दवाई दुकानें और पेट्रोल पम्प सामान्य दिनों की तरह ही खुलेंगे, कलेक्टर ने बढ़ाई लॉकडाउन की अवधि
कोरबा | कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिये कलेक्टर मती किरण कौशल ने जिले में लॉकडाउन की अवधि 14 अप्रैल तक बढ़ा दी है। इस दौरान जिले में धारा-144 भी लागू रहेगी। कलेक्टर मती कौशल ने केन्द्र सरकार द्वारा पूरे देश में तीन हफ्ते के लॉक डाउन की घोषणा के बाद इस संबंध में आदेश जारी कर दिये हैं। लॉक डाउन के दौरान लोगों को अपने घरों से बाहर नहीं निकलने की ही हिदायत दी गई है। इस दौरान लोग अपने घरों में ही रहेंगे। लॉकडाउन के दौरान कोरोना वायरस के लिये शासन द्वारा तय किये गये दिशा-निर्देश पूरी तरह लागू रहेंगे। अखबारों के वितरण के लिये सुबह साढ़े छह बजे से साढ़े नौ बजे तक छूट रहेगी। इस तीन घण्टे की अवधि में अखबार के हॉकर शहर में अखबार बांटेंगे। दूध की डेरियॉं सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुलेंगी। सब्जी-फल-किराना-राशन, जानवरों के खाने की चीजों और चारे आदि की दुकानें सुबह 10 बजे से एक बजे तक खुली रहेंगी। दवाई दुकानें और पेट्रोल पम्प सामान्य दिनों की तरह ही संचालित होंगे, परन्तु उन्हें कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिये शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
निराश्रितों, अकेले रहने वाले बुजुर्गों, अक्षम दिव्यांगों सहित भिक्षुओं की होगी पहचान, सरकार करेगी भोजन-व्यवस्था
कोरोना वायरस के संक्रमण से बने मौजूदा हालातों के बीच लॉकडाउन की स्थिति में निराश्रितों, अक्षम दिव्यांगों, अकेले रहने वाले बुजुर्गों और भिक्षुओं को राज्य शासन द्वारा भोजन आदि की व्यवस्था की तैयारी की जा रही है। कलेक्टर मती किरण कौशल ने नगर-निगम एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को ऐसे सभी लोगों को एक दिन के भीतर चिन्हांकित करने के निर्देश दिये हैं। ऐसे लोगों को शासन के निर्देशानुसार कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने और इनसे अन्य लोगों तक संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिये जरूरी सहायता, भोजन आदि की व्यवस्था की जायेगी। इनको साफ-सफाई के लिये जरूरी साबुन, सेनेटाइजर आदि भी दिये जायेंगे और इन्हें एक स्थान पर ही रहने की समझाईश दी जायेगी।
शहरी क्षेत्रों में मुख्य बाजारों का होगा विकेन्द्रीकरण, छोटे-छोटे समूहों में लगेंगे सब्जी बाजार
जिले के सभी पॉंच नगरीय निकाय क्षेत्रों में लगने वाले बड़े साप्ताहिक बाजारों में भीड़-भाड़ के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण की सम्भावना को देखते हुये इन बाजारों को छोटे-छोटे समूहों में लगाने पर विचार किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा आज हुई कोर गु्रप की बैठक में इस संबंध में जरूरी चर्चा हुई है। बड़े सब्जी बाजारों को शहरी क्षेत्रों में जगह चिन्हांकित कर पॉंच-पॉंच, दस-दस सब्जी विक्रताओं के समूह में लगाने पर विचार किया जा रहा है। कलेक्टर मती किरण कौशल ने इस संबंध में कहा है कि बड़े बाजारों को विकेन्द्रीकृत कर शहर में अलग-अलग चिन्हांकित जगहों पर छोटे-छोटे समूहों में सब्जी विक्रेताओं को बैठाने से लोगों को घर के पास ही सब्जियॉं उपलब्ध हो जायेंगी और एक जगह पर ज्यादा भीड़ भी नहीं होगी जिससे कोरोना वायरस के फैलाव की सम्भावना भी कम होगी। उन्होंने यह भी कहा कि इन छोटे समूहों में सब्जी विक्रेताओं को बैठाने से लोगों को बहुत दूर तक सब्जी लेने के लिये नहीं जाना पड़ेगा और रास्ते में संक्रमण की सम्भावना भी बहुत कम हो जायेगी। कलेक्टर ने नगर निगम आयुक्त को इस संबंध में स्थानों का चिन्हांकन तथा निर्धारण कर कार्य-योजना एक दिन में प्रस्तुत करने के निर्देश की बैठक में दिये हैं।
वरिष्ठ नागरिकों एवं अकेली महिलाओं को अति आवश्यक सामान के लिये मिलेगी घर पहुॅंच सेवा
कोरोना वायरस के कारण मौजूदा हालात में लॉकडाउन के कठोर प्रावधानों के चलते नगर निगम कोरबा क्षेत्र में अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को अति आवशयक सामान दवाईयॉं, राशन आदि पहुॅंचाने के लिये जोमेटो की तर्ज पर घर पहुॅंच सेवा मिलेगी। ऐसे बुजुर्गों एवं महिलाओं को इसके लिये संबंधित जोन के हेल्पलाईन नंबर पर फोन कर अपनी जरूरत बतानी होगी। सामान्य सेवाशुल्क सहित सामान की राशि ऑन डिलीवरी सिस्टम पर संबंधित व्यक्ति द्वारा सामान पहुॅंचाने पर ली जायेगी। इस सेवा के तहत् सब्जियॉं, दूध, दवाई, ब्रेड, राशन आदि का अति आवश्यक सामान ही घर तक पहुॅंचा कर दिया जायेगा। कोरबा जोन के लिये हेल्पलाईन नंबर 79749-93846, टी.पी. नगर जोन के लिये 74707-05767, कोसाबाड़ी जोन के लिये 62662-07670 तथा पंडित रविशंकर शुक्ल नगर जोन के लिये 91317-29019 है। सामान पहुॅंचाने वाले व्यक्ति एवं सामान लेने वाले बुजुर्गों तथा महिलाओं को इस दौरान शासन द्वारा जारी किये गये कोरोना संक्रमण रोकथाम के सभी निर्देशों का पालन करना होगा।
एक परिवार से एक स्वस्थ व्यक्ति को ही बाहर निकलने की होगी अनुमति
लॉकडाउन में छूट के दौरान आवष्यक सेवाओं के लिये राषन, दवाईयॉं, दूध, फल, सब्जी आदि खरीदने एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति को बाहर निकलने की अनुमति होगी। किसी भी बुजुर्ग या बीमार व्यक्ति को इस दौरान भी बाहर निकलने की मनाही होगी। एक स्वस्थ व्यक्ति ही बाजार जाकर निर्धारित अवधि में निर्धारित खुली दुकानों से ही अपनी जरूरत का सामान लेकर वापस घर लौटेगा। व्यक्तियों को बार-बार घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। इसीलिये सभी प्रकार की जरूरतों के सामान एक बार घर से निकलने पर निर्धारित समयावधि में ले लेने का आग्रह कलेक्टर मती कौशल ने जिलावासियों से किया है। सामान लेने के लिये भी दोपहिया या चार पहिया वाहनों में केवल एक व्यक्ति ही जा सकेगा। मरीजों को डॉक्टर के पास जॉंच के लिये ले जाने की स्थिति में भी परिवार का एक सदस्य जो वाहन चलाना जानता हो के साथ केवल मरीज को जाने की अनुमति होगी। किसी भी परिस्थिति में गाडिय़ों पर डबल या ट्रिपल सवारी करना या चार पहिया वाहनों में चार-पॉंच लोगों का बैठकर बाहर निकलने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। ऐसे सभी लोगों के विरूद्ध ड्यूटी पर लगे पुलिस कर्मियों द्वारा कड़ी कार्यवाही की जायेगी। शहर के मुख्य चौराहों पर पुलिस के जवान ड्यूटी के दौरान आने-जाने वाले लोगों का पूरा ब्यौरा रखेंगे और एक से अधिक बार घर से बाहर निकलने वालों की पहचान कर उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
लॉकडाउन की स्थिति में निर्धारित किये गये समयानुसार अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित दुकानें आदि खुलेंगी। दुकानदारों को कोरोना संक्रमण की गम्भीरता को देखते हुये अपने ग्राहकों के बीच कम से कम एक-एक मीटर की दूरी मेन्टेन करनी होगी। इसके लिये दुकानों के सामने एक-एक मीटर पर लाईन, चौकोर डिब्बा या गोला बनाकर लोगों को निर्धारित दूरी पर रखना होगा। दुकानों पर भीड़ लगाने की बजाय लोगों को भी एक-एक कर सामान खरीदने की हिदायत जिला प्रषासन द्वारा लगातार दी जा रही है।
अखबार वितरण का समय-प्रात: 6:30 से 9:30 बजे तक
दूध वितरण या डेयरी खुलने का समय-प्रात: 6 से 10 बजे तक
सब्जी, फलों की दुकानों का समय-सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक
किराना दुकानों/एनीमल फोडर की दुकानों का समय -सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक
पेट्रोल पम्प एवं दवाई दुकानें-सामान्य दिनों की तरह खुलेगी
दुकानदारों को मेन्टेन करना होगा सोशल डिस्टेन्सिंग