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रायपुर से समाचार पत्र लेकर कबीरधाम जा रही गाड़ी में लगी आग

रायपुर से समाचार पत्र लेकर कबीरधाम जा रही गाड़ी में लगी आग

बेमेतरा। राजधानी रायपुर से कबीरधाम के लिए समाचार पत्र लेकर निकले वाहन छोटा हाथी में बेमेतरा के प्रताप चौक में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि समाचार पत्रों के साथ गाड़ी भी जलकर ख़ाक हो गई।


जानकारी के अनुसार ड्राइवर प्रमोद वर्मा के साथ रोज की तरह अखबार लेकर रायपुर से निकला था। सुबह लगभग साढ़े तीन बजे प्रताप बेमेतरा पहुंचा। समाचार पत्र अनलोड करने के बाद ड्राइवर ने प्रताप चौक पहुँचकर देखा तो वाहन पूरी तरह से आग की लपटों से घिरा हुआ था।


फायर ब्रिगेड को वाहन घण्टे भर बाद पहुंची तब तक वाहन व न्यूज पेपर जलकर राख हो गया था। वाहन मालिक ने बेमेतरा सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। वाहन में बेमेतरा नवागढ़ कबीरधाम सहित आसपास के क्षेत्र के लिए समाचरत पत्र थे। वाहन में आग लगने के कारण का पता किया जा रहा है। ऐसी आशंका जताई जा रही हैं कि वाहन में लगे बैटरी में शार्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी।

 राजधानी में छूट के साथ खुली दुकानें, कई इलाको में नियमों का पालन करते नहीं दिखे दुकानों के संचालक

राजधानी में छूट के साथ खुली दुकानें, कई इलाको में नियमों का पालन करते नहीं दिखे दुकानों के संचालक

रायपुर। राजधानी रायपुर में लॉकडाउन के बीच  जिला प्रशासन द्वारा मिली छूट के बाद आज से दुकानें खुलनी शुरू हो गई है, लेकिन प्रशासन के आदेश के बावजूद कई इलाकों में सम-विषम आधार पर नंबरिंगनुसार दुकानें खोलने के नियम का पालन दुकान संचालकों द्वारा नहीं किया जा रहा है। 

राजधानी रायपुर के कटोरा तालाब इलाके में आज जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार दुकानें खोली तो गई लेकिन कई दुकान संचालक कोरोना की रोकथाम को लेकर बनाये गये नियमों का उल्लंघन करते दिखे। जिला प्रशासन ने दुकान संचालकों को सम -विषम आधार पर नंबरिंग के साथ दुकान खोलने की अनुमति दी है। यानी एक दुकान के बाद हर दूसरी दुकान बंद रहेगी। उसे दुसरे दिन खोलने की अनुमति दी गई है। लेकिन इस आदेश को भी कई दुकान संचालक दरकिनार कर अपनी दुकानें खोलकर रखे हुए है, जिससे कोरोना संक्रमण के बढऩे का खतरा फिर शहर में मंडराने लगा है।

इधर दोपहर 12 बजे समाचार लिखे जाने तक शहर में छूट के साथ बाजार तो खुल गये लेकिन दुकान संचालकों द्वारा नियमों का पालन कर रहे है या नहीं इसका निरीक्षण करने जिला प्रशासन, नगर निगम व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों व कर्मचारियों के किसी दल के शहर में भ्रमण हेतु निकलने की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। लिहाजा शहर में कई व्यापारी जिला प्रशासन के आदेश की खुलेआम उल्लंघन करते अपना व्यापार कर रहे है।

 

 बड़ी खबर: लॉटरी लगने का झांसा देकर महिला से लाखों की ठगी

बड़ी खबर: लॉटरी लगने का झांसा देकर महिला से लाखों की ठगी

बिलासपुर। जिले के सरकंडा इलाके में एक महिला से लाखों की ठगी हो गई है। आरोपी ने महिला को लॉटरी का झांसा देकर लाखों पर चपत कर गया। पीडि़त महिला ने मामले की शिकायत सरकंड़ा पुलिस से की है।

जानकारी के अनुसार अज्ञात आरोपी ने महिला को फोन कर लॉटरी की जानकारी दी। इस दौरान आरोपी ने कई बड़े—बड़े सपने दिखाकर बैंक समेत पूरी डिटेल मांग ली। महिला ने बताया कि बातों में आकर सभी जानकारी दे दी।

वहीं इसके कुछ देर बार अकाउंट से पैसे कट गए। बताया कि आरोपी ने 9 लाख 20 हजार रुपए की ठगी की है। सरकंड़ा पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में ठगी के कई ऐसे मामले सामने आए हैं। फिलहाल पुलिस ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया है।
 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोगों से लॉकडाउन में मिली छूट का लाभ सावधानी के साथ लेने की अपील की

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोगों से लॉकडाउन में मिली छूट का लाभ सावधानी के साथ लेने की अपील की

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का सतत रूप से पालन करते रहने की अपील की है। 

बघेल ने कहा है कि हम सभी ने बहुत मुश्किलें झेलकर कोरोना की दूसरी लहर को नियंत्रित किया है, हमें हर हाल में तीसरी लहर की आशंका को समाप्त करना है। इस दूसरी लहर में न केवल हमें बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचाया, बल्कि बहुत से करीबियों को भी हमसे छीन लिया है। 

उन्होंने कहा कि सभी के सम्मिलित प्रयासों से कोरोना संक्रमण दर को हम 30 प्रतिशत से 9 प्रतिशत तक लाने में कामयाब हुए हैं। कोरोना की स्थिति में तेजी से हो रहे सुधार को देखते हुए राज्य शासन ने लाकडाउन के प्रतिबंधों में थोड़ी छूट देने का निर्णय लिया है। यह छूट जन-सामान्य की मुश्किलों को थोड़ा आसान करने के लिए दी जा रही है। 

इस छूट के दौरान भी बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनेटाइजिंग का पालन करते रहना होगा, अन्यथा निकट भविष्य में हमें और भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है।

मुख्यमंत्री नेे लोगों से यह भी अपील की है कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए अपनी बारी आने पर टीका जरूर लगवाएं, जिन लोगों को टीका का पहला डोज लग गया है वो निर्धारित समय अवधि के बार टीका का दूसरा डोज अवश्य लगवाए तभी हम इस महामारी पर विजय प्राप्त कर सकेंगे।
 बड़ी खरब रायपुर: आबकारी विभाग छापामार कार्रवाई कर 6 लाख की शराब जब्त की

बड़ी खरब रायपुर: आबकारी विभाग छापामार कार्रवाई कर 6 लाख की शराब जब्त की

रायपुर। सचिव सह आबकारी आयुक्त निरंजन दास एवं प्रबंध संचालक ए. पी.त्रिपाठी सर के द्वारा दी गई निर्देश के तारतम्य में एवं कलेक्टर रायपुर डॉ एस भारती दासन तथा उपायुक्त आबकारी जि़ला रायपुर अरविंद पाटले के मार्गदर्शन में रविवार को गस्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर चंदिनिडीह से नंदन वन जाने के मार्ग पर शंका के आधार पर वाहन क्रमांक ष्टत्र 04 रूष्ट 2939 को रोक कर तलाशी लेने पर आरोपी 1.इंद्रपाल सिंह उम्र 18 वर्ष गुढिय़ारी (मौके से फरार)एवं 2.  ईश्वर साहू उम्र 23 वर्ष सुपेला भिलाई निवासी के कब्जे से 20 पेटी कुल 172.8बल्क लीटर संत्रा देशी दारू महाराष्ट्र निर्मित मदिरा बैच ठ्ठश 21 द्वड्ड4 2021,उत्पादक मे 7 स्टार डिस्टिलरी बरामद किया गया।सामूहिक गस्त के दौरान आबकारी उप निरीक्षक  नीलम किरण सिंग, जीआर आड़े, पंकज कुजूर ,अरविंद साहू मुख्य आरक्षक पुरूषोत्तम साकार,आरक्षक सुमीत शर्मा ,सुदर्शन चौधरी साथ रहे।
बड़ी खबर : सीआरपीएफ कैंप के विरोध में उतरे ग्रामीण

बड़ी खबर : सीआरपीएफ कैंप के विरोध में उतरे ग्रामीण

बीजापुर। बीजापुर जिले के तरेम में सीआरपीएफ के कैंप के विरोध में आज सैकड़ों के संख्या में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल सीआरपीएफ तरेम के आगे कैंप लगाना चाहती है, पर ग्रामीण उन्हें रोक रहे है। ग्रामीण इस कैंप के खिलाफ है, और आज सुबह कैंप की जगह पर सैकड़ों के संख्या में ग्रामीण पहुंचे और उन्होंने इस कैंप का विरोध किया।

 राज्य सरकार की हर योजना व काम शुरू होते ही दम तोड़ देता है- रमन सिंह

राज्य सरकार की हर योजना व काम शुरू होते ही दम तोड़ देता है- रमन सिंह

रायपुर। वैक्सीनेशन को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बनाई गई सीजी टीका पोर्टल योजना ठीक से काम नहीं करने पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर ट्वीट कर निशाना साधा है। 

डा. रमन सिंह ने कहा कि भूपेश सरकार हर जगह फेल है। सरकार की हर योजना व काम शुरू होते ही दम तोड़ देता है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के लिए पहले सेंटरों पर भीड़ इक_ी की फिर सीजी टीका पोर्टल शुरू किया वह भी ठप हो गया। डा. सिंह ने कहा कि राज्य सरकार वैक्सीनेशन तक की व्यवस्था नहीं कर पा रही है, इससे ज्यादा निकम्मापन क्या हो सकता है।
छत्तीसगढ़ अब अनलॉक की ओर, राजधानी के बाजारों में आज से लौटेगी रौनक....

छत्तीसगढ़ अब अनलॉक की ओर, राजधानी के बाजारों में आज से लौटेगी रौनक....

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के उफान के चलते लगाया गया लॉकडाउन अब धीरे-धीरे खुलने लगेगा, लेकिन भीड़-भाड़ में वृद्धि होने पर कोविड-19 संक्रमण बढ़ने की आशंका अभी भी विद्यमान है। इस कारण आम जनता के लिए वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करने के साथ-साथ श्रमिकों, निम्न आय वर्ग व छोटे-बड़े व्यवसायीगण के हितों की सुरक्षा के लिए निबंधनों में धीरे-धीरे रियायतें बढ़ाई गई हैं।
नगर निगम के अपर आयुक्त पुलक भट्टाचार्य ने बताया है कि इस इसके तहत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने स्थापित बाजारों में स्थित दुकानें रविवार को छोड़कर अन्य दिनों में सम/विषम आधार पर नंबरिंग अनुसार उनके सामान्य समय पर खुलते हुये अपरान्ह 05.00 बजे तक खोलने की अनुमति दी है। इसके तहत आज रायपुर जिले की स्थापित बाजारों की दुकानें शर्तों के साथ खुलनी प्रारंभ हो जाएंगी।
इसके तहत एक दिवस में संबंधित व्यापारिक संगठनों द्वारा निर्धारित क्रम के अनुसार किसी बाजार में अधिकतम 50 प्रतिशत दुकानें ही खुल सकेंगी। उन्होंने बताया कि ऐसे बाजार जहां सम- विषम नियम लागू होंगे वे है - रवि भवन, लाल गंगा कॉम्प्लेक्स और जयराम कॉम्प्लेक्स। इसी तरह गोल बाजार, मालवीय रोड, बंजारी मार्केट, सदर बाजार, बूढ़ा तालाब से लेकर लाखे नगर,एम जी रोड.गुढियारी बाजार दाएं -बाएं के तहत खुलेंगी। अभी इन बाजारों को जिला प्रशासन द्वारा चिन्हांकित किया गया है । सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने पर अन्य सड़कों और बाजारों को भी शामिल किया जा सकता है। इसी तरह पंडरी के पांच बाजार में भी लेफ्ट- राइट पर सहमति है। उन्होंने बताया कि सड़क से दाएं - बाएं एक - एक दिन बारी-बारी से दुकानें खुलेंगी।
कलेक्टर ने अपने कंटेनमेंट जोन एरिया के आदेश में यह भी कहा है कि आवश्यकता होने पर नगरीय निकाय एवं पुलिस अधिकारी स्थानीय स्तर पर विचार कर उचित क्रोम निर्धारित करेगें। मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा।किसी दुकान में फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुये भीड़-भाड़ की स्थिति निर्मित होने या राज्य शासन/इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन होने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु दुकान सील करने की कार्यवाही की जावेगी।
यह भी उल्लेखनीय है कि टेलीकॉम, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन की अनुमति पूर्ववत है।सभी प्रकार की मंडियाँ एव सब्जी बाजार जैसे शास्त्री मार्केट रायपुर इत्यादि आम जनता हेतु बंद रहेगें किन्तु आवश्यक वस्तुओं/माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन/मंडियों में थोक माल/कार्गो/फल/सब्जी लोडिंग/अन-लोडिंग की अनुमति रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक रहेगी। फल एवं सब्जी थोक बाजार समयावधि रात्रि 12.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक ही संचालित होगा।
इसी तरह सभी पान/सिगरेट ठेला तथा चौपाटी, चाट, समोसा गुपचुप, फास्ट-फूड इत्यादि के विक्रय हेतु ठेलों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से केवल स्विगी, जोमेटो इत्यादि ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति पूर्ववत रहेगी किन्तु ग्राहको के लिए इन-हाउस डाइनिंग तथा टेक-अवे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। होम डिलीवरी के लिए होटल एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक रहेगा तथा आम जनता हेतु होम डिलीवरी रात्रि 10.00 बजे तक ही की जा सकेगी।

स्वीट्स, मिठाइयों और बेकरी की दुकानों को खोलने का समय शाम 5:00 बजे तक निर्धारित :
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायपुर डॉ एस भारतीदासन ने स्पष्ट किया है कि स्वीट्स, मिठाइयों और बेकरी की दुकानों को खोलने का समय शाम 5:00 बजे तक निर्धारित है। इन दुकानों के माध्यम से होम डिलीवरी भी की जा सकती है और इस कार्य को प्राथमिकता भी देनी है। होम डिलीवरी का कार्य शाम 5:00 बजे तक किया जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि रायपुर जिले को 31 मई की सुबह 6:00 बजे तक कंटेनमेंट जोन एरिया घोषित किया गया है और इसके तहत दुकानों तथा अन्य संस्थाओं को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। कलेक्टर ने कहा है कि कंटेनमेंट एरिया के आदेश के तहत बिंदु क्रमांक 6 के माध्यम से किराना , डेली नीड्स तथा अन्य दुकानों को खोलने के लिए समय एवं शर्तों का निर्धारण किया गया है। मिठाइयां, स्वीट्स और बेकरी की दुकानें भी इसी श्रेणी के अंतर्गत आती ऑर्डर के माध्यम से ग्राहकों को सिलेन्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें

प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रखा जावेगा :
यह भी उल्ल्लेखनीय हैं कि प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रखा जावेगा, जिसके दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप तथा इस आदेश द्वारा निर्धारित समयावधि में शासकीय उचित मूल्य दुकानें, एल.पी.जी., पैट शॉप, न्यूज पेपर, दुग्ध/फल/सब्जी तथा अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं/ सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी।
 

परवरिश के नाम पर ले गए बालिका, फिर जबरन करा दी शादी, आरोपी पिता-पुत्र पर एफआईआर

परवरिश के नाम पर ले गए बालिका, फिर जबरन करा दी शादी, आरोपी पिता-पुत्र पर एफआईआर

रायगढ़। नाबालिग बालिका की मां ने सुंदरगढ उडिसा के रहने वाले व्यक्ति पर उसकी बेटी की परवरिश करने के नाम पर अपने घर ले जाकर घर के घरेलू काम कराने और उसकी शादी जबरन अपने बेटे के साथ कर दिये जाने की रिपोर्ट 15 मई को दर्ज कराई थी।
रिपोर्टकर्ता ने बताया कि वह रोजी मजदूरी कर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है। करीब 4 माह पहले सुन्दरगढ़, ओडिशा में रहने वाला जाति समाज का परिचित व्यक्ति उसकी 15 साल की बेटी को अपने साथ ले गया था। उसने कहा था कि बेटी को अच्छे से रखूंगा, घर का काम करेगी। महिला ने अपने परिवारवालों से सलाह लेकर जान परिचित होने के कारण उसके साथ बेटी भेज दी। करीब 2 माह बाद अपने रिश्तेदार के साथ बेटी को देखने सुंदरगढ़ ओडिशा गई तो उस घर में उससे बहुत ज्यादा घरेलू काम कराया जा रहा था, यही नहीं बालिका की शादी उस व्यक्ति ने अपने 20 साल के बेटे के साथ करवा दी थी। वह भी बालिका और इनके जानकारी बगैर। महिला ने अपनी बेटी को अपने साथ लैलूंगा ले जाना कहा तो उसे झगड़ा कर भगा दिया। महिला ने बेटी का शोषण किये जाने के संबंध में थाना लैलूंगा में रिपोर्ट दर्ज कराने पर आरोपी पिता-पुत्र के विरूद्ध अप.क्र. 132/2021 धारा 370,370(ए) भादवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। वहीं थाना प्रभारी लैलूंगा पतासाजी, गिरफ्तारी के लिए रवाना हो गए हैं।
 

मिठाई प्रेमी ध्यान दे! स्वीट्स, मिठाइयों और बेकरी दुकान अब खुलेंगे इतने समय तक

मिठाई प्रेमी ध्यान दे! स्वीट्स, मिठाइयों और बेकरी दुकान अब खुलेंगे इतने समय तक

रायपुर। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि स्वीट्स, मिठाइयों और बेकरी की दुकानों को खोलने का समय शाम 5 बजे तक निर्धारित है। इन दुकानों के माध्यम से होम डिलीवरी भी की जा सकती है और इस कार्य को प्राथमिकता भी देनी है। होम डिलीवरी का कार्य शाम 5 बजे तक किया जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि रायपुर जिले को 31 मई की सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसके तहत दुकानों तथा अन्य संस्थाओं को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। कलेक्टर ने कहा है कि कंटेनमेंट एरिया के आदेश के तहत बिंदु क्रमांक 6 के माध्यम से किराना, डेली नीड्स तथा अन्य दुकानों को खोलने के लिए समय एवं शर्तों का निर्धारण किया गया है। मिठाइयां, स्वीट्स और बेकरी की दुकानें भी इसी श्रेणी के अंतर्गत आती हैं।
 

अच्छी खबर: गिरने लगा कोरोना का ग्राफ, प्रदेश में पॉजिटिविटी दर हुई 11 फीसदी

अच्छी खबर: गिरने लगा कोरोना का ग्राफ, प्रदेश में पॉजिटिविटी दर हुई 11 फीसदी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पॉजिटिविटी दर लगातार घटते जा रही है। बीते 15 मई को प्रदेश की पॉजिटिविटी दर और गिरकर 11 प्रतिशत पर पहुंच गई है। 15 मई को प्रदेश भर में जांचे गए 70 हजार 239 सैंपलों में से 7664 सैंपल पॉजिटिव पाए गए। विगत 14 मई को प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 12 प्रतिशत और 13 मई को 14 प्रतिशत थी।
प्रदेश में 15 मई को 11 हजार 475 मरीज कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। इनमें से 11 हजार 088 मरीजों ने होम आइसोलेशन में उपचार कराकर कोरोना को मात दी है। कोविड अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर्स में इलाज के बाद स्वस्थ हुए 387 मरीजों को डिस्चार्ज किया है।
 

नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले गया, अपचारी बालक न्यायिक अभिरक्षा में

नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले गया, अपचारी बालक न्यायिक अभिरक्षा में

रायगढ़। पुलिस चौकी जूटमिल में 14 मई को नाबालिग बालिका के परिजन ने बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई। बालिका के परिजन ने संदेह बताया कि बरगढ़ ओडिशा में रहने वाला उसके हम उम्र का बालक बहला फुसलाकर ले गया होगा। बताया कि बालक के रिश्तेदार गांव में रहते हैं, जिनके घर बालक का आना जाना था, उसी बालक पर बालिका को साथ ले जाने का संदेह है।
रिपोर्ट पर थाना कोतवाली (चौकी जूटमिल) में अप.क्र. 643/2021 धारा 363 भादवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया। जूटमिल थाना प्रभारी निरीक्षक अमित शुक्ला ने चौकी से उप निरीक्षक थानूराम नायक के हमराह महिला स्टाफ के साथ संदेही एवं बालिका की पतासाजी के लिये बरगढ़ ओडिशा रवाना किया गया, संदेही के घर से बालिका को दस्तयाब कर चौकी लाया गया। बालिका का चाईल्ड लाईन व महिला पुलिस अधिकारी के पास कथन कराया गया पश्चात डॉक्टरी मुलाहिजा पर प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध धारा 366, 376 भादवि 6 पास्को एक्ट जोड़ी गई। उल्लंघनकारी बालक को आज किशोर न्याय बोर्ड न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है तथा बालिका उसके परिजनों के सुपुर्द की गई है।
 

बेमेतरा जिले में इस तारीख तक बढ़ा लॉकडाउन , जाने क्या क्या खुले रहेंगे

बेमेतरा जिले में इस तारीख तक बढ़ा लॉकडाउन , जाने क्या क्या खुले रहेंगे

बेमेतरा। कलेक्टर व जिला दंडाधकारी शिव अनंत तायल ने एक आदेश जारी कर कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में बेमेतरा जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 31 मई 2021 सुबह 6.00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
बेमेतरा जिले में व्यवसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने से कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है, किन्तु भीड़-भाड़ में वृद्धि होने पर कोविड-19 संक्रमण बढऩे की आशंका अभी भी विद्यमान है। आम जनता के लिए आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ श्रमिकों, निम्न आय वर्ग एवं छोटे-बड़े व्यवसायीगण के हितों की सुरक्षा के लिए निर्बंधनों में समुचित रियायत दिया जाना भी जरूरी है। उपरोक्त परिस्थितियों में समुचित विचारोपरांत कोरोना वायरस की चेन को तोडऩे तथा सभी वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए युक्तियुक्त पुनरीक्षिण निर्बंधन अधिरोपित करते हुये सम्पूर्ण बेमेतरा जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाया जाना व्यापक लोकहित में आवश्यक प्रतीत होता है।
अत: दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित ऐपिडेमिक एक्ट 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन मैं, शिव अनंत तायल, कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी, जिला बेमेतरा निम्नलिखित आदेश प्रसारित करता हूं:-
बेमेतरा जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र 17 मई 2021 सुबह 6:00 से 31 मई 2021 के सुबह 6:00 बजे तक पूर्ववत कंटेनमेंट जोन रहेगा। उपरोक्त दर्शित अवधि में बेमेतरा जिले की सभी सीमायें पूर्णत: सील रहेंगी।

उपरोक्त समयावधि में निम्नलिखित गतिविधियॉ पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगी:-

सभी व्यवसायों का संचालन सुबह 6:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक होगा।
जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें और बार बंद रहेंगे, किन्तु ऑनलाईन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी।
सभी पार्क, रिसॉर्ट तथा समूह उपस्थिति वाले सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे।
बेमेतरा जिला अंतर्गत सभी कार्यालय विशिष्ट आदेश को छोड़कर सामान्यत: आम जनता के लिए बंद रहेंगे, शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों की पूर्ण उपस्थिति रहेगी। कार्यालयीन और आम जनता विषयक अति-आवश्यक प्रयोजन के लिए सभी कार्यालय खोले जायेंगे। इस अवधि में शासकीय कार्यालयों में आम जनता का प्रवेश निषेध रहेगा। उप पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टॉफ सहित पूर्ववत टोकन/ऑनलाईन सिस्टम के साथ संचालित होंगे। टेलीकॉम, रख-रखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कशॉप, लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन की अनुमति पूर्ववत रहेगी। स्कूल व कॉलेज विद्यार्थियों के लिए बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को निवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेंस सहित अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियॉ बंद रहेंगी।
सभी प्रकार के सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन, सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे, किन्तु विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास-गृह में ही आयोजित करने तथा कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त के अधीन आयोजित में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या पूर्ववत 10 रहेगी। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, मृत्यु इत्यादि संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 रहेगी। सभी प्रकार की थोक मंडियॉ और थोक सब्जी बाजार आम जनता के लिए बंद रहेंगे, किन्तु आवश्यक वस्तुओं/माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गोडाउन/मंडियों में थोक माल/कार्गो/फल/सब्जी लोडिंग-अनलोडिंग की अनुमति रात 10 बजे से सुबह 6:00 बजे तक रहेगी। आम उपभोक्ताओं को पूर्ववत स्ट्रीट वेंडर के माध्यम से फल/सब्जियॉ प्रत्येक दिवस सुबह 6:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक उपलब्ध रहेंगी।
सभी पान/सिगरेट, ठेला तथा चौपाटी, चाट, समोसा, गुपचुप, गन्ना रस, फास्ट-फूड इत्यादि के विक्रय के लिए ठेलों का संचालन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। होटलों व रेस्टोरेंट्स से केवल स्विगी, जोमेटो इत्यादि ऑनलाईन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी/टेक-अवे की अनुमति रहेगी, किन्तु ग्राहकों के लिए इन-हाउस डाइनिंग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। होम डिलीवरी के लिए होटल एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय सुबह 6:00 बजे से रात 9:00 बजे तक रहेगा तथा आम जनता के लिए होम डिलीवरी रात 10:00 बजे तक ही की जा सकेगी। भीड़-भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन होने पर होटलों एवं रेस्टोरेंट्स को नियमानुसार 30 दिवस हेतु सील करने की कार्यवाही की जाएगी।
लोक सेवा केन्द्र/च्वाईस सेंटर दोपहर 2:00 बजे तक खोले जाएंगे, किन्तु मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में अर्थदण्ड के साथ-साथ केन्द्र की आई.डी. निलंबित की जाएगी। कृषि क्षेत्र में बीज, उर्वरक, कीटनाशक विक्रय के लिए दुकान/गोडाउन तथा कृषि मशीनरी के विक्रय/मरम्मत के लिए दुकानों को सुबह 6:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। उपरोक्त अवधि में कृषि सामग्री के परिवहन हेतु भी अनुमति रहेगी।
वाहन मरम्मत/पंक्चर सुधार, स्टेशनरी शॉप, लॉन्ड्री सर्विसेस, आटा-चक्की, पैकेजिंग मटेरियल व संबंधित इकाइयों के संचालन के लिए सुबह 6:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक अनुमति रहेगी। वाहन विक्रय हेतु शो-रूम नहीं खुलेंगे, किन्तु वाहन रिपेयरिंग वर्कशाप खुल सकेगें तथा। उपयुक्त कोविड व्यवहार का पालन अनिवार्य होगा।
समस्त प्रकार की एकल दुकानें और एकल किराना/डेली नीड्स दुकानें, फल/सब्जी, अन्डा, मछली, मांस, पोल्ट्री तथा दुग्ध/दुग्ध उत्पाद संबंधी दुकानें दोपहर 2:00 बजे तक खोली जा सकेगी, किन्तु मॉल/सुपर मार्केट/सुपर बाजार में स्थित दुकाने नहीं खुलेगी। किसी दुकान में मास्क/फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने या भीड़-भाड़ होने की दशा में अर्थदंड के साथ 30 दिवस के लिए दुकान नियमानुसार सील की जावेगी। संबंधित दुकानदार फल/सब्जी, अन्डा, मास, मछली, पोल्ट्री व किराना सामग्री/ग्रॉसरी की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें। स्थापित बाजारों में स्थित दुकाने रविवार को छोड़कर अन्य दिनों में उनके सामान्य समय सुबह 6:00 बजे से खुलते हुये दोपहर 2:00 बजे तक खोली जा सकेगी, मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। किसी दुकान में फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुये भीड़-भाड़ की स्थिति निर्मित होने या राज्य शासन/इस कार्यालय की ओर से जारी निर्देशों का उल्लंघन होने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने और 30 दिवस के लिए दुकान सील करने की कार्यवाही की जाएगी। निर्माण गतिविधियों संबंधित दुकानें जैसे हार्डवेयर, प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल, ए.सी. कूलर संबंधी स्थानीय/एकल दुकाने रविवार को छोड़कर शेष सभी दिवस सुबह 6:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक खोली जा सकेगी।
ई-कामर्स एप्लीकेशन जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इत्यादि के माध्यम से वस्तुओं की होम डिलीवरी तथा कोरियर डिलीवरी की जा सकेगी। थोक किराना/अनाज बाजार तथा आलू, प्याज विक्रेता सुबह 6:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक दुकान का संचालन कर सकेंगे। को-मॉर्बिड/गर्भवती अधिकारियों/कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुये सभी पोस्ट ऑफिस, सभी बैंकों और बीमा कार्यालय भारत सरकार के द्वारा निर्धारित समयावधि में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुये संचालित रहेंगे। सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानों, क्लिनिक और पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें। दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर की ओर से समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि सुबह 6:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी। पैट शॉप/एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा विक्रय के लिए सुबह 6:00 बजे से दोपहर: 2:00 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी।
औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को यथासंभव अपने कैम्पस के भीतर (ऑनसाइट) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुये उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यो की अनुमति होगी। लोक निर्माण, जल संसाधन, वन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ग्रामीण यांत्रिकी सेवायें तथा महात्मा गांधी नरेगा इत्यादि अंतर्गत श्रमिकों की आवश्यकता वाले सभी ऑन-साइट कार्यो एवं निजी निर्माण गतिविधियों के संचालन के लिए अनुमति रहेगी, किन्तु श्रमिकों की सुरक्षा एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा।
पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी एवं मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि के लिए खुल सकेंगे, किन्तु गैस एजेंसियॉ टेलीफोनिक या ऑनलाईन आर्डर के माध्यम से ग्राहकों को सिलेन्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें। इन एजेन्सीयों में कार्यरत कर्मचारी। उपयुक्त कोविड व्यवहार का पालन सुनिश्चित करते हुये ड्यूटी करेगें। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को जिला खाद्य अधिकारी, बेमेतरा द्वारा पूर्व निर्धारित समयावधि में। उपयुक्त कोविड व्यवहार का पालन सुनिश्चित करते टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी। प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रखा जाएगा, जिसके दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पम्प तथा इस आदेश द्वारा निर्धारित समयावधि में शासकीय उचित मूल्य दुकानें, एल.पी.जी. पैट शॉप, न्यूजपेपर, दुग्ध/फल/सब्जी तथा अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं/सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी तथा अन्य सेवायें प्रतिबंधित होंगी, उल्लंघन पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
सभी संचालित दुकानों में नि:शुल्क मास्क वितरण अथवा विक्रय के लिए मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग के लिए सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा। होम डिलीवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जांच तथा 45 वर्ष से अधिक अवस्था वाले व्यक्तियों को कोविड-19 वैक्सीनेशन कराना आवश्यक होगा। साथ ही होम डिलीवरी के दौरान कर्मचारियों को मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। प्रतिदिन शाम 5:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन (कोरोना कफ्र्यू) लागू रहेगा, जिसके दौरान इस आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त गतिविधियॉ जैसे होटल/रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी तथा थोक माल/कार्गो/फल/सब्जी की लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी। आपालकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।
कोविड संक्रमण के रोकथाम के लिए जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेगें। उपरोक्त अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले यात्रियों को कोई पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को निवास/स्टेशन तक आने-जाने के लिए उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई-पास मान्य किया जाएगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में बेमेतरा जिले से अन्यत्र जिले/अंतर्राज्यीय यात्रा में जाने वाले यात्रियों को 48 घंटा पूर्व ई-पास/मैनुअल पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी/अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए उनका एडमिट कार्ड तथा रेलवे/टेलीकॉम/ एयरपोर्ट संचालन एवं रख-रखाव कार्य या हास्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों/ चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता की ओर से जारी आई.डी. कार्ड ई-पास के रूप में मान्य किया जा सकेगा।
कोविड-19 जांच अथवा कोविड-19 टीकाकरण के लिए मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड/विधिमान्य परिचय पत्र या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल/पैथालॉजी लैब आवागमन की अनुमति होगी, किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्रायवर सहित अधिकतम 03, ऑटो में ड्रायवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, हास्पीटल आवागमन के लिए ऑटो/टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी, किन्तु अन्य प्रयोजन के लिए परिचालन पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस के लिए वाहन जब्त करते हुये चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जाएगी। मीडियाकर्मी यथासंभव वर्क फ्रॉम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य के लिए बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेगें।
यह आदेश कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी तथा उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अस्पताल, तहसील कार्यालय, पुलिस थाना व चैंकी, नगर पालिका/पंचायत, जनपद कार्यालय के लिए लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति, अग्निशमन, नगर पालिका सेवायें जिनमें सफाई सिवरेज तथा कचरे का डिस्पोजल भी शामिल है, पर लागू नहीं होगा। परंतु इन कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश निषेध रहेगा। राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी अन्य सेवा के संचालन की अनुमति होगी।

उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियॉ पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी।
इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड सहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है, वर्तमान परिवेश में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से जारी किया जाता है। इस आदेश का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार व कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे। किसी भी प्रकार की संशय की स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट बेमेतरा द्वारा जारी निर्देश अंतिम व सर्व संबंधितों को मान्य होगा। यह आदेश 17 मई सुबह 6:00 बजे से 31 मई 2021 को सुबह 6:00 बजे तक प्रभावशील होगा।
 

कोरोना की रोकथाम के लिए इस जिला में भी 31 मई तक कन्टेन्टमेंट जोन हुआ घोषित

कोरोना की रोकथाम के लिए इस जिला में भी 31 मई तक कन्टेन्टमेंट जोन हुआ घोषित

कवर्धा। कलेक्टर ने कबीरधाम जिले के संपूर्ण क्षेत्र को आगामी 31 मई सुबह 6 बजे तक पूर्ववत कंटेन्मेंट जोन रखने आदेश जारी किया है। कलेक्टर से पूर्व आदेश के अनुसार जिले में 17 मई सुबह 6 बजे तक कंटेन्मेंट जोन घोषित था। कोरोना वायरस, कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर ने आगमी 31 मई सुबह 6 बजे तक पूर्ववत कंटेन्मेंट जोन रखने के आदेश जारी किए है। उपर्युक्त दर्शित अवधि में कबीरधाम जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी।
कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि कबीरधाम जिले में व्यवसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों और सम्पूर्ण जिले को कंटेन्मेंट जोन घोषित करने से कोविड-19 पॉजिटीव प्रकरणों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। किन्तु भीड़-भाड़ में वृद्धि होने पर कोविड-19 संक्रमण बढ़ने की आशंका अभी भी है। आम लोगों के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ श्रमिकों, निम्न आय वर्ग और छोटे-बड़े व्यवसायीगण के हितों की सुरक्षा के लिए निर्बंधनों में समुचित रियायत दिया जाना भी जरूरी है। उपरोक्त परिस्थितियों में समुचित विचारोपरान्त कोरोना वायरस की चेन तोड़ने और सभी वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए युक्तियुक्त पुनरीक्षित निर्बंधन अधिरोपित करते हुए सम्पूर्ण कबीरधाम जिले में कंटेन्मेंट जोन की अवधि बढ़ाया जाना व्यापक लोकहित में आवश्यक प्रतीत होता है।

सार्वजनिक स्थल पर पूर्णतः प्रतिबंधित:-
जारी आदेश के तहत कबीरधाम जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र 31 मई प्रातः 6 बजे तक पूर्ववत कंटेन्मेंट जोन रहेगा। उपर्युक्त दर्शित अवधि में कबीरधाम जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेंगी। उपरोक्त समयावधि में सभी सुपर मार्केट, सुपर बाजार, सब्जी बाजार, मॉल, शो-रूम, मैरिज हॉल, स्विमिंग पुल, क्लब, सिनेमा हॉल, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, जिम और अन्य सार्वजनिक स्थल पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। जिला अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें एवं बार बंद रहेंगे। किन्तु ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। सभी पार्क, रिसार्ट और समूह उपस्थिति वाले सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
स्कूल एवं कॉलेज, विद्यार्थियों के लिए बंद, अंत्येष्टि, दशगात्र, मृत्यु कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या 10 होगी। जारी आदेश के अनुसार सभी प्रकार की सभा, जुलुस, धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, धार्मिकऔर राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। किन्तु विवाह कार्यक्रम वर और वधू के निवास-गृह में ही आयोजित करने, कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने की शर्त के अधीन आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या पूर्ववत 10 रहेगी। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 रहेगी। विवाह कार्यक्रम के लिए कार्यालयीन आदेश का पालन करनाप अनिवार्य होगा।
ठेला, चौपाटी तथा फास्ट-फूड इत्यादि के विक्रय हेतु ठेलों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा
जारी आदेश के अनुसार सभी प्रकार की मंडियां और सब्जी बाजार आम लोगो के लिए बंद रहेगें किन्तु आवश्यक वस्तुओं, माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गोडाउन, मंडियों में थोक माल, कार्गो, फल, सब्जी लोडिंग, अन-लोडिंग की अनुमति रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक रहेगी। फल और सब्जी थोक बाजार रात्रि 12 बजे से प्रातः 6 बजे तक ही संचालित होगा। परंतु इन परिसर में केवल 7 दिवस के भीतर का कोरोना जांच निगेटिव प्रमाण पत्र और कोविड टीकाकरण कराए जाने की स्थिति में 15 दिवस के भीतर का कोरोना जांच निगेटिव प्रमाण पत्र होने पर प्रवेश की अनुमति होगी।
 

यहाँ हो रहा है बायें-दायें दुकान खोलने के आदेश का विरोध, संगठनों ने कल दूकान नही खोलने का लिया निर्णय

यहाँ हो रहा है बायें-दायें दुकान खोलने के आदेश का विरोध, संगठनों ने कल दूकान नही खोलने का लिया निर्णय

धमतरी। जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर निगम से लागू किए गए बायें-दायें अनुसार दुकानें खोलने की व्यवस्था को लेकर व्यापारियों में आक्रोश है। व्यापारिक संगठनों ने इस निर्णय का विरोध करते हुए 17 मई को एक दिन दुकान बंद करने का निर्णय लिया है।
कोरोना वायरस के बचाव के लिए जारी लॉकडाउन के बीच कलेक्टर के निर्देश पर निगम आयुक्त ने शहर के कपड़ा, सराफा, मोबाइल आदि दुकानों को अलग-अलग दिन अलग-अलग क्षेत्र में खोलने की व्यवस्था की है। जिसका कुछ व्यापारी संगठनों ने विरोध किया है। व्यापारियों का कहना है कि जिला प्रशासन से समस्त व्यापारियों की 14 मई को नई कृषि उपज मंडी में बैठक लिया। जिसमें जनप्रतिनिधियों के अलावा चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी उपस्थित थे। व्यापारियों से सुझाव दिया गया था और व्यापारियों ने लॉकडाउन का पूर्णत: पालन करने का आश्वासन दिया था। लेकिन जिस तरह आदेश जारी हुआ उससे व्यापारी संतुष्ट नहीं हैं। धमतरी चेंबर ऑफ कामर्स, चिल्हर किराना व्यापारी संघ, धमतरी सराफा संघ, मोबाइल शॉप, फुट वियर संघ, इलेक्ट्रानिक फर्नीचर संघ, चिल्हर मनिहारी संघ, डिस्ट्रीब्यूटर संघ ने इस विरोध के चलते एक दिन व्यापार बंद करने का निर्णय लिया है।
 

कोविड अस्पताल की व्यवस्था पर प्रशासन सख्त, लगी तहसीलदारों की ड्यूटी

कोविड अस्पताल की व्यवस्था पर प्रशासन सख्त, लगी तहसीलदारों की ड्यूटी

सूरजपुर, कोरोना सक्रमंण की वृद्धि और मृत्यु दर पर अकुंश लगाने जिला प्रशासन व्यवस्था को सुधार करने और मरीजों के इलाज के लिए विशेषज्ञ डाॅक्टरों की शिट वाइज ड्यूटी लगाई गयी है। जो नियमित समय अन्तराल में मरीजों का इलाज और स्थिति का अवलोकन करेंगे। कलेक्टर रणबीर शर्मा ने कोविड मरीजों का बेहतर इलाज प्राप्त हो सके इसके लिए उन्होंने व्यवस्था दुरूस्त करने और निगरानी रखने की तहसीलदारों की शिट वाइज ड्यूटी लगाई है।
कलेक्टर स्वयं नियमित निरीक्षण कर चिकित्सा अमला को समझाईश देकर मनोबल भी बढ़ा रहे हैंै। उन्होंने सभी ड्यूटीरत डाॅक्टरों और चिकित्सा अमला को पूरे सेवाभाव से कार्य करने कहा है। मृत्यु दर को रोकने हर संभव प्रयास रोकने के निर्देश दिए है।
कलेक्टर ने अस्पताल प्रबंधन को साफ-सफाई व्यवस्था, भोजन, पानी की व्यवस्था नियमित रूप से करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लापरवाही बरतने वाले चिकित्सीय कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करने सीएमएचओ को निर्देशित किया।

आरक्षक पुष्पराज सिंह की मौत के मामले में दंडाधिकारी जांच के आदेश...

आरक्षक पुष्पराज सिंह की मौत के मामले में दंडाधिकारी जांच के आदेश...

जांजगीर । सक्ती थाने में पदस्थ आरक्षक पुष्पराज सिंह की संदिग्ध मौत के मामले में कलेक्टर ने दंडाधिकारी जांच के आदेश दे दिए है। इस मामले की जांच करने जांजगीर एसडीएम मेनका प्रधान को निर्देश दिया है। ज्ञातव्य है कि मृतक आरक्षक के परिजनों ने मौत को सुनियोजित साजिश बताते हुए मुख्यमंत्री व गृहमंत्री से उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी। विधायक धर्मजीत सिंह ने भी हत्या का संदेह जताते हुए घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की थी, जिसके बाद कलेक्टर ने मामले की दंडाधिकारी जांच एसडीएम को सौंपी है।
ज्ञातव्य है की पुलिस आंदोलन के समर्थन, वरिष्ठ अधिकारियों की सोशल मीडिया पर आलोचना व मुख्यमंत्री राहत कोष में अपने एक साल का वेतन देने की वजह से चर्चा में रहे सक्ती में पदस्थ आरक्षक पुष्पराज सिंह की गुरुवार की रात 12.30 बजे जांजगीर में संदिग्ध रूप से एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। एक दिन पहले ही उसने सक्ती के थानेदार रविंद्र अनंत के खिलाफ फेसबुक में पोस्ट डाली थी, जिसमें आरोप लगाया था कि थानेदार एक लाख रुपये महीना लेकर जुए का अड्डा चलाते हैं। पहले कई पोस्ट में आरक्षक अपनी जान का खतरा, निलंबन और बर्खास्तगी का आरोप लगाता रहा है। इस बीच यह जानकारी भी आई है कि बीते 30 अप्रैल को बिना सूचना दिए पुष्पराज सिंह ड्यूटी से गायब था, जिसकी जांच 7 मई को एएसपी संजय महादेवा में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शुरू की थी। इसके अलावा एक अन्य बिंदु पर भी जांच हो रही थी जिसमें उसने मुलमुला के थानेदार को आरक्षक द्वारा थप्पड़ मारने की तारीफ की सोशल मीडिया पर तारीफ की थी। परिवार के लोगों ने उसकी मौत को दुर्घटना मानने से इनकार किया, और इसकी जांच कराने की मांग की। उन्होंने प्रशासन की ओर से दिए गए 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि को लेने से मना भी कर दिया।
वहीं लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह ने भी पुष्पराज सिंह की मौत की उच्चस्तरीय जांच की मांग की थी। उन्होंने कहा कि होनहार आरक्षक अपने ही विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार के मुद्दों को सोशल मीडिया के माध्यम से उठाता रहा है। इससे उसके अचानक मौत से आशंकाएं पैदा हो रही है। मौत का रहस्य सामने लाने के लिये उच्चस्तरीय जांच जरूरी है।
जांजगीर-चाम्पा कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा के बाद जांजगीर की एसडीएम मेनका प्रधान को दंडाधिकारी जांच का निर्देश दिया है। प्रधान इस समय होम आइसोलेशन पर हैं जिसके कारण जांच शुरू नहीं हुई है। अवकाश से लौटने के बाद जांच शुरू किए जाने की बात की गई है। जांच के बिंदुओं में आरक्षक की मृत्यु का कारण, मृत्यु के लिए कोई दोषी है या नहीं, क्या किसी संदिग्ध परिस्थितियों के अधीन मौत हुई या प्राकृतिक मौत हुई शामिल किये गये हैं।
 

पुलिस के हत्थे चढ़ा सटोरिया

पुलिस के हत्थे चढ़ा सटोरिया

रायपुर । राजधानी के देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस ने एक सटोरिए को पकड़ा। आरोपी के पास से सट्टा पट्टी और 1,150 रुपए जब्त किए। देवेंद्र नगर थाना प्रभारी ने बताया कि सटोरिया अब्दुल कादिर त्रिमूर्ति नगर का रहने वाला है और पहले भी सट्टेबाजी के आरोप में इसे जेल भेजा गया है। आरोपी को पुलिस ने पहले भी हिदायत देकर छोड़ा था मगर आरोपी अब्दुल कादिर नही माना और सट्टा रोज खिलाने लगा जिसे बीती रात पुलिस ने गिरफ्तार कर आईपीसी की धारा जुआ एक्ट के तहत 4 लगाकर जेल भेज दिया है।

अवैध देशी शराब के साथ एक गिरफ्तार

अवैध देशी शराब के साथ एक गिरफ्तार

रायपुर। अवैध शराब के खिलाफ राजधानी पुलिस का अभियान जारी है। इसी तारतम्य में डीडी नगर पुलिस को सूचना मिली कि न्यू चंगोराभाठा के महादेवा तलाब पास एक व्यक्ति अवैध शराब की बिक्री कर रहा है। सूचना पर डीडी नगर थाना पुलिस ने उक्त स्थान पर दबिश देकर आरोपी ओम साहू को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 15 पैकेट मे कुल 1 लीटर 500. एमएल देशी शराब शराब जप्त कर उसके खिलाफ आबकारी एक्ट: 34-1 के तहत मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की गई। 

चाक़ू दिखाकर लोगों को कर रहे थे आतंकित, पुलिस ने 2 को दबोचा...

चाक़ू दिखाकर लोगों को कर रहे थे आतंकित, पुलिस ने 2 को दबोचा...

रायपुर। राजधानी के मौदहापारा थाना क्षेत्र में लोगों को चाक़ू दिखाकर आतंकित करने वाले दो अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी मौदहापारा थाना से प्राप्त जानकारी के अनुसार उन्हें सूचना मिली कि मौदहापारा सामुदायीक जीम पास आरोपी हाफिजूदीन (उम्र 25 वर्ष) लोगों को चाक़ू दिखाकर आतंकित कर रहा है। सूचना पर मौदहापारा पुलिस ने मौके पर जा कर आरोपी को गिरफ्तार किया। एक अन्य मामले में मौदहापारा पुलिस ने समवेत शिखर के पास, रजबंधा मैदान से मोहसीन अली (उम्र 18 वर्षो) को चाक़ू के साथ गिरफ्तार किया। इस पर भी लोगों को आतंकित करने का आरोप था। दोनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स: 25, 27 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई।

होम आइसोलेशन के लिए बने कॉल सेंटर में एक साथ 13 शिक्षक मिले कोरोना पॉजिटिव, मचा हड़कंप

होम आइसोलेशन के लिए बने कॉल सेंटर में एक साथ 13 शिक्षक मिले कोरोना पॉजिटिव, मचा हड़कंप

कवर्धा,  प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है. होम आइसोलेशन में रहे कोरोना मरीजों के लिए कवर्धा जिले में कॉल सेंटर में बनाया गया है. अब इस कॉल सेंटर में एक साथ 13 शिक्षक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं. जिससे बाकी शिक्षकों के बीच हड़कंप मच गया है. मिली जानकारी के मुताबिक कॉल सेंटर में 49 लोगों का कोरोना सैंपल लिया गया था. जिसमें 13 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. कॉल सेंटर को सेनेटाइजिंग करने के निर्देश दिए गए हैं.

इसकी पुष्टि कलेक्टर रमेश शर्मा ने की है. बता दें कि कल प्रदेश में 7,664 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज़ों की पहचान की गई थी. वहीं 11,475 मरीज़ स्वस्थ होने के उपरांत डिस्चार्ज-रिकवर्ड हुए

वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इतने करोड़ के अरपा उत्थान एवं तट संवर्धन कार्य का शिलान्यास किया

वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इतने करोड़ के अरपा उत्थान एवं तट संवर्धन कार्य का शिलान्यास किया

रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में बिलासपुर में 93 करोड़ 70 लाख रूपये की लागत के अरपा उत्थान एवं तट संवर्धन कार्य का शिलान्यास किया।
बिलासपुर में जिला प्रशासन और बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा आयोजित अरपा उत्थान एवं तट संवर्धन कार्य के शिलान्यास कार्यक्रम की अध्यक्षता गृहमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने की। विशिष्ट अतिथि के तौर पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के मंत्री डाॅ.शिवकुमार डहरिया वर्चुअल रूप से जुड़ें। बिलासपुर में जल संसाधन विभाग के प्रार्थना सभा कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में अतिथि के रूप में सांसद अरूण साव,संसदीय सचिव श्रीमती रश्मि आशीष सिंह,महापौर रामशरण यादव, विधायक शैलेश पाण्डेय, जिला पंचायत अध्यक्ष अरूण सिंह चौहान,निगम के सभापति शेख नजीरूद्दीन तथा अटल श्रीवास्तव, कमिश्नर बिलासपुर संजय अलंग, कलेक्टर सारांश मित्तर मौजूद थे। इस कार्यक्रम में अरपा तट संवर्धन पर एक वीडियो प्रस्तुतिकरण दिया गया।
 

अब इस जिले में भी थोड़ी और छूट के साथ 31 तक प्रभावी रहेगा लॉकडाउन, जिले में नए संक्रमित मरीजों के मिलने का औसत 7 से 11 फीसदी

अब इस जिले में भी थोड़ी और छूट के साथ 31 तक प्रभावी रहेगा लॉकडाउन, जिले में नए संक्रमित मरीजों के मिलने का औसत 7 से 11 फीसदी

भिलाई। दुर्ग जिले में वर्तमान से थोड़ी और छूट के साथ 31 मई तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। देर रात जारी राज्य शासन के आदेश अनुरूप मौजूदा प्रतिबंध में राहत दिए जाने की उम्मीद है। इस संबंध में आज रात तक कलेक्टर का फरमान जारी होने पर वास्तविक जानकारी सामने आ जाएगी।
दुर्ग जिले में कोरोना का खौफ काफी हद तक कम हो चुका है। नए संक्रमित मरीजों के मिलने का औसत 7 से 11 फीसदी के आसपास रह गया है। वहीं रिकवरी रेट भी लगातार बेहतर बना हुआ है। इस लिहाज से 17 मई की सुबह खत्म हो रहे लॉकडाउन को 31 तक थोड़ी और छूट के साथ बढ़ाया जा सकता है। लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का संकेत कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने पहले ही दे दिया है। इस बीच देर रात राज्य शासन ने आदेश जारी कर नियम व शर्तों के साथ 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय कलेक्टर के विवेक पर छोड़ दिया है। दुर्ग में अभी भी कोरोना मरीजों के मिलने का औसत डब्लूएचओ के अनुसार कम खतरे का दायरा 5 फीसदी से बाहर बना हुआ है। लिहाजा यहां पर भी लॉकडाउन 31 मई तक प्रभावी रखे जाने की पूरी उम्मीद है।
राज्य शासन के आदेश में निजी व सरकारी निर्माण कार्यों को शारीरिक दूरी के नियम का पालन करते हुए शुरू करने की छूट दी गई है। इस तरह का छूट दुर्ग जिले में 31 मई तक लॉकडाउन घोषित किए जाने की स्थिति में प्रदान किया जा सकता है। बैंक, पोस्ट आफिस सहित सरकारी संस्थान के कार्यालयों को 50 फीसदी का रोटेशन अपनाते हुए संचालित करने की अनुमति मिलने का अनुमान है। बाजार क्षेत्र में किराना, डेली नीड्स सहित कुछ जरूरी व्यवसाय को निर्धारित समयावधि के बीच खोलने की अनुमति मिल सकती है। लेकिन होम डिलीवरी पद्धति को प्राथमिकता दिए जाने का निर्देश व्यवसायियों को दिया जा सकता है। सुबह के कुछ घंटे की समयावधि मांस, मुर्गा, अंडे और सब्जी के व्यवसाय के लिए निर्धारित किया जा सकता है।
राज्य शासन ने होटल और रेस्टोरेंट में 10 बजे रात तक होम डिलीवरी की छूट प्रदान की है। ऐसा आदेश दुर्ग जिले में भी लागू किया जा सकता है। इसके लिए राज्य शासन के आदेश के अनुरूप रात 9 बजे तक आर्डर का समय तय रहेगा। रात 10 से सुबह 6 बजे के बीच मालवाहक वाहनों से लोडिंग और अपलोडिंग किया जा सकेगा। शादी विवाह और अंतिम संस्कार जैसे कार्यक्रम के लिए मौजूदा नियम लागू रहने का अनुमान है। वहीं पर्यटन केंद्र, उद्यान, धार्मिक स्थलों पर किसी भी तरह से भीड़ लगाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
रविवार को रहेगा टोटल लॉकडाउन
सनडे अर्थात रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। इस दिन अन्य दिनों के लिए दी गई छूट संशोधित रहेगी। रविवार को पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, अस्पताल, दवाई की दुकान, पशु आहार केन्द्र, सरकारी राशन दुकान को छोड़ बाकी के व्यवसाय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। टीकाकरण सहित अन्य जरूरी कार्य को छोड़ बिना ठोस कारण के घर से बाहर निकलने वालों के खिलाफ निकाय और पुलिस की टीम कार्यवाही कर सकती ह। कल 16 मई को दुर्ग जिला टोटल लॉकडाउन रहेगा। सब्जी और फल आनलाइन आर्डर से मंगाया जा सकता है। बेवजह घर से निकलने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने सभी चौक चौराहे पर पुलिस रविवार को सख्ती बरतेगी। नगर निगम की टीम भी लगातार भ्रमण करते हुए नियम तोडऩे वालों से जुर्माना वसूली की कार्रवाई को अंजाम देगी।
 

अब रायपुर से सटा ये जिला भी 31 मई  तक हुआ लॉक, देखे किन्हें मिली छुट

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महासमुंद। कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में महासमुन्द जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 17 मई प्रातः 06ः00 बजे तक की अवधि के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए जिला महासमुन्द में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किये गये हैं।
महासमुन्द में व्यवसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने से कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है किन्तु भीड़-भाड़ में वृद्धि होने पर कोविड-19 संक्रमण बढ़ने की आशंका अभी भी विद्यमान है। आम जनता हेतु आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ श्रमिकों, निम्न आय वर्ग एवं छोटे-बड़े व्यवसायीगण के हितों की सुरक्षा के लिए निर्बंधनों में समुचित रियायत दिया जाना भी जरुरी है। उपरोक्त परिस्थितियों में समुचित विचारोपरान्त कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने तथा सभी वर्गो के हितों की सुरक्षा के लिए युक्तियुक्त पुनरीक्षित निर्बंधन अधिरोपित करते हुये सम्पूर्ण महासमुन्द जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाया जाना व्यापक लोकहित में आवश्यक प्रतीत होता है।
 

राजधानी में वैक्सीनेशन को लेकर अव्यवस्था की स्थिति, सरकारी टीका पोर्टल पर नहीं मिला समय...

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रायपुर। राज्य में एपीएल और कोरोना वॉरियर्स का टीकाकरण अभियान शुरू पुनः शुरू हो रहा है। इसके लिए टीककरण केंद्रों में तड़के सुबह 4 बजे से लोग लाइनों में नजर आने लगी। एप में टाइम नहीं बताने के कारण लोग वैक्सीन लगवाने लाइन में खड़े हो गए।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 18+ के वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में अब `cgteeka` एप पर रेजिस्ट्रेशन वालों का ही वैक्सीनेशन किया जाएगा। साथ ही जिनका पंजीयन हुआ है उन सभी को वैक्सीन लगाया जाएगा।
इस पोर्टल को यहां के लोगों की सामाजिक और भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में तैयार किया गया है, ताकि लोगों को टीकाकरण के लिए किसी भी तरह की परेशानी न हो। छत्तीसगढ़ सरकार की इस अभिनव पहल से लोगों को अब कोरोना का टीका लगवाने के लिए न तो लम्बी लाइनें लगानी पड़ेगी, न ही समय गंवाना पड़ेगा। सीजी टीका वेब पोर्टल में पंजीयन के लिए लिंक http://cgteeka.cgstate.gov.in/user-registration या http://cgteeka.cgstate.gov.in पर जानकारी अपलोड करनी होगी। पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद संबंधित व्यक्ति को टीकाकरण के स्थान और समय की जानकारी एसएमएस के जरिए मिल जाएगी।