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 बेहतर टेस्टिंग, ट्रेसिंग, टीकाकरण व उपचार से छत्तीसगढ़ ने कोरोना पर कसी नकेल

बेहतर टेस्टिंग, ट्रेसिंग, टीकाकरण व उपचार से छत्तीसगढ़ ने कोरोना पर कसी नकेल

रायपुर। बेहतर टेस्टिंग, ट्रेसिंग, टीकाकरण और उपचार से कोरोना पर नकेल कसने में छत्तीसगढ़ कामयाब हुआ है। राज्य में हर रोज प्रति दस लाख आबादी पर 2197 टेस्ट किए जा रहे है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह औसत 1245 ही है। 

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सतत् माॅनिटंरिग और निर्देशन से अब 39 लैबों में ट्रूनाट और 15 में आरटीपीसीआर टेस्ट की सुविधा मुहैया करायी जा ही है। इसके साथ ही आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए बलौदाबजार, दुर्ग, दंतेवाड़ा, जांजगीर-चांपा, जशपुर और कोरबा में 6 नये शासकीय लैब और तैयार हो रहे है। एंटिजन टेस्ट राज्य के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों स्तर तक उपलब्ध है जबकि प्रत्येक जिले में अतिरिक्त मशीन प्रदाय कर टूªनाअ लैब की जांच क्षमता भी बढ़ाई जा रही है। 

कोरोना संक्रमण के लिए राज्य में किए जा रहे प्रयासों से संक्रमण दर में तेज गिरावट आयी है, अप्रैल में जो संक्रमण दर 30 प्रतिशत के करीब थी वह उतरकर अब 12 प्रतिशत हो गई है। पिछले साल जहां कोविड संक्रमित मरीज पर औसत 4 से 4 काॅंटेक्ट्स को ही टेªक किया जा रहा था वहीं अब हर कोविड मरीज के 7 संपर्को की तलाश और उनकी जांच सुनिश्चित की जा रही है जिससे संक्रमण को रोकने में काफी मदद मिली है। 

प्रदेश में वर्तमान में 1063 काॅटेन्मेंट क्षेत्र घोषित किये गए हैं जहां घर-घर जाकर टेस्टिंग की जा रही है। राज्य में 6 मेडिकल कॉलेज और एम्स रायपुर सहित 37 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल तथा कुल 154 कोविड केयर सेण्टर बनाए गए हैं इसके साथ ही राज्य के प्रत्येक जिले में डेडिकेटेड कोविड अस्पताल भी बनाए गए है। शासकीय डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में 5294 बेड तथा कोविड केयर सेण्टर में 16405 बेड की सुविधा उपलब्ध करायी गई है। निजी कोविड अस्पतालों में 9 हजार 596 बेड उपलब्ध कराए गए है। इसके साथ ही कुल 1151 वेटिंलेटर उपलब्ध कराए गए है जिसमें 526 शासकीय और 625 निजी अस्पतालों में है। 

ऑक्सीजेनेटेड बेड की संख्या बढ़ाये के लिए राज्य में 18 नए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स स्थापित किये गए हैं इसके अतिरिक्त 6 प्लांट्स प्रक्रियाधीन हैं इनमे से 3 प्लांट अगले एक सप्ताह में स्थापित हो जायेंगे। रायपुर मेडिकल कॉलेज में एक विशेष टेलीकंसल्टेशन हब स्थापित किया गया है जिसके माध्यम से मई 2020 से कॉलेज के विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रत्येक दिन सभी शासकीय डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संपर्क स्थापित कर उन्हें टेलीकंसल्टेशन प्रदान किया जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर टेली राउंड भी लिए जाते हैं। 

 डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय में वर्चुअल ओ.पी.डी. की सुविधा
वर्तमान में सामान्य मरीजों की सुविधा के लिए डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर में वर्चुअल ओ.पी.डी. की सुविधा भी प्रारंभ की गई है। यह सुविधा प्रतिदिन सुबह 10ः30 बजे से 11ः30 बजे तक उपलब्ध है। इस दौरान मेडिसिन विभाग, पल्मोनरी मेडिसिन विभाग एवं मनोरोग विभाग के विशेषज्ञों द्वारा चिकित्सकीय परामर्श दिया जाएगा। भविष्य में मरीजों की संख्या बढ़ने पर अन्य विभागों के चिकित्सक भी उपलब्ध रहेंगे। लिंक के माध्यम से वर्चुअल ओ.पी.डी. ज्वाइन की जा सकती है। छत्तीसगढ़ में अब तक 7.72 लाख से अधिक लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं जिसमें से 1.38 लाख अस्पताल से डिस्चार्ज हुए तथा 6.34 लाख मरीजों ने होम आइसोलेशन की अवधि पूरी की है। होम आइसोलेटेड मरीजों की निगरानी के लिए प्रत्येक जिले में कण्ट्रोल रूम की स्थापना भी की गई है। 

18-44 वर्ष के आयु वर्ग के 3.99 लाख लोगों का टीकाकरण
बीते 11 मई को भारत सरकार की वीडियो कांफ्रेंसिंग के अनुसार 45 वर्ष से अधिक आयु समूह को कोविड-19 वैक्सीन की प्रथम डोज देने में छत्तीसगढ़ राज्य का स्थान पूरे देश में छठा है। पूरे देश में सिर्फ लद्दाख, सिक्किम, त्रिपुरा, लक्षद्वीप और हिमाचल प्रदेशही छत्तीसगढ़ से आगे हैं। यदि हेल्थ केयर वर्कर्स की प्रथम डोज की कवरेज की बात करें तो छत्तीसगढ़ (98.4 प्रतिशत) के साथ देश में तीसरे नंबर पर है। 

प्रदेश में 2 अप्रैल 2021 को सर्वाधिक 3.26 लाख व्यक्तियों का तथा 3 अप्रैल को 2.92 लाख व्यक्तियों का टीकाकरण किया गया। 14 मई तक राज्य में कुल 64.20 लाख हितग्राहियों को वैक्सीन डोजेज दी गई हैं। 14 मई 2021 को 2,086 सेशन मे 40,266 व्यक्तियों का टीकाकरण किया गया। 14 मई तक 18-44 वर्ष के आयु वर्ग वाले कुल 3,99,262 हितग्राहियों का टीकाकरण किया गया। 14 मई 2021 के टीकाकरण के पश्चात् केंद्र सरकार के चैनल में से 2,72,050 डोज तथा राज्य सरकार के चैनल में से 96,950 शेष हैं।

सार्वजनिक स्थल पर मास्क नही लगाने वाले लोगों से 3.44 करोड़ रूपए की वसूली
कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए सार्वजनिक स्थलों में मास्क न पहनने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। 25 फरवरी 2021 से 10 मई 2021 तक सभी जिलों के 2.22 लाख लोगों से 3 करोड़ 44 लाख रुपये की वसूली की गई।
 
 प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण पर पांच कलेक्टर्स से चर्चा करेंगे

प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण पर पांच कलेक्टर्स से चर्चा करेंगे

रायपुर। 20 मई सुबह 11 बजे पीएम मोदी बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर - चांपा, बलौदाबाजार - भाटापारा के कलेक्टर्स से वर्चुअल चर्चा करेंगे। राज्य में कोरोना की स्थिति इसकी रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों और समाधान के लिए जीलाधीशों से जानकारी लेंगे। इस चर्चा में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा के कलेक्टर भी शामिल होंगे।

 

वैक्सीन का बेसब्री से इन्तजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर, 18+ के लिए पहुंचेगी 2 लाख 97 हजार 110 डोज

वैक्सीन का बेसब्री से इन्तजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर, 18+ के लिए पहुंचेगी 2 लाख 97 हजार 110 डोज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में वैक्सीन का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए शनिवार दोपहर एयर इंडिया की फ्लाइट से 6 लाख 44 हजार 410 वैक्सीन की खेप रायपुर पहुंचेंगी। पहुंचने वाली वैक्सीन में केंद्र और राज्य सरकार की दोनों की वैक्सीन शामिल है।
इनमें राज्य सरकार की 2 लाख 97 हजार 110 वैक्सीन है। जो 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगेगी। खेप में 3 लाख 47 हजार 300 कोविशील्ड वैक्सीन भी शामिल है। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार 45+ के लिए भी वैक्सीन आज भेज रही है।
बता दें कि प्रदेश में वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने के बाद एपीएल और फ्रंटलाइन वर्कस का वैक्सीनेशन बंद हो गया था। वहीं अब वैक्सीन की खेप पहुंचने के बाद फिर से टीकाकरण अभियान रफ्तार पकड़ सकती है।
 

बड़ी खबर : छत्तीसगढ़ में 31 मई तक लागू रहेगा लॉकडाउन, जानें किन पर होगा प्रतिबन्ध, किन्हे मिलेगी छूट, पढ़े पूरी खबर

बड़ी खबर : छत्तीसगढ़ में 31 मई तक लागू रहेगा लॉकडाउन, जानें किन पर होगा प्रतिबन्ध, किन्हे मिलेगी छूट, पढ़े पूरी खबर

रायपुर। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन 15 और 17 मई के बाद आगे बढ़ने के कयास लगाए जा रहे थे, इसी क्रम में राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 31 मई तक आगे बढ़ने के निर्देश जारी किये हैं। राज्य सरकार ने इस दौरान संभाग के कमिश्नरों, जिलों के कलेक्टर और एसपी को कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।
सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देश के अनुसार राज्य में जहां कोरोना संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं वहां, सभी सरकारी, श्रम सुरक्षा और कोरोना एसओपी प्रोटोकॉल के लागू होने पर निजी निर्माण गतिविधियां प्रारम्भ होंगी। किराना और दैनिक जरूरतों, सब्जियों और फलों से संबंधित केवल व्यक्तिगत दुकानें/व्यक्तिगत दुकानें खुलने के बावजूद होम डिलीवरी को बढ़ावा मिलता रहेगा। मांस, मुर्गी, अंडे, मछली, दूध, दूध उत्पाद बेचने वाली दुकानें। यहां भी होम डिलीवरी को बढ़ावा मिलता रहेगा।
बैंक, डाकघर सभी ग्राहकों के लिए खुल जायेंगे, लेकिन 50% कर्मचारियों के साथ और उचित सामाजिक/शारीरिक दूरी के उपाय लागू रहेंगे। सभी रजिस्ट्रियों के लिए बुनियादी कर्मचारियों के साथ रजिस्ट्री कार्यालय ऑनलाइन टोकन प्रणाली के साथ कार्य करेंगे। लोक सिलाई केंद्र/पसंद केंद्र भी खुल जायेंगे।
इसके साथ ही सरकार ने प्रतिबंध के साथ स्थापित बाजार दैनिक आधार पर खोले जा सकते हैं, लेकिन ऑड-ईवन नंबर की दुकानें वैकल्पिक दिनों में खुल सकती हैं, या वैकल्पिक रूप से सप्ताह में 6 दिन, वैकल्पिक दिनों में सड़क के दोनों ओर दुकानें खोली जा सकती हैं। ज़ोन आधारित दुकानों के खोलने या बंद करने पर किसी भी जिले को लागू नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। संभाग के कमिश्नर, जिलों के कलेक्टर और एसपी स्थानीय व्यापारी संघों के परामर्श से तौर-तरीके तय करेंगे। शाम 5 बजे तक थोक अनाज की दुकानों को अनुमति दी जाएगी। ई-कॉमर्स जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट को अनुमति दी जाएगी।
रात 10 बजे तक होटल और रेस्तरां से होम डिलीवरी की अनुमति होगी। भोजन के आर्डर रात 9 बजे तक लिए जा सकते हैं। लोड हो रहा माल, थोक सब्जियों और फलों को उतारने का काम किसी भी समय रात 10.00 बजे से सुबह 6.00 बजे के बीच किया जा सकता है। जिला प्रशासन स्थानीय समय तय कर सकता है, लेकिन सुबह छह बजे के बाद की अनुमति नहीं दी जा सकती।
प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल्स, हार्डवेयर, एसी, कूलर जैसी स्थानीय व्यक्तिगत और निर्माण संबंधी दुकानें सप्ताह में 6 दिन खोलने की अनुमति दी जा सकती है। अधिकतम 10 व्यक्तियों के लिए अनुमति के साथ विवाह और अंतिम संस्कार की अनुमति दी जा सकती है।
सरकार ने नहीं खोले जाने वाले व्यापार की जानकारी भी जारी की है, जिसके अनुसार सभी मंडी और सब्जी बाजार (रायपुर में शास्त्री मार्केट जैसे बड़े बाजार) जनता के लिए नहीं खुलेंगे। होटल और रेस्तरां (केवल होम डिलीवरी की अनुमति है)। मैरिज हॉल, सिनेमा हॉल, जिम, मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, सुपर मार्केट, पार्क, शोरूम, अन्य सामान्य स्थान, समूह उपस्थिति वाले सभी धार्मिक स्थल, सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक सभा, सार्वजनिक विरोध निषिद्ध रहेंगे।
कोचिंग कक्षाएं, स्कूल और कॉलेज (छात्रों के लिए), छात्रावास (केवल परीक्षा देने वाले छात्रों को छोड़कर) सरकार के अनुसार परीक्षा की अनुमति दी जा सकती है। शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी (केवल ऑनलाइन डिलीवरी की अनुमति होगी), तेलीबांधा, बूढ़ातालाब, जंगल सफारी सहित अन्य राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य जैसे पर्यटक स्थल 31 मई तक बंद रहेंगे। पान ठेला, गोलगप्पे ठेले, और इसी तरह के मोबाइल भोजनालयों, चौपाटी, ठेला और सड़क किनारे छोटी भोजनालयों की दुकानों की अनुमति नहीं है। सैलून/स्पा, सरकार में जनता की आवाजाही या उपस्थिति, कार्यालय, विशिष्ट आदेशों को छोड़कर, सभी दुकानें और प्रतिष्ठान रविवार को छोड़कर प्रत्येक कार्य दिवस पर शाम 5.00 बजे के बाद बंद रहेंगे, और अगले कार्य दिवस को खोलने के अपने सामान्य कार्यक्रम के अनुसार खुलेंगे।
शाम 5.00 बजे से रात 6 बजे तक रात के लॉकडाउन का पूर्ण प्रवर्तन होगा। हर रविवार को पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहेगा। केवल पेट्रोल पंप, अस्पताल चिकित्सा प्रतिष्ठान, दवा की दुकानें, पीडीएस दुकानें, दूध होम डिलीवरी, पालतू जानवर की दुकानें, एलपीजी, समाचार पत्र और फलों, सब्जियों की होम डिलीवरी, और अन्य अनुमत वस्तुओं और सेवाओं को रविवार को अनुमति दी जाएगी।
रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव के जिले में उपरोक्त छूट प्रदान किया जा सकता है। हालांकि, राज्य-व्यापी एकरूपता के हितों में, यह दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि कोई भी जिला अधिक आराम की अनुमति नहीं देगा। इन आदेशों के साथ जिला कलेक्टर को आदेश जारी करने के निर्देश राज्य सरकार ने जारी कर दिए हैं।
 

बड़ी खबर :  रेणु पिल्ले और डॉ. आलोक शुक्ला को मिली बड़ी जिम्मेदारी, आर प्रसन्ना को अतरिक्त प्रभार से किया मुक्त

बड़ी खबर : रेणु पिल्ले और डॉ. आलोक शुक्ला को मिली बड़ी जिम्मेदारी, आर प्रसन्ना को अतरिक्त प्रभार से किया मुक्त

रायपुर,छत्तीसगढ़ राज्य शासन के द्वारा रेणु पिल्ले और डॉ. आलोक शुक्ला को छत्तीसगढ़ के लिए अहम जिम्मेदारी सौंपने का शासन ने निर्णय लिया है जिसमें प्रमुख रुप से रेणु पिल्ले को अपर सचिव बनाते हुए लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग,  महा निर्देशक का अतिरिक्त प्रभार एवं छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी को स्थाई रूप से आने वाले आदेश तक अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पदस्थ किया गया है. साथ ही रेणु पिल्ले को विकास आयुक्त महा निर्देशक के पद पर एवं ठाकुर प्यारेलाल पंचायत, ग्रामीण विकास संस्थान के सांथ-सांथ छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है. इसके साथ ही डॉ. आलोक शुक्ला को प्रमुख सचिव रहते हुए लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार सपने का छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने लिया है. वहीं आर प्रसन्ना को विकास आयुक्त व महानिदेशक ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विभाग विभाग के एडिश्नल चार्ज से मुक्त कर दिया गया है।

 

कोरोना को हराने के लिए कृति कोविड केयर सेंटर में मरीज कर रहें है नियमित योग व प्राणायाम अभ्यास

कोरोना को हराने के लिए कृति कोविड केयर सेंटर में मरीज कर रहें है नियमित योग व प्राणायाम अभ्यास

रायपुर, कोरोना से लड़ने में व रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने से लेकर सकारात्मक सोच उत्पन्न करने के लिए कृति कोविड केयर सेंटर में मरीजों को प्रतिदिन योगा व प्राणायाम कराया जा रहा है। प्रशिक्षित योग शिक्षकों द्वारा सेंटर में मरीजों को प्रतिदिन योगाभ्यास व प्राणायाम करवाया जा रहा है जिससे अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं।

इलाज व दवा के साथ- साथ योग एवं प्राणायाम से मरीज कोविड के भय से मुक्त हो कर जल्द स्वस्थ हो रहे हैं। इसके साथ ही मरीजों का मनोबल बनाए रखने के लिए रोज जूम एप्प द्वारा मोटिवेशनल स्पीकर और सीनियर डॉक्टरों द्वारा काउंसलिंग की जा रही है।

आपको बता दे कृति कोविड केयर सेंटर रायपुर दक्षिण के विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के प्रयासों का ही नतीजा है वे वहा नियमित रूप से मोनिटरिंग भी कर रहे है यहाँ अनुभवी डॉ की देखरेख में मरीजो को अच्छा और निशुल्क उपचार मिल रहा है |
 

खमतराई पुलिस को मिली बड़ी सफलता: 5 वाहन के साथ नाबालिक चोर गिरफ्तार

खमतराई पुलिस को मिली बड़ी सफलता: 5 वाहन के साथ नाबालिक चोर गिरफ्तार

रायपुर। कुछ दिनों से खमतराई क्षेत्र में पुलिस को वाहन चोरी की लगातार सुचना मिल रही थी। जिस पर खमतराई पुलिस ने स्पेसेल टीम बना कर चोर को पड्कने के लिए पातसजी सुरु की इसी बीच मुखबीर के जरिये सुचना मिली की एक अपचारी बालक वाहन बिक्री करने ग्राहक तलाश रहा है। पुलिस ने अपचारी बालक को पकड़ कर पूछताछ करने पर उसके पास से 5 वाहन जप्त किया। आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर जेल भी दिया गया है।  

लॉकडाउन की तिथि को लेकर दुर्ग से आ रही ये खबर

लॉकडाउन की तिथि को लेकर दुर्ग से आ रही ये खबर

दुर्ग । जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने लॉकडाउन 17 मई तक लगाया गया था। यह तिथि आगे बढ़ाने का निर्णय जिला प्रशासन ने लिया है। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे इस संबंध में आदेश जारी करेंगे। लॉकडाउन के वर्तमान स्वरूप में आवश्यक परिस्थितियों के मुताबिक प्रतिबंधों में कुछ शिथिलताएँ देने का निर्णय प्रशासन ले सकती है।

छत्तीसगढ़ में उभरा टीका संकट, आरक्षण के चलते नहीं होगा एपीएल का वैक्सीनेशन...

छत्तीसगढ़ में उभरा टीका संकट, आरक्षण के चलते नहीं होगा एपीएल का वैक्सीनेशन...

रायपुर। 1 मई से छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ 18+ टीकाकरण अभियान अब लगभग समापन की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश के कई केंद्रों में एपीएल तथा फ्रंट लाइन वर्कर्स का कोटा समाप्त हो चुका है। वहीं जिन केंद्रों में बीपीएल व अंत्योदय का टीकाकरण हो रहा है, वहां भी एक-दो दिनों के लायक डोज़ बची है। सरकारी भण्डार में भी वैक्सीन नहीं बची है। जो वैक्सीन बची है, उनका उपयोग 45+ वर्ग के दूसरे डोज़ के लिए किया जाना है।
रायपुर जिले की बात करें तो यहां 18 केंद्रों में 18+ का टीकाकरण किया जा रहा है। इसमें से दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, बीटीआई परिसर, गुढियारी आदि केंद्रों परएपीएल व फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए टीका उपलब्ध नहीं है का बोर्ड लगा दिया गया है।
दुर्ग में लगभग सभी केंद्रों पर इन वर्गों का टीकाकरण बंद हो गया है। इसकी सूचना गुरुवार को ही लगा दी गई थी। आज इन वर्गों से जो लोग केंद्र पर पहुंचे उन्हें लौटकर जाना पड़ा। यहां 45 वर्ष से अधिक उम्र के लाेगों के लिए वैक्सीन के 5900 डोज मौजूद हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल 18+ को टीका लगाने में नहीं किया जा सकता। बताया जा रहा है कि सभी जिलों में 18+ का टीका खत्म होने के कगार पर है।
राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉ. अमर सिंह ठाकुर ने बताया, राज्य वैक्सीन भंडार में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लिए अब वैक्सीन नहीं बची है। पूरा स्टॉक जिलों को भेजा जा चुका है। उनके पास जितना होगा उसी से अभी टीकाकरण अभियान चलेगा। डॉ. ठाकुर ने बताया, अभी किसी वैक्सीन उत्पादक ने नई खेप भेजने की कोई सूचना नहीं दी है। ऐसे में तय नहीं है कि अपने पास वैक्सीन कब तक उपलब्ध हो जाएगा। वरिष्ठ अधिकारी वैक्सीन उत्पादकों से बातचीत कर वैक्सीन को जल्दी मंगाने की कोशिश कर रहे हैं।
00 आखिरी बार शनिवार को मिली थी वैक्सीन
18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लिए छत्तीसगढ़ को आखिरी बार शनिवार को एक खेप मिली थी। इसमें कोविशील्ड वैक्सीन के 3.5 लाख डोज थे। अगले दिन तक इनको जिलों में भेज दिया गया था। उससे पहले एक मई को कोवैक्सीन की एक लाख 3 हजार डोज मिली थीं।
 

अब 23 मई रात्रि 12 तक लॉकडाउन बढ़ाते हुए जिले की सीमाओं को सील करने के आदेश जारी

अब 23 मई रात्रि 12 तक लॉकडाउन बढ़ाते हुए जिले की सीमाओं को सील करने के आदेश जारी

जशपुर। जशपुर कलेक्टर महादेव कावरे ने जिले में अब 23 मई रात्रि 12 तक लॉकडाउन बढ़ाते हुए जिले की सीमाओं को सील करने के आदेश जारी किए हैं। पिछले एक माह से जिला पूर्णः लॉक डाउन है इसके बावजूद कोरोना की लहर थमने का नाम नहीं ले रही वहीँ ग्रामीण इलाकों में लगातार संक्रमण बढ़ रहा है जिसे देखते हुए इस बार भी फल,सब्जी व किराना दुकानों को छूट नहीं दी गई। है पूर्व की तरह इन सेवाओं की होम डिलीवरी चालू रहेगी।
उल्लेखनीय है कि ग्रामीण इलाकों में लॉक डाउन का कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है वहीँ संक्रमण के मामलों के बाद भी संक्रमितों के गाँव में घूमने की खबरें आती रहती हैं। जिसके कारण संक्रमण फ़ैल रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा होम आइसोलेशन का कड़ाई से पालन कराया जाना आवश्यक है।जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में जानिए किसे मिलेगी छुट किन सेवाओं पर है पूरा प्रतिबन्ध।
जाए आदेश के अनुसार जशपुर जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 15 मई की रात्रि 12:00 बजे से 23 मई की रात्रि 12:00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है। उपरोक्त दर्शित अवधि में जशपुर जिले के सभी सीमाएँ पूर्णतः सील रहेगी। इस अवधि में केवल मेडिकल दुकानों , क्लीनिक / पशु चिकित्सा एवं पेट्रोल पम्प , गैस एजेन्सी को अपने निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी।
जिले के अंतर्गत लगने वाले समस्त मार्केट, होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज हॉल, क्लब, स्वीमिंग पूल, सुपर मार्केट, धार्मिक स्थल, स्कूल/कॉलेज, चाय ठेला, रिसॉर्ट/पर्यटन स्थल, चाट ठेला, पान ठेला, मोबाईल शॉप, पार्क, नाई दुकान, जिम, साप्ताहिक बाजार / फल एवं सब्जी की दुकाने पूर्णतः बंद रहेंगे ।
स्थानीय प्रशासन एवं ठेले वाले कॉलोनियों में जाकर सब्जी , फल , राशन सामग्री , खाद्य तेल , नमक , आटा , चिकन, मटन, मछली व अण्डा घर पहुंच सेवा के माध्यम से विक्रय कर सकेंगे । लेकिन किसी दुकान से विक्रय नहीं कर सकेंगे ।
शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सभी मण्डी , थोक / फुटकर दुकान बंद रहेंगे , किन्तु सीधे किसानों / उत्पादकों से सप्लाई शर्त के साथ फल , सब्जी , किराना सामान , इलेक्ट्रानिक सामान की आपूर्ति प्रातः 06:00 बजे से सायंकाल 05:00 बजे तक घर पहुंच सेवा ( होम डिलिवरी ) के माध्यम से कोविड -19 के मापदण्डो का पालन करते हुए किया जा सकेगा, लेकिन दुकान खोलकर ग्राहकों को विक्रय नहीं किया जावेगा ।
कृषि कार्य , बीज , खाद ,कृषि यंत्र एवं कृषि यंत्र मरम्मत दुकान खुलेगा । खाद गोदाम में अनलोडिंग का कार्य रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे के मध्य किये जाने की अनुमति रहेगी । कृषि उपकरण , खाद विक्रय का समय प्रातः 08:00 बजे से अपरान्ह 02:00 बजे तक नियत किया जाता है । कोरियर सर्विस , ई - कार्मस चालू रहेगा । इलेक्ट्रीसीयन , प्लंबर , घरों में जाकर ए.सी. , कूलर , पंखा , सेनेटरी फिटिंग आदि कार्य कर सकेंगे ।
आटा चक्की की दुकाने प्रातः 08:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक खुली रहेगी ।
दुग्ध वितरण , तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों में वितरण की समयावधि प्रातः 08:00 बजे से प्रातः 09:00 बजे तक एवं सायं 06:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक ही होगी ।
साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान / पार्लर नहीं खोले जायेगे । केवल दुकान / पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी । पैट शॉप / एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 08:00 बजे से प्रातः 09:00 बजे तक एवं संध्या 06:00 बजे से संध्या 07:00 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी ।
जशपुर जिले में संचालित शासकीय उचित मुल्य की दुकान प्रातः 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक टोकन सिस्टम से नियमित रूप से संचालित होगी । शासकीय उचित मुल्य की दुकान के संचालन के समय दुकान के सामने रस्सी / बांस / बल्ली का घेरा लगाना आवश्यक होगा ।
दुकान संचालक को मास्क एवं सेनेटाईजर का उपयोग करना आवश्यक होगा तथा क्रेता को भी मास्क का उपयोग के साथ ही साथ 02 गज की दुरी बनाये रखना अनिवार्य होगा । शासकीय उचित मुल्य की दुकान के सामने क्रेताओं के लिए चुने का घेरा कराना आवश्यक होगा ।
एल.पी.जी. गैस सिलेन्डर की एजेंसियों केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर भी ले सकेंगे तथा ग्राहकों को सिलेन्डरों की घर पहुँच सेवा उपलब्ध करायेंगे । जशपुर जिले में संचालित राष्ट्रीय राजमार्ग से लगे हुए ढाबा ( नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ) केवल खाना पार्सल करने की सुविधा रात्रि 09:00 बजे तक रहेगी। ढाबा में बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी । राष्ट्रीय राजमार्ग , प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना , लोक निर्माण विभाग , ग्रामीण यांत्रिकी सेवा , सिचाई विभाग , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग आदि से संबंधित सभी विभागीय कार्य के लिए कर रहे मजदुरों एवं मशीनरी वाहन को कैम्प से कार्यस्थल तक ही जाने की अनुमति होगी । मजदूरों को कार्यस्थल पर ही कैंप में रहना होगा ।
औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर ( Onsite ) मजदुरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगो के संचालन एवं निर्माण कार्यों की अनुमति होगी ।
उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेगी । 18 . सभी धार्मिक , सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे ।
उपरोक्त अवधि में जशपुर जिला अन्तर्गत सभी केन्द्रीय / शासकीय सार्वजनिक / अर्द्ध - सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे तथापि ए.टी.एम. , टेलीकॉम , स्वास्थ्य विभाग , पुलिस विभाग , कोविड कार्य के लिए राजस्व विभाग , मनरेगा कार्य , खाद्य सामग्री के थोक परिवहन , धान मिलिंग , कृषि कार्य हेतु परिवहन को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियाँ बंद रहेगी । पंजीयन कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारी के साथ ( टोकन सिस्टम ) सायंकाल 05:00 बजे तक कार्य कर सकेंगे ।
उपरोक्त अवधि के दौरान को - मॉर्बिड / गर्भवती अधिकारियों / कर्मचारियों को एक्टिव डयूटी से छूट देते हुए बैंकों को हब - बैंकिंग सिद्धांत अनुसार न्यूनतम स्टॉफ के साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है किन्तु सभी बैंक / शाखाएँ प्रातः 10:00 बजे से अपरान्ह 03:00 बजे तक ही संचालित हो 21 . सकेंगी ।
बैंक / पोस्ट ऑफिस कार्यालयीन कार्य 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ( ग्राहक सेवा नहीं ) एवं ए.टी.एम. में पैसे डालने हेतु खुले रहेंगे । ए.टी.एम. में कोविड -19 के मापदण्ड का पालन कराने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित बैंक की होगी । उपरोक्त अवधि के दौरान केवल ए.टी.एम. कैश रि - फिलिंग , मेडिकल इक्विपमेंट , मेडिसिन , पेट्रोल / डीजल पंप , एल.पी.जी. , पी.डी.एस. / केरोसीन वितरक शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों संबंधी लेन - देन , उद्योगों एवं व्यवसायिक लेन - देन / श्रमिकों के भुगतान , मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति / लिक्विड ऑक्सीजन उत्पादक , शासकीय लेन - देन , निविदा , अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजन को छोड़कर आम जनता हेतु किसी प्रकार के सामान्य लेन - देन की अनुमति नहीं होगी । इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे । मृत्यु दावा राशि . परिपक्वता राशि , बोनस राशि आदि का भुगतान समय पर सुनिश्चित करने हेतु बीमा कम्पनियों यथा भारतीय जीवन बीमा निगम आदि मई, 2021 को बैंको के लिए निर्धारित समयावधि प्रातः 10:00 बजे से अपरान्ह 03:00 बजे तक कार्यालय संचालित करने की अनुमति दी जाती है । सोशल डिस्टेसिंग के साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा । बीसी सखी को भी कोविड मापदण्ड पालन करते हुए लेन-देन की अनुमति होगी ।
सभी प्रकार की सभा , जुलूस , सामाजिक , धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें ।
कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे - कांटेक्ट ट्रेसिंग , एक्टिव सर्विलांस , होम आईसोलेशन , दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेगें । इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी । कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेगें । जशपुर जिले में कोविड -19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए संक्रमित व्यक्ति को सार्वजनिक खुले स्थान , तालाब , नदी - नाला , कुंआ , हैण्डपम्प , डभरी इत्यादि में स्नान करने पर प्रतिबंध लगायी जाती है । संक्रमित व्यक्ति अपने होम आईसोलशन के दौरान अपने घर में ही स्नान करेंगे । संक्रमित व्यक्ति के लिए आवश्यक जल की व्यवस्था उसके परिवार के द्वारा की जावेगी ।
अपरिहार्य परिस्थितियों में जशपुर जिले से अन्यत्र आने - जाने वाले यात्रियों को ई - पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी / अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा टेलीकॉम एवं रख - रखाव कार्य या हॉस्पिटल या कोविड -19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों / चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड ई - पास के रूप में मान्य किया जायेगा ।
कोविड -19 टीकाकरण हेतु पंजीयन , कोविड -19 जांच हेतु , मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड / विधिमान्य परिचय - पत्र दिखाने पर कोविड -19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल / पैथोलॉजी लैब अथवा आने - जाने की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा ।
आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 , ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी । बस स्टैण्ड , हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो / टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु पूर्णतःप्रतिबंध रहेगी । इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुये चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जायेगी । मीडियाकर्मी यथासंभव वर्क फ्राम होम द्वारा कार्य संपादित करेगें । अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई - कार्ड साथ रखेगें तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित 30 . करेगे ।
यह आदेश कलेक्टर , वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , अतिरिक्ति जिला दण्डाधिकारी , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक , उप पुलिस अधीक्षक , मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय , अनुविभागीय दण्डाधिकारी , तहसील , थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा । इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था सेवा से संबंधित अधिकारी , विद्युत , पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई , सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों / कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा ।
अन्य शासकीय कार्यालय अपने अत्यावश्यक कार्यालयीन कार्य व इमरजेंसी सेवा के लिए खुलेंगी लेकिन आम जनता के लिए नहीं खोला जावेगा । अंत्येष्टि / दशगात्र अथवा उसमें संबंधित आवश्यक कार्यक्रम में फिजिकल डिस्टेसिंग के साथ मास्क का कड़ाई से उपयोग की शर्त के अधीन अधिकतम 10 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी । विवाह की नयी अनुमति जारी नहीं होगी । पूर्व में जारी वैवाहिक अनुमति कार्यक्रम में शामिल होने वाले 10 व्यक्तियों को कोविड -19 का नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट ( 72 घण्टा अर्थात 03 दिवस ) तक का रखना अनिवार्य होगा तथा समय - समय पर हाथ धोना / सेनेटाईजर करना भी अनिवार्य होगा तथा कार्यक्रम के लिए नियमानुसार जिला दण्डाधिकारी अथवा अनुविभागीय दण्डाधिकारियों से लिखित अनुमति प्राप्त करना होगा ।
राज्य शासन के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी । जिले में रविवार पूर्ण लॉकडाउन होगा ( केवल अस्पताल . पेट्रोल पम्प , दवा दुकान , होम डिलिवरी सेवाएँ को छोड़कर ) । उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियाँ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी ।
इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति / प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता , 1860 की धारा 188 , आपदा प्रबंधन अधिनियम , 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जायेगी ।
 

भनक लगते ही पुलिस व अधिकारियों की टीम ने रुकवाया बाल विवाह...

भनक लगते ही पुलिस व अधिकारियों की टीम ने रुकवाया बाल विवाह...

कोरबा । शादी के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त अक्षय तृतीया को माना जाता है। लेकिन इस दिन बाल विवाह के मामले भी सुनने में आते है। ऐसा ही एक मामला कोरबा जिले में आया, जहां खबर मिलते ही महिला बाल विकास परियोजना के अधिकारियों की एक टीम ने दबिश देकर बाल विवाह रुकवाया।
मामला कोरबा के कटघोरा थाना इलाके के ग्राम पंचायत धवईपुर के आश्रित ग्राम रामनगर का है। अक्षय तृतिया के दिन राम नगर के एक परिवार में नाबालिग बच्ची की शादी की जा रही थी। इसकी खबर किसी ने पुलिस को दे दी। जिसके बाद महिला बाल विकास परियोजना के अफसर और पुलिस ने घर में दबिश देकर बच्ची की शादी रुकवा दी।
जानकारी के मुताबिक रामनगर के रहने वाले मुनीराम की दो बेटियां हैं। एक की उम्र 18 साल है और छोटी बेटी अभी नाबालिग है। मुनीराम ने दोनों बेटियों की शादी साथ में ही करने का फैसला लेकर एक मंडप अपनी नाबालिग बेटी के लिए भी बनवा दिया। इसकी जानकारी मिलने पर पहुंचे अफसरों ने बताया कि बाल विवाह गैर-कानूनी है। ऐसा करने पर बाल विवाह अधिनियम 2006 के तहत एक लाख जुर्माना और 2 साल की सजा हो सकती है।
अफसरों ने इसकी जानकारी मुनीराम के परिवार को दी। करीब 1 घंटे तक रहे गहमा-गहमी के माहौल के बाद बच्ची के घर वालों ने अपनी गलती मानीं। अफसरों ने परिवार के सदस्यों को समझाइश देकर विवाह नही करवाने के निर्देश दिए। बात-चीत के बाद ये तय हुआ कि लॉकडाउन के बाद बड़ी बेटी प्रशासन से अनुमति लेकर करें। बच्ची के पिता से एक शपथ पत्र भी भरवाया गया कि जिसमें उन्होंने बेटी के बालिग होने पर ही शादी करवाने का वादा किया। परिवार को फिलहाल समझाइश देकर छोड़ दिया गया है।
 

बाल विवाह कराने पर दो साल का कठोर कारावास, एक लाख रुपये जुर्माना

बाल विवाह कराने पर दो साल का कठोर कारावास, एक लाख रुपये जुर्माना

बिलासपुर । बाल विवाह कानून के अंतर्गत 21 वर्ष से कम आयु के लड़के और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह कानूनन प्रतिबंधित है। बाल विवाह करना, करवाना, सहायता करना, बाल विवाह को बढ़ावा देना, उसकी अनुमति देना अथवा बाल विवाह में सम्मिलित होना अपराध है। इसके लिए 2 वर्ष तक का कठोर कारावास अथवा जुर्माना जो कि 1 लाख रुपए तक हो सकता है अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है। बाल विवाह कानूनन अपराध है और इसके बहुत सारे नुकसान हो सकते है। बाल विवाह से शिक्षा का अभाव, मानसिक विकास में रूकावट, मातृ मृत्यु दर में वृद्धि, सम्पूर्ण गर्भावस्था, हिंसा व दुव्र्यवहार, शारीरिक दुर्बलता जैसे विकार उत्पन्न हो जाते है।
महिला एवं बाल विकास विभाग ने छत्तीसगढ़ में बाल विवाह के रोकथाम के लिए पहल की जा रही है। बाल विवाह के रोकथाम एवं शिकायत के लिए छत्तीसगढ़ शासन के हेल्पलाईन नंबर 1098 या 181 जारी किया गया है। इसके साथ ही पुलिस सहायता के लिए 100 या 112 नंबर डायल करके सहायता ली जा सकती है।
 

ज़िला आबकारी विभाग की अवैध शराब पर बड़ी कार्यवाही

ज़िला आबकारी विभाग की अवैध शराब पर बड़ी कार्यवाही

महासमुंद। लॉकडाउन के दौरान महासमुंद कलेक्टर के निर्देशन एवं ज़िला आबकारी अधिकारी दिनकर वासनिक के मार्गदर्शन में आज शुक्रवार को आबकारी विभाग ने महुआ शराब पर बड़ी कार्यवाही की गई। मुखबिर की सूचना मिलने पर आबकारी दल ने जाँच के दौरान आरोपी कुंजमन दास पिता अंजोर दास, जाति पनका उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम बरोली थाना बसना जिला महासमुंद कुल 15 ली. महुआ शराब बरामद किया गया। आरोपी को आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत गिरफ़्तार किया गया। उक्त कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक वतन चौधरी के साथ नगर सैनिक शिरीष भोई, रमेश मोहन्ती एवं तारेश हरवंश की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

आकाशीय बिजली व आंधी तूफान के क़हर ने उजाड़ा कई ग्रामीण परिवारों का घर

आकाशीय बिजली व आंधी तूफान के क़हर ने उजाड़ा कई ग्रामीण परिवारों का घर

 कांकेर। कोयलीबेड़ा विकाशखण्ड के अंतर्गत देवपुर पंचायत के आसपास आंधी तूफान ने ऐसा क़हर ढाया की ग्रामीणों के घरों से छत और घरो पेड पौधे फसलों को तबाह कर दिया । वही साथ ही आकाशीय बिजली गिरने से किसानों के मवेशियों की भी मौत हो गई। ऐसे में एक ओर जहां कोरोना संक्रमण की मार से ग्रामीण क्षेत्रों में जिंदगी जीना दूभर हो गया वही इस प्रकार का प्राकृतिक आपदाओं से जो दोहरा नुकसान हुआ ग्रामीण किसानों के मानो कमर तोड़ दिया।


ऐसे में अब अगर कोई चारा ग्रामीणों के पास बचा है वो है शासन प्रशासन से मुवाबजे की गुहार लगाना जो ये ग्रामीण किसानों के पास आखरी चारा बचा है । ऐसे में न इनके पास खाने पीने की व्यवस्था है न रोजगार का न ही सर छुपाने के लिए कोई जगह ऐसे में ये लोग जाए तो जाए कहा, अब तक कोई इनकी मदत और हालचाल पूछने कोई नही पहुँचा, फ़िलहाल सभी मदत की उम्मीद लिए राह तक रहे है।

 मुख्यमंत्री की संवेदनशील पहल से बेसहारा बच्चों का संवरेगा बेहतर भविष्य-चंद्राकर

मुख्यमंत्री की संवेदनशील पहल से बेसहारा बच्चों का संवरेगा बेहतर भविष्य-चंद्राकर

महासमुंद। संसदीय सचिव व विधायक चंद्राकर ने कहा कि कोरोना से माता-पिता खो देने वाले बच्चों की पढ़ाई का खर्च छत्तीसगढ़ सरकार उठाने के साथ ही उन्हें छात्रवृृृत्ति भी देगी। कोविड के खिलाफ लड़ाई के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया है, जो कोविड पीड़ितों के कुछ आंसू पोंछ सकेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की संवेदनशील पहल से बेसहारा बच्चों का भविष्य बेहतर रूप से संवर सकेगा।


संसदीय सचिव चंद्राकर ने कहा कि कोविड के निर्मम प्रहार के चलते जिन बच्चों का सब कुछ छीन गया है, अब छत्तीसगढ़ सरकार उनका संबल बनने जा रही है और न केवल उनकी शिक्षा का दायित्व उठायेगी बल्कि उनके भविष्य को संवारने की हर संभव कोशिश भी करेगी। सरकार की इस संवेदनशील पहल को अमली जामा पहनाया जाएगा छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना के माध्यम से। यह योजना इस वित्तीय वर्ष से लागू की जाएगी। चंद्राकर ने कहा कि ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माता-पिता को इस वित्तीय वर्ष के दौरान कोरोना के कारण खो दिया है, उन की पढ़ाई का पूरा खर्च अब छत्तीसगढ़ सरकार उठाएगी। साथ ही पहली से आठवीं तक के ऐसे बच्चों को 500 रुपय प्रतिमाह और 9 वीं से 12 वीं तक के बच्चों को 1000 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति भी राज्य सरकार ने दी जाएगी।

शासकीय अथवा प्राईवेट किसी भी स्कूल में पढ़ाई करने पर ये बच्चे इस छात्रवत्ति के लिये पात्र होंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया गया है ऐसे बच्चे जिनके परिवार में रोजी-रोटी कमाने वाले मुख्य सदस्य की मृत्यु कोरोना से हो गई है, तो उन बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था भी राज्य सरकार करेगी। संसदीय सचिव चंद्राकर ने कहा कि राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया गया है, कि यदि ये बच्चे राज्य में प्रारंभ किए गए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन देते हैं तो उन्हें प्राथमिकता से प्रवेश दिया जायेगा और उनसे किसी भी प्रकार की फीस नहीं ली जाएगी। कोरोना महामारी ने न जाने कितने घरों में अंधेरा कर दिया है और न जाने कितने बच्चों के सिर से उनके मा-बाप का सहारा छीन लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार के जरूरतमंदों को हर तरह का सहारा मुहैया कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री की यह संवदेनशील पहल इन बेसहारा बच्चों के बेहतर भविष्य निर्माण में काफी सहायक होगी।

 रायपुर ब्रेकिंग : 17 मई से राजधनी हो सकता है अनलॉक! इन्हें दी जाएगी सुबह 6 से शाम 6 बजे तक छूट

रायपुर ब्रेकिंग : 17 मई से राजधनी हो सकता है अनलॉक! इन्हें दी जाएगी सुबह 6 से शाम 6 बजे तक छूट

रायपुर। राजधानी रायपुर में 17 मई से कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन में राहत दी जा सकती है। सुबह 6 से शाम 6 बजे तक सभी व्यापार खोलने और रविवार को टोटल लॉकडाउन का निर्णय सरकार ने लिया है। रायपुर और दुर्ग जिले में जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या कम हुई है वहां पर 17 मई से हर दिन शाम 6 बजे तक के लिए सभी तरह व्यापार खोले और रविवार को टोटल लॉकडाउन का निर्णय सरकार ने लिया है। 

लॉकडाउन पर अंतिम फैसला कलेक्टर को लेना है और ये आदेश जल्द जारी हो सकता है. बता दें कि  रायपुर के दो विधायकों ने भी लॉकडाउन (Lockdown) में अपने प्रतिक्रिया दी है. रायपुर पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय ने दावा किया है कि 17 मई से जरूरत की चीजों की सारी दुकानें खुल जाएंगी. इसके लिए समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक निर्धारित किया जा सकता है. वहीं विधायक कुलदीप जुनेजा अभी भी  7 दिनों के लॉकडाउन के पक्ष में है. हालांकि उन्होंने रोज कमाने खाने वाले लोगों को रियायत देने की बात कही है. हालांकि अब भी कलेक्टर के अंतिम आदेश का इंतेजार राजधानीवासियों को है. जिसके बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट होगी.
 बड़ी खबर: नशीला कप सिरप के साथ 02 गिरफ्तार,150 नग कफ सिरप जब्त

बड़ी खबर: नशीला कप सिरप के साथ 02 गिरफ्तार,150 नग कफ सिरप जब्त

बिलासपुर। नशीला कफ सिरप बेचने की सूचना पर पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 150 नग नशीला कफ सिरप जब्त की है। 


मिली जानाकारी के अनुसार बिलासपुर जिले के सिविललाईन थाना पुलिस ने मुखबीर की सूचना पर शनिवार को रात 1.10 बजे बजरंग चौक तालपारा के पास 02 लोगों के द्वारा नशीला सिरप बेचने की जानकारी मिलने पर घेराबंदी कर पकडऩे पर उनके पास से एक प्लास्टिक बोरी में 150 नग कफ सिरप 100 एमएल सिलबंद तथा 4 सौ रुपये नगदी व 02 नग मोबाईल जब्त की है।

जिसकी कुल अनुमानित कीमत 88000 रुपये आंकी गई है। पकड़े गए आरोपियों के नाम पुछने पर उन्होंने अपना नाम आदिल खान 21 वर्ष पिता रहीम खान निवासी घोड़ा दाना स्कूल के पास तालपारा सिविललाइंस एवं मयंक पाण्डे 20 वर्ष पिता सुरेन्द्र पाण्डे निवासी भारतीनगर बिलासपुर सिविललाइन्स बताया है। दोनों के खिलाफ नार्कोटिक्स एक्ट 21,22 अधिनियम एनडीपीएस के तहत कार्रवाई की गई है। 
 रेड कार्यवाही में धरे गए 22 जुआरी, जुआरियों से 51,500 रूपये जप्त

रेड कार्यवाही में धरे गए 22 जुआरी, जुआरियों से 51,500 रूपये जप्त

कोरबा। विगत कई दिनों से उरगा थाना क्षेत्र के अलग-अलग जगहो में जुआ खेलने व कई अवैध गतिविधियों की सूचना सुत्रों से लगातार प्राप्त हो रही थी। पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन एवं अति पुलिस अधीक्षक किर्तन राठौर, नगर पुलिस अधीक्षक योगेश साहू के निर्देशन में थाना उरगा पुलिस द्वारा अलग-अलग विशेष टीम बनाया गया था। जिस पर आज अलग-अलग जगहो में विशेष सूत्र एवं मुखबीर तैनात किये गये थे, जो मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त हुई की ग्राम दमखाचा व घाटाद्वारी के बीच जंगलो में कुछ लोग रूपये पैसे का दाव लगाकर तास के माध्यम से हार जीत का खेल रहे है।

सूचना पर विशेष टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर रेड कार्यवाही किया गया। रेड कार्यवाही के दौरान 22 जुआरियों के विरूद्ध 13 जुआ एक्ट तथा महामारी अधिनियम की धारा 269, 270 भादवि का जुर्म दर्ज कर जुआरियों से 51500 रूपये जप्त कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी लखन लाल पटेल के नेतृत्व में उनि प्रहलाद राठौर, सउनि राकेश कुमार गुप्ता, राजेश तिवारी, अनिल खाण्डे, आर एल डहरिया, प्र आर राम पाण्डेय, उदय सिंह ठाकुर, आरक्षक हितेश राव, प्रकाश कुमार चन्द्रा, दिलीप मिंज, विकास कोसले, सुरज भारद्वाज, कैलाश कंवर, वर्जुन दिव्य,कमल कुमार कंवर, गोवर्धन टाईगर, राम स्वरूप कश्यप, शांतनु राजवाडे ,ध्वजा राम कश्यप ,महासिंग सिदार आदि थाना स्टाफ की अहम भुमिका रही।
लॉकडाउन छत्तीसगढ़ : इस जिले में 24 मई तक कुछ छूट के साथ लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश हुआ जारी, देखें आदेश

लॉकडाउन छत्तीसगढ़ : इस जिले में 24 मई तक कुछ छूट के साथ लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश हुआ जारी, देखें आदेश

बिलासपुर | छत्तीसगढ़ में कोरोना का प्रकोप जारी है जिसके चलते प्रदेश के सभी जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया है | राज्य के कई जिलों में कोरोना का संक्रमण अधिक बढ़ रहा है | कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के जिलों में लॉकडाउन बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है | इसी बीच प्रदेश की न्यायधानी बिलासपुर से एक बड़ी खबर आ रही है | खबर मिली है कि बिलासपुर में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। बिलासपुर में 24 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। कलेक्टर सरांश मित्तर ने जारी आदेश में कहा है कि 24 मई की रात 12 बजे तक संपर्ण जिला कंटेनमेंट जोन रहेगा। इस बार लॉकडाउन में थोड़ी राहत दी गयी है। मंडिया और थोक-फुटकर दुकानें बंद रहेगी लेकिन गोडाउन, मंडी में लोडिंग-अनलोडिंग की अनुमति सुबह 4 बजे से 10 बजे तक की होगी।

फल, सब्जी की होम डिलेवरी 2 बजे तक केवल ठेलों और अस्थायी दुकानों के जरिये होगी। गाड़ियों में भी समाना बेंचा जा सकेगा। अंडा, मटन, मछली की दुकानें शाम 4 बजे तक खोली जा सकेगी। हालांकि सुपर मार्केट, माल और बाजार इस दौरान नहीं खुलेंगे।

स्वीगी व जैमेटो से होटल व रेस्टोरेंट में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक होम डिलेवरी की सुविधा होगा। हालांकि ग्राहकों के लिए इन हाउड डाइनिंग व टेक अवे पर प्रतिबंध होगा। गैराजा, आटा चक्की, चश्मा दुकान, निर्माण सामिग्री की दुकान, रिपयरिंग की दुकान, कृषि संबंधी दुकान शाम 4 बजे तक खुलेंगे। दुध की दुकान सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और शाम में 5 बजे से 6.30 बजे तक होगी।

बड़ी खबर छत्तीसगढ़ : बेटी की शादी से पहले मुख्य कार्यपालन अधिकारी के घर में हुई चोरी, पढ़ें पूरी खबर

बड़ी खबर छत्तीसगढ़ : बेटी की शादी से पहले मुख्य कार्यपालन अधिकारी के घर में हुई चोरी, पढ़ें पूरी खबर

बिलासपुर | बेटी की शादी के लिये निर्माणाधीन मकान में रखा गया सामान चोरी कर लेने की रिपोर्ट सिविलाईलाइन्स थाने में दर्ज करायी गई है। 

मिली जानकारी के अनुसार नर्मदानगर एच 1/6 बिलासपुर निवासी प्रेमवति धुर्व 65 वर्ष ने थाने में 14 मई को शिकायत दर्ज करायी है कि प्रार्थिया आदिवासी विकास विभाग इंद्रावती भवन रायपुर से मुख्यकार्यपालन अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुई है। खुद का मकान मंगला चौक के आगे देवदाल मिल वाली गली में निर्माण करा रही है। मकान में फिनिसिंग का काम चल रहा है। पीडि़ता मकान के एक कमरे में अपनी छोटी बेटी के शादी के लिये कांसे तथा स्टील के बर्तन एवं साड़ी ,कपड़े सहित अन्य सामान करीब 45 से 50 हजार रुपये को रखा था। जिसे किसी ने चोरी कर लिया है। मकान की देखरेख करने तथा फिनिसिंग के लिये अशोक यादव को बोली थी। सामान चेक करने जाने पर पता चला कि किसी ने 27 मार्च से 3 मई के बीच सामान चोरी होने की आशंका है।  घटना की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ धारा 380,457 के तहत अपराध कामय कर मामला दर्ज कर लिया है। 
 
 पूर्व विधायक ने कलेक्टर को पत्र लिखकर छोटे व्यापारियों को सीमित समय में दुकान खोलने की अनुमति देने की मांग की

पूर्व विधायक ने कलेक्टर को पत्र लिखकर छोटे व्यापारियों को सीमित समय में दुकान खोलने की अनुमति देने की मांग की

जगदलपुर। कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए बस्तर जिले में एक महीने से लॉकडाउन जारी है। इस बीच भाजपा के पूर्व विधायक संतोष बाफ ना ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर जिले के छोटे-बड़े समस्त व्यापारियों को सीमित समय के लिए दुकानें खोलने की अनुमति देने का आग्रह किया है।

गौरतलब है कि, बस्तर जिलें में फैलते कोरोना संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए अप्रैल माह में एक सप्ताह के लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, लेकिन किसी को इसका अंदाजा नहीं था कि, यह लॉकडाउन निरंतर बढ़ता ही चला जाएगा। जिला प्रशासन के इस फैसले पर जिले के सभी व्यापारियों ने भी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखकर पूरी तन्मयता से अपना बहुमुल्य योगदान भी दिया। लेकिन लगातार दुकान बंद रखने से व्यापारियों के समक्ष आर्थिक संकट गहराने लगा है जिस पर चिंता जाहिर करते हुए पूर्व विधायक ने कहा है कि, बढ़ते गए लॉकडाउन की वजह से सभी व्यापारियों के सामने रोजी-रोटी की समस्याएं पैदा हो रही है। इसलिए अब यह आवश्यकता प्रतीत हो रही है कि, जिला प्रशासन नीति-नियम बनाकर दिनांक 16.05.2021 को समाप्त हो रहे लॉकडाउन की अवधि के पश्चात् एक सीमित समय के लिए सुबह 10:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। कुछ घण्टों के लिए बाजार की सभी दुकानें खुलने से जहॉ व्यापारी वर्ग को काफी राहत मिलेगी, वहीं आम जनता को भी इससे लाभ होगा और उन्हें सामान खरीदने में राहत प्रदान की जा सकेगी। और व्यापारियों के सामने रोजी-रोटी का संकट काफी हद तक सुलझ जाएगा।

पूर्व विधायक बाफना ने कलेक्टर से आग्रह करते हुए आगे कहा है कि, सभी दुकानें सीमित समय के लिए और सामाजिक दूरी तथा बिना मास्क के प्रवेश की अनुमति नहीं देने जैसी एहतियात बरतने के साथ व्यापारियों तथा जनता को भी राहत प्रदान करते हुए दुकानें खोलने की अनुमति देने की कृपा करें। इससे सरकार को भी लाभ होगा और लॉकडाउन के सभी नियमों का आसानी से पालन करवाया जा सकेगा।
 वाहन चेकिंग के दौरान पकडे गए शराब तस्कर, चार युवक से भारी मात्रा में शराब जब्त

वाहन चेकिंग के दौरान पकडे गए शराब तस्कर, चार युवक से भारी मात्रा में शराब जब्त

महासमुंद।  छिलपावन चौक पिथौरा में नाकेबंदी कर वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से 7 जरिकेन 37 लीटर महुआ शराब जब्त किया है । इस आरोप में चार युवक को गिरफ्तार किया गया है । पुलिस ने आबाकरी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर लिया है । थाने से मिली जानकारी के अनुसार महुआ शराब तस्करी के आरोप में ग्राम मांढर रायपुर निवासी दुर्गेश पंचसारी पिता गोपी पंचसारी,  ग्राम सिलतरा वर्तमान पता बेलटुकरी थाना तुमगांव सिद्धार्थ निषाद पिता कौशल निषाद पुरन बघेल पिता घनश्याम बघेल एवं ग्राम धरसींवा निवासी हीरेंद्र कुमार पटेल पिता दाऊ लाल पटेल को गिरफ्तार किया गया है । ये लोग कार क्रमांक सीजी 04 सी एक्स 5555 इनोवा में शराब परिवहन कर रहे थे । पुलिस ने 37 लीटर शराब व कार को जब्त कर लिया है । 
   मौसम का मिजाज छत्तीसगढ़ : प्रदेश के कई स्थानों पर हो सकती है गरज चमक के साथ बारिश

मौसम का मिजाज छत्तीसगढ़ : प्रदेश के कई स्थानों पर हो सकती है गरज चमक के साथ बारिश

महासमुंद। ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा दक्षिण पूर्व मध्यप्रदेश और उसके आसपास 0.9 किलोमीटर तक स्थित है। एक उत्तर-दक्षिण द्रोणिका दक्षिण-पूर्व से पश्चिम असम तक 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है। उत्तर-दक्षिण द्रोणिका दक्षिण पूर्व मध्यप्रदेश से तटीय केरल तक 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है। मौसम विभाग के एचपी चंद्रा ने बताया कि प्रदेश में 14 अप्रैल को प्रदेश के एक-दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पडऩे की संभावना है। प्रदेश में एक-दो स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने तथा आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है । प्रदेश में अधिकतम तापमान में मामूली वृद्धि संभावित है। वर्षा का क्षेत्र मुख्यत: दक्षिण छत्तीसगढ़ रहने की संभावना है।
 बड़ी खबर: बेहोशी की हालत में घर पहुंचाए युवक की उपचार के दौरान देर रात हुई मौत

बड़ी खबर: बेहोशी की हालत में घर पहुंचाए युवक की उपचार के दौरान देर रात हुई मौत

महासमुंद। शहर के गंजपारा मोहल्ले में रहने वाले एक युवक की उपचार के दौरान देर रात निजी अस्पताल में मौत हो गई। इसकी हालत एक दिन पहले काफी गंभीर थी। मृतक को उसके दोस्तों ने बेहोशी की हालत में घर पर छोड़ दिया था। जिसका परिजन निजी अस्पताल में उपचार करा रहे थे। प्रथम दृष्टया गाड़ी से गिरने के कारण चोट आने की बात चिकित्सक कर रहे है, लेकिन पीएम के बाद ही पता चलेगा । इधर, पुलिस पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दी है । कोतवाली प्रभारी शेर सिंह बंदे ने कहा है कि अस्पताली मेमो पर मर्ग कायम कर लिया गया है । इसके बाद जांच में तथ्य सामने आएंगे, फिर अपराध कायम किया जाएगा । गंजपारा निवासी ओंकार तंबोली ने बताया कि मेरे पुत्र भावेश तंबोली का मंगलवार को जन्मदिन था । सुबह उसका दोस्त देव सिन्हा घर आया और उसे पार्टी देने के नाम पर उसे ले गया । जिस समय वह घर से गया वह सही सलामत था । दलदली में दोपहर देव सिन्हा द्वारा पार्टी का आयोजन किया गया था । इस दौरान करीब 7 से 8 लोग मौजूद थे । रात साढ़े 9 बजे उसे बोहोशी की हालत घर के सामने छोड़कर चले गए । भावेश के नाक से खून बह रहा था । इसके बाद से उपचार के लिए निजी अस्पताल ले गए थे । बुधवार देर रात उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई । चिकित्सकों का कहना है कि सिर के पीछे अधिक चोट आने के कारण उसकी मौत हुई है ।
 तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आने से बाईक सवार की इलाज के दौरान मौत

तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आने से बाईक सवार की इलाज के दौरान मौत

रायपुर। तेज रफ्तार हाईवा की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो जाने पर पुलिस ने हाईवा चालक के खिलाफ मर्ग कायम कर धारा 304 ए के तहत अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है।

मिली जानकारी के अनुसार 06 मई को 7.50 बजे दिलबाग ढाबा के सामने सांकरा धरसींवा के पास तेज रफ्तार अज्ञात हाईवा की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार देवाशीष सिंह 27 वर्ष पिता परिमल निवासी रावांभाठा रायपुर को ठोकर मारकर एक्सीडेन्ट कर दिया। जिसके चलते वह गंभीर रुप से घायल हो गया। जिसे इलाज के लिये अस्पताल में भर्ती किया गया था। जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो जाने पर पुलिस ने अज्ञात हाईवा चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।