाकर करीब 3 लाख रूपये एक अन्य आरोपी के द्वारा वसूलने का मामला सामने आया है।
अम्बिकापुर। लगभग 15 वर्ष पूर्व नक्सली संगठन छोडऩे के बाद सरकार की पुनर्वास नीति के तहत पुलिस आरक्षक के पद पर भर्ती, वाड्रफनगर पुलिस चौकी में पदस्थ आरक्षक मोहर लाल ने दोनों पत्नियों के बीच हुए आपसी विवाद के बाद सोमवार की शाम खुद को आग के हवाले कर लिया था। क्षेत्रीय अस्पताल से रेफर करने पर उसे मेडिकल कालेज अस्पताल अंबिकापुर में भर्ती कराया गया था, जहां नौ दिसंबर की शाम सात बजे उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
नईदिल्ली| देश भर में महिलाओ के साथ बलात्कार जैसे घटना कम होने का नाम नहीं ले रही है वही एक खबर सामने आरही है की एक कलयुगी मामा अपनी भांजी का 4 साल की उम्र से बलात्कार कर रहा था। इतना ही नहीं इस दौरान पीड़ित का कई बार अबॉर्शन भी हुआ। महिला ने हिम्मत दिखाते हुए 40 साल से अधिक की उम्र में अपने मामा के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पीड़िता का ये भी आरोप है कि अगस्त 2014 में उसका तलाक हो जाने के बाद से वह आरोपी उसे संबंध बनाने के लिए परेशान कर रहा है| महिला ने आरोप लगाया कि पहली बार 1981 में उसका यौन उत्पीड़न किया गया था जब वह महज चार साल की थी। कक्षा दसवीं तक पहुंचने तक उसे तीन बार गर्भपात से गुजरना पड़ा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उमेद सिंह ग्रेवाल ने यह कहते हुए आरोपी के खिलाफ आरोप तय किया कि प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता के तहत बलात्कार और आपराधिक धौंसपट्टी के कथित अपराधों का मामला बनता है जो पीड़िता की सौतेली बहन का पति भी है।